पत्नी को सिर्फ इसलिए भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शिक्षित है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
3 Aug 2024 2:21 PM IST
हाल ही में एक निर्णय में, जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि शिक्षित होना किसी व्यक्ति को भरण-पोषण प्राप्त करने से अयोग्य नहीं ठहराता है।
आवेदक राहुल पटेल ने नीमच, मध्य प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(4) के तहत पुनरीक्षण की मांग की।
विवादित आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी हेमलता मालवीय को भरण-पोषण के रूप में 9,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करे, जिसने भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया था। दंपति ने 19 नवंबर 2011 को हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह किया। इस मामले में कानून का प्रश्न पति या पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार और इस तरह के भरण-पोषण को देने के मानदंडों से संबंधित था। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(4) पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देती है। आवेदक को यह प्रदर्शित करना होगा कि मूल आदेश अवैधता, अनियमितता या अनुचितता से प्रभावित था। पटेल की पुनरीक्षण याचिका इस दावे पर आधारित थी कि प्रतिवादी की शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए भरण-पोषण आदेश अनुचित था।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने याचिका को समय रहते खारिज कर दिया, यह दर्शाता है कि विचार करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था। जस्टिस द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षित होना किसी व्यक्ति को भरण-पोषण प्राप्त करने से अयोग्य नहीं बनाता है। अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पति या पत्नी, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें भरण-पोषण प्रदान किया जाए।
जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि आरोपित आदेश भरण-पोषण को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप था। पटेल की 80,000 रुपये की पर्याप्त मासिक आय और मालवीय के रोजगार की कमी को देखते हुए 9,000 रुपये प्रति माह की राशि उचित मानी गई।
केस टाइटल: राहुल पटेल बनाम हेमलता मालवीय
साइटेशन: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 3801 वर्ष 2024
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