डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

Shahadat

3 May 2025 1:18 PM IST

  • डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा कि फरवरी में राज्य के सिवनी जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले "असामाजिक तत्वों" के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

    चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,

    "नोटिस जारी किया गया। मिस्टर अभिजीत अवस्थी, डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और यह निर्देश लेने के लिए समय मांगते हैं कि 10 फरवरी, 2025 की रात को डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।"

    न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 3-पुलिस अधीक्षक, सिवनी और सिवनी जिले के धूमा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

    न्यायालय भारत रत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर समाज में उपद्रव मचाने वाले दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई न करने के प्रतिवादी अधिकारी के अवैधानिक एवं मनमाने कृत्य के विरुद्ध जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

    याचिका में कहा गया कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज की गई, लेकिन आज तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तथा पुलिस द्वारा उचित जांच भी नहीं की गई। ग्रामीणों के आरोप के अनुसार संबंधित पुलिस अधिकारी अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उचित जांच शुरू नहीं की गई। इसके बाद रातों-रात डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा बदल दी गई, लेकिन पुलिस ने इस बिंदु पर जांच नहीं की कि उक्त प्रतिमा किसने बदली तथा उक्त प्रतिमा किसने तथा कहां से खरीदी।

    30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल ने याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।

    मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई।

    केस टाइटल: जितेंद्र अहिरवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट याचिका नंबर 14657/2025

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