यातायात जाम: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म करने का आदेश दिया
Avanish Pathak
3 March 2025 5:26 AM

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि यह वर्तमान परिदृश्य में अपनी उपयोगिता खो चुका है। हाईकोर्ट इंदौर शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस कॉरिडोर) के निर्माण की उपयोगिता और आवश्यकता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका की प्रकृति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,
"चूंकि याचिकाकर्ता, समिति और प्रतिवादी/राज्य का मानना है कि इंदौर शहर में बीआरटीएस परियोजना किसी काम की नहीं है और तदनुसार, राज्य और हितधारकों को प्रतिवादी/राज्य द्वारा पहले से लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार इसे हटाने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी/राज्य तदनुसार कदम उठाएगा।"
23 सितंबर, 2024 के आदेश के अनुसार, एक समिति गठित की गई जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया, "बाद की घटनाओं और सरकारी नीति में बदलावों में, बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों ओर यातायात की मात्रा में भारी वृद्धि और हर रोज यातायात की भीड़ ने समिति को यह निष्कर्ष निकालने के लिए राजी कर लिया है कि बीआरटीएस कॉरिडोर वर्तमान परिदृश्य में अपनी उपयोगिता खो चुका है।"
राज्य सरकार ने 27 फरवरी को दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में इंदौर शहर में कई विकास कार्य हुए हैं, आबादी बढ़ी है और शहर का काफी विस्तार भी हुआ है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर के जारी रहने से लगातार और नियमित रूप से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, खासकर दफ्तरों और अन्य बाजारों के खुलने और बंद होने के समय।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है,
"इंदौर शहर में नियमित रूप से ट्रैफिक जाम होने के कारण आम जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, हालांकि, शुरू में प्रतिवादी पक्ष ने इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को उचित ठहराते हुए जवाब दाखिल करके रिट याचिका का विरोध किया था, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने और इसके बजाय 7 फ्लाईओवर की श्रृंखला बनाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है, ताकि संबंधित क्षेत्र में यातायात की गतिशीलता के लिए 2 समानांतर सड़कें उपलब्ध कराई जा सकें, जहां वर्तमान में बीआरटीएस कॉरिडोर चालू है। प्रस्तावित फ्लाईओवर श्रृंखला में उचित दूरी पर उचित जंक्शन होंगे, ताकि यातायात की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हो सके और उक्त सड़कों पर चलने वाले आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि समय के साथ-साथ परिस्थितियों में बदलाव के कारण प्रतिवादियों ने स्वयं ही इंदौर शहर से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का नीतिगत निर्णय ले लिया है, जिसके लिए प्रतिवादियों द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत पूरी हो गई है और अब वर्तमान रिट याचिका में निर्णय के लिए कुछ भी शेष नहीं है और तदनुसार, इसे निष्फल घोषित किए जाने के कारण निपटाया जाना चाहिए।"
इसलिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं, समिति और प्रतिवादी/राज्य के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए राज्य और हितधारकों को इंदौर शहर में बीआरटीएस परियोजना को हटाने का निर्देश दिया। इन्हीं टिप्पणियों के साथ याचिका का निपटारा किया गया।
केस टाइटलः किशोर दीपक कोडवानी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट पीटिशन नंबर 36413/2024