रिटायर्ड कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली गलत बयानी के सबूत के बिना अनुमत: एमपी हाईकोर्ट
Praveen Mishra
21 Oct 2024 4:53 PM IST
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने एक रिटायर्डसहायक नर्स मिडवाइफ के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गलत बयानी या धोखाधड़ी के अभाव में रिटायर्डसरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों के बाद, अदालत ने 6% ब्याज के साथ वसूली गई राशि की वापसी का आदेश दिया, जिसमें जोर दिया गया कि रिटायर्डकर्मचारियों से वसूली की अनुमति नहीं है जब त्रुटि कर्मचारी के बजाय विभाग से उत्पन्न हुई हो।
मामले की पृष्ठभूमि:
रिटायर्डसहायक नर्स मिडवाइफ श्रीमती रूपलेखा सिरसठ ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी 5,81,867 रुपये के वसूली आदेश को चुनौती दी। आदेश में उसके वेतन के कथित गलत निर्धारण के कारण पुनर्भुगतान की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह वसूली अन्यायपूर्ण थी, क्योंकि वेतन निर्धारण उसकी ओर से किसी भी गलत बयानी या गलती का परिणाम नहीं था। रिकवरी ऑर्डर को पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), 2015 (4) SCC 334 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में भी चुनौती दी गई थी, जो उन परिस्थितियों को सीमित करता है जिनके तहत रिटायर्डकर्मचारियों से वसूली की जा सकती है।
याचिकाकर्ता, एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होने के नाते, आगे तर्क दिया कि इसी तरह के वसूली आदेशों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसने मध्य प्रदेश राज्य बनाम जगदीश प्रसाद दुबे (2017 की रिट अपील संख्या 815) सहित इसी तरह के मामलों पर फैसला सुनाया था।
दोनों पक्षों के तर्क:
याचिकाकर्ता के वकील श्री एलसी पाटने ने तर्क दिया कि अतिरिक्त राशि की वसूली सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसालों का उल्लंघन करती है और इसलिए गैरकानूनी है। उन्होंने विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया, जो रिटायर्डकर्मचारियों से वसूली पर रोक लगाते हैं जब अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी द्वारा किसी भी गलत बयानी के कारण नहीं था। उन्होंने आगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जहां इस तरह की वसूली को रद्द कर दिया गया था, यह तर्क देते हुए कि इस मामले में समान सिद्धांत लागू होते हैं।
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री प्रणय जोशी ने वसूली आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वेतन का निर्धारण अनुचित था और इसलिए वसूली की आवश्यकता थी। उत्तरदाताओं ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियमों, विशेष रूप से नियम 65 और 66 की ओर भी इशारा किया, जो कुछ शर्तों के तहत गलत भुगतान की वसूली की अनुमति देते हैं।
कोर्ट का निर्णय:
अदालत ने जगदीश प्रसाद दुबे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले की समीक्षा की, जिसने इसी तरह की परिस्थितियों में वसूली आदेशों को रद्द कर दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ (1994) 2 SCC 521 और साहिब राम वर्मा बनाम हरियाणा राज्य (1995) सप्लीमेंट (1) SCC18 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों से वसूली के खिलाफ फैसला सुनाया जब भुगतान उनके कदाचार का परिणाम नहीं था। दूसरे, अदालत ने सैयद अब्दुल कादिर बनाम बिहार राज्य (2009) 3 SCC 475 का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की वसूली गलत बयानी के अभाव में नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं की गई थी, इसलिए वसूली को लागू नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अदालत ने वसूली आदेश दिनांक 09-02-2016 को रद्द कर दिया और उत्तरदाताओं को वसूली की तारीख से भुगतान तक 6% ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को वसूली राशि वापस करने का निर्देश दिया।