मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
Shahadat
31 Oct 2024 12:53 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने विभागीय जांच में रिटायर उप मंडल मजिस्ट्रेट की दोषमुक्ति की राज्य द्वारा की गई देरी से समीक्षा को अमान्य करार दिया। न्यायालय ने माना कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 29(1) के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इस अवधि से परे कोई भी समीक्षा अवैध है। न्यायालय ने रोके गए रिटायरमेंट लाभों को 8% ब्याज के साथ जारी करने का आदेश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
कामेश्वर चौबे 38 साल की सेवा के बाद 31 जुलाई, 2020 को उप मंडल मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर हुए, जिसके दौरान उन्हें तीन पदोन्नति मिलीं। उनकी सेवा के दौरान, बालाघाट जिले के खैरी गांव में कारखाने में विस्फोट हुआ, जिसके कारण 29 जून, 2017 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद हुई मजिस्ट्रियल जांच, जिसने 8 जून, 2017 को अपनी रिपोर्ट पेश की, ने पाया कि कारखाने के मालिक को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बालाघाट ने 24 जुलाई, 2018 को चौबे को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आयुक्त, जबलपुर संभाग द्वारा की गई अलग विभागीय जांच ने भी 27 सितंबर, 2019 के आदेश के माध्यम से उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
रिटायरमेंट के बावजूद, चौबे के रिटायरमेंट लाभों को अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया, जिसमें उसी जांच में शामिल अन्य अधिकारी मंजूषा विक्रांत राय की चार्जशीट प्रक्रिया के मुद्दों का हवाला दिया गया। चौबे द्वारा रिट याचिका संख्या 5238/2022 दायर करने के बाद अदालत ने अधिकारियों को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि, 11 अक्टूबर, 2022 को, अधिकारियों ने नियम 29(1) के तहत उनकी दोषमुक्ति की समीक्षा शुरू की। बाद में उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन का 90% रोकने का फैसला किया।
तर्क
याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि मप्र सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 29(1) के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग छह महीने से अधिक नहीं किया जा सकता। इस तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने मप्र राज्य और अन्य बनाम ओम प्रकाश गुप्ता (रिट याचिका संख्या 781/2000) और एस.डी. रिछारिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (रिट याचिका संख्या 20492/2020) का हवाला दिया, जिसमें दोनों ने समीक्षा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छह महीने की सीमा अवधि स्थापित की। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दावा किया कि राज्य द्वारा समीक्षा शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए आरोपित आदेश वैध थे। इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
निर्णय
सबसे पहले, न्यायालय ने एस.डी. रिछारिया मामले का विश्लेषण किया, जिसमें नियम 29 की विस्तार से जांच की गई। न्यायालय ने कहा कि जबकि राज्य ने तर्क दिया कि सीमा अवधि केवल अपील योग्य आदेशों पर लागू होती है, यह व्याख्या गलत है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नियम 29(2) स्पष्ट रूप से दोनों स्थितियों को शामिल करता है - जहां अपील की जाती है और जहां नहीं।
दूसरे, न्यायालय ने राज्य एम.पी. और अन्य बनाम ओम प्रकाश गुप्ता (2001(2) एम.पी.एल.जे. 690) का संदर्भ दिया, जिसने स्थापित किया कि छह महीने की सीमा अवधि नियम 29(1)(i), (ii), और (iii) में उल्लिखित सभी प्राधिकारियों पर लागू होती है। नियम में "या" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि समीक्षा शक्ति का प्रयोग करने वाले किसी भी प्राधिकारी को छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
तीसरे, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समीक्षा शक्ति के प्रयोग के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है - नियम 29 के तहत समीक्षा शक्ति का प्रयोग करने की अधिकतम अवधि छह महीने है, बिना किसी अपवाद के। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट के दो साल से अधिक समय बाद और उसके दोषमुक्त होने के लगभग तीन साल बाद समीक्षा शुरू की गई, जो निर्धारित सीमा अवधि से कहीं अधिक है।
अंत में अदालत ने माना कि 11 अक्टूबर, 2022 और 5 दिसंबर, 2022 के विवादित आदेश "स्पष्ट रूप से अवैध" थे, क्योंकि वे छह महीने की सीमा अवधि से काफी आगे जारी किए गए। नतीजतन, अदालत ने दोनों आदेशों को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया।