मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MBBS कोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग में देरी और बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर नोटिस जारी किया

Shahadat

4 Nov 2024 2:50 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MBBS कोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग में देरी और बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर नोटिस जारी किया

    ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग में देरी और अनिवार्य ग्रामीण बॉन्ड का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य, मेडिकल शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य आयुक्त को नोटिस जारी किया।

    MBBS ग्रेजुएट करने वाले याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये शर्तें उसके करियर की प्रगति और संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।

    जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध किया गया।

    यह मामला याचिकाकर्ता से संबंधित है, जो भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है। उसने सरकारी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से MBBS की डिग्री प्राप्त की थी। अपने शिक्षा समझौते के अनुसार ग्रेजुएट होने पर याचिकाकर्ता ने ग्रामीण सेवा बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पांच साल तक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग में सेवा करने की प्रतिबद्धता जताई गई या 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    मार्च 2023 में MBBS और मार्च 2024 में एक साल की इंटर्नशिप पूरी करने वाले इस स्टूडेंट को सितंबर 2024 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार 6 महीने की देरी से न केवल पीजी परीक्षा में बैठने की उनकी योजना में देरी हुई, बल्कि इससे वह शैक्षणिक और पेशेवर रूप से पिछड़ गए। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी ने तर्क दिया कि देरी मनमाना है और सरकारी नियम के तहत मेडिकल स्नातकों को डिग्री पूरी करने के 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग प्राप्त करना आवश्यक है।

    वकील ने तर्क दिया कि प्री-पीजी नियमों के अनुसार, अनिवार्य प्रावधान के तहत 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग की आवश्यकता होती है। देरी इन नियमों का उल्लंघन है। देरी से उनके साथियों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन करने के अवसर बाधित होते हैं। याचिका में ग्रामीण बॉन्ड की शर्त पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने पर भी सवाल उठाया गया। इसे संविधान के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि जुर्माने की राशि के बारे में संसद और राष्ट्रीय मेडिकल परिषद में भी चर्चा हुई। सरकार के विभिन्न स्तरों पर इसका विरोध किया गया। अत्यधिक जुर्माने के कारण स्टूडेंट पर मानसिक और वित्तीय तनाव बढ़ गया, कुछ मामलों में तो मेडिकल स्नातकों द्वारा आत्महत्या की खबरें भी आई हैं, जिन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो आर्थिक रूप से वंचित है, ऐसे दंड स्टूडेंट पर असंगत रूप से बोझिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बांड पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि स्टूडेंट के पास मेडिकल स्कूल में एडमिशन के समय शर्त से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इनमें से कई शर्तें जिनमें अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग की आवश्यकता और संबंधित दंड शामिल हैं, कथित तौर पर बाद में पूरी तरह से प्रकट नहीं की गईं, जिससे स्टूडेंट के पास बाहर निकलने का कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं बचा।

    इन तर्कों के आलोक में न्यायालय ने प्रतिवादी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और प्रतिउत्तर के लिए 2 सप्ताह की अनुमति देने का निर्देश दिया।

    मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में निर्धारित की गई।

    केस टाइटल: डॉ. अंश पंड्या बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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