मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार किया, क्योंकि अभियोक्ता की मां ने स्वीकार किया कि वह बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे में अपने बयान से पलट जाएगी

LiveLaw News Network

6 Jun 2024 3:21 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार किया, क्योंकि अभियोक्ता की मां ने स्वीकार किया कि वह बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे में अपने बयान से पलट जाएगी

    न्यायालय के वैधानिक अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में गर्भपात की चिकित्सीय याचिका को खारिज कर दिया, जब पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि उनका आरोपी रिश्तेदार पर मुकदमा चलाने का कोई इरादा नहीं है।

    जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह भी कहा कि अभियोक्ता और उसकी याचिकाकर्ता-मां की वास्तविक मंशा याचिकाकर्ता के इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि वे मुकदमे में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेंगे... बाद में मां ने अपनी छोटी बेटी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई।

    22.04.2024 को केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिकाकर्ता और उसके पति का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि वे आरोपी के मुकदमे में अपने बयान से पलटेंगे नहीं।

    कोर्ट ने कहा, “हालांकि, यह कोर्ट इस तथ्य से अवगत है कि गवाहों को उनके बयानों से बाध्य नहीं किया जा सकता है और वे मुकदमे में जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन उन्हें इस कोर्ट के वैध अधिकार का दुरुपयोग करके अजन्मे बच्चे को मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती…।”

    याचिकाकर्ता द्वारा हलफनामा दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के बाद, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस समय आरोपी के साथ संबंधों के बारे में पूछा। मां ने जवाब दिया कि वे मुकदमे में आरोपी रिश्तेदार को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगी।

    एकल न्यायाधीश पीठ ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए निष्कर्ष निकाला, “…इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि यद्यपि अवांछित बच्चे का लड़की की मानसिक स्थिति पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यदि अभियोक्ता और उसकी माँ यह दावा करके पलटी मारने जा रही हैं कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो यह न्यायालय उक्त पहलू को नज़रअंदाज़ करना चाहेगा।”

    आदेश सुनाते समय, न्यायालय ने एक पिछले अवसर का भी उल्लेख किया, जहां इसी तरह की स्थिति वाले याचिकाकर्ताओं ने अवांछित बच्चे से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय के अधिकार का दुरुपयोग किया था, हालांकि बाद में वे परीक्षण के चरण में अपने बयान से पलट गए। [मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभियोक्ता 'ए' के ​​पिता के मामले में स्वप्रेरणा से, अवमानना ​​याचिका संख्या 415/2022]।

    केस टाइटलः पीड़िता ए बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 10278/2024

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एमपी) 81

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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