मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना अनुमोदन के चल रहे स्कूलों में "गुरुजी" शिक्षकों की बहाली से इनकार किया, हालांकि सेवा के समय के लिए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

17 Aug 2024 1:40 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना अनुमोदन के चल रहे स्कूलों में गुरुजी शिक्षकों की बहाली से इनकार किया, हालांकि सेवा के समय के लिए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना चल रहे स्कूलों में "गुरुजी" की नियुक्ति को 'अवैध' माना।

    यह आदेश मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के तहत नियुक्त कई शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिका पर आया है, जिसमें सिंगरौली के कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाया गया था और उन्हें सेवा में बने रहने से मना कर दिया गया था।

    कलेक्टर ने अपने आदेश में पाया कि हालांकि स्कूल बिना किसी पूर्व स्वीकृति के चल रहे थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन किया था, और इसलिए वे उक्त अवधि के लिए मानदेय के हकदार थे।

    ज‌स्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कलेक्टर के निष्कर्षों को बरकरार रखा कि जिन स्कूलों में याचिकाकर्ता कार्यरत थे, वे योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं थे, इसलिए गुरुजी के रूप में उनकी नियुक्ति अमान्य थी।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुरुजी के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की अनुमति देने वाला कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने की अवधि के लिए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया, तथा इस बात पर जोर दिया कि कलेक्टर के पहले के आदेश के इस हिस्से को कभी चुनौती नहीं दी गई या पलटा नहीं गया।

    जस्टिस द्विवेदी ने कहा,

    "मेरा मानना ​​है कि जिन विद्यालयों में याचिकाकर्ता गुरुजी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, वे योजना के तहत उल्लिखित आवश्यक प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित नहीं पाए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वैध नियुक्ति नहीं कही जा सकती है और इसलिए, यदि कोई मानदेय है तो उसे भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि, याचिकाकर्ताओं द्वारा उस अवधि के लिए कर्तव्यों का पालन किया गया है, जिसे कलेक्टर ने अपने आदेश में माना है और निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को मानदेय का भुगतान किया जाए, उक्त आदेश को कभी भी किसी प्राधिकारी द्वारा चुनौती नहीं दी गई और न ही उसे रद्द किया गया, इसलिए, मैं प्रतिवादी संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निपटारा कर रहा हूं और यदि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए कार्य की अवधि के लिए प्रचलित दर के अनुसार मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, तो उन्हें इसका भुगतान किया जाए।"

    उल्‍लेखनीय है कि उक्त योजना के तहत, गुरुजी नामित शिक्षक हैं, जिन्हें विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों को प्रारंभिक स्कूल की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। योजना के अनुसार 40 बच्चों के समूह पर एक शिक्षक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चों के समूह पर एक शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। यदि बच्चों की संख्या 50 से अधिक है तो एक अन्य गुरुजी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि शिक्षक-छात्र अनुपात कम रहे। शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) शिक्षक को 'गुरुजी' के रूप में नामित किया जाएगा और वह स्थानीय व्यक्ति होगा।

    न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर के 26 सितंबर, 2011 के आदेश में याचिकाकर्ताओं की सेवा को पहले ही मान्यता दी गई थी तथा मानदेय के भुगतान का आदेश दिया गया था, जिसे किसी उच्च अधिकारी ने खारिज नहीं किया था। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यदि मानदेय का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो उन्हें कोई और भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

    हाईकोर्ट ने रेखांकित किया, "यह कलेक्टर (प्रतिवादी संख्या 3) का भी कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके पूर्ववर्ती द्वारा 26.09.2011 को पारित आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं। यदि अनुपालन नहीं किया गया है, तो इसका अनुपालन करवाने के लिए सभी प्रयास करें और याचिकाकर्ताओं को भुगतान करें।"

    मामला उन विद्यालयों में गुरुजी के रूप में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की वैधता से संबंधित था, जिन्हें योजना के तहत औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी। योजना दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा सुनिश्चित करती है, और यह अनिवार्य करती है कि विद्यालयों को संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। गुरुजी को सेवा करने की अनुमति देने से पहले अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने कई वर्षों तक अपने कर्तव्यों का पालन किया है और पंचायत ने योजना के तहत उक्त विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पहले ही दे दिया है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को मानदेय का भुगतान न करने और उन्हें गुरुजी के पद से हटाने का कोई कारण नहीं है।

    प्रतिवादियों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां अमान्य हैं क्योंकि विद्यालयों को कभी मंजूरी नहीं दी गई थी, और याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक प्रशिक्षण नहीं लिया था।

    प्रतिवादियों ने 17 सितंबर, 2012 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल अनुमोदित स्कूल ही इस योजना के तहत काम कर सकते हैं और गैर-अनुमोदित स्कूलों में कार्यरत गुरुजी मानदेय सहित किसी भी लाभ के लिए अपात्र हैं।

    केस टाइटलः बिहारी लाल शाह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    साइटेशन: रिट पीटिशन नंबर 19551/2012

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