धारा 125 CrPC का उद्देश्य दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार करने वाले निष्क्रिय लोगों की सेना बनाना नहीं: एमपी हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Oct 2024 1:14 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का प्रावधान कानून निर्माताओं द्वारा निष्क्रिय या निष्क्रिय लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं बनाया गया, जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार कर रहे हों।
जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने याचिकाकर्ता की पोस्ट ग्रेजुएट पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि को कम करते हुए कहा,
"यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि योग्य और सुयोग्य महिला को अपने भरण-पोषण के लिए हमेशा अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है।"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम है, क्योंकि उसके पास एम.कॉम. की डिग्री है। साथ ही वह फिल्म उद्योग में काम करती है। वर्तमान में एक डांस क्लास चलाती है। न्यायालय ने शुरू में कहा कि शैक्षणिक योग्यता रखने से पत्नी को भरण-पोषण प्राप्त करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह लाभकारी रोजगार में नहीं है।
यह भी कहा कि प्रतिवादी ने अतीत में काम किया और अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार वह आय अर्जित कर सकती है। इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि 25,000 प्रति माह के शुरुआती भरण-पोषण अवार्ड को अधिक माना गया। उसकी कुछ आय अर्जित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे घटाकर 20,000 प्रति माह कर दिया गया।
न्यायालय ने बेटी को वयस्क होने तक दिए जाने वाले 15,000 प्रति माह का अवार्ड भी बरकरार रखा।
याचिकाकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 19(4) के तहत पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि फैमिली कोर्ट के भरण-पोषण के आदेश ने उसे काफी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अपने पिता और भाई का भरण-पोषण कर रहा है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता HDFC बैंक में सीनियर मैनेजर अपने परिवार का भरण-पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम है। इसने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान स्वीकार किया कि उसके पास मुंबई में एक आवास और एक मोटी एफडी सहित कई संपत्तियां हैं।
केस टाइटल: ए बनाम एन और अन्य