बैंकर को चोर कहने पर पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Praveen Mishra

20 March 2024 4:34 PM IST

  • बैंकर को चोर कहने पर पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

    यह देखते हुए कि विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

    जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि गवाहों के बयानों में पूर्व सहकारी मंत्री द्वारा पन्ना सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नग्याच को सार्वजनिक सभा में 'चोर' के रूप में संबोधित करने का उल्लेख है। अदालत ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त आधार प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि मंत्री द्वारा कथित रूप से की गई टिप्पणी ने जनता की नज़र में अध्यक्ष की छवि को कम किया।

    " मेरी राय है कि शिकायत में, शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं और बयान में, गवाहों ने यह भी कहा है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ एक सार्वजनिक बैठक में आरोप लगाया है कि उसे 'चोर' के रूप में संबोधित किया गया है, जो अन्यथा सार्वजनिक रूप से उसकी छवि को कम करता है ", जबलपुर में बैठी पीठ ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करने की आवश्यकता क्यों है।

    भाजपा के वरिष्ठ नेता बिसेन 2008 से 2023 तक बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य रहे।

    2014 में, श्री नागायाच द्वारा श्री बिसेन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत अपराध के लिए धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपों के अनुसार, बिसेन ने एक अन्य मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ पन्ना का दौरा किया और सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नागायाच को 'चोर' कहकर उनकी प्रतिष्ठा को कम किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह कथित घटना के समय याचिकाकर्ता के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक संगठन के नेता थे। नगायाच के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि अपमानजनक टिप्पणी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अकेले कथित टिप्पणी करने की दलील आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध नहीं होगी। शिकायत में कथित बयान दिए जाने की तारीख, महीना और साल जैसे विवरण का अभाव है। दायर की गई शिकायत में दुर्भावनापूर्ण इरादों की बू आती है क्योंकि शिकायतकर्ता खुद सहकारी बैंक से संबंधित गबन विवाद में उलझा हुआ था, जिसके वह प्रभारी थे, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था। चूंकि इस तरह के आरोपों के आधार पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, इसलिए उन्होंने मंत्री के खिलाफ दुर्भावना रखी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया।

    बिसेन के वकील ने कहा कि पेश किए गए दस्तावेजों से याचिकाकर्ता मंत्री के प्रति शिकायतकर्ता की दुश्मनी के कारणों का संकेत मिलता है। वकील ने कहा कि साथ ही, एक मौखिक बयान को छोड़कर, किसी भी अखबार की कतरन नहीं की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया हो कि पूर्व मंत्री द्वारा नागायाच के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी की गई थी।

    बदले में, नागायाच के वकील ने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अस्तित्व स्वचालित रूप से शिकायतकर्ता के दुर्भावनापूर्ण इरादों की ओर इशारा नहीं करता है।

    एक अन्य नोट पर, सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार, सागर डिवीजन ने आरबीआई से परामर्श किए बिना नागायाच और अन्य निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया था, उक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। जब राज्य ने शीर्ष अदालत में अपील की, तो सिविल अपील में एक डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश राज्य पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए निदेशक मंडल की बहाली का आदेश दिया।

    तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, यह देखते हुए कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग हाईकोर्ट द्वारा केवल संयम से किया जा सकता है।

    2019 में, हाईकोर्ट ने केस नंबर S.C.P.P.M. 47/2018 में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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