मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में व्यक्ति की बिना शर्त माफी स्वीकार की, उसे देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

5 Dec 2024 12:48 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में व्यक्ति की बिना शर्त माफी स्वीकार की, उसे देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (2 दिसंबर) को एक व्यक्ति के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही बंद करते हुए उसे संबलगढ़ में देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने अपने आदेश में व्यक्ति के हलफनामे में दिए गए तर्क पर गौर किया कि वह कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसने केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।

    व्यक्ति ने कहा था कि उसके पास औपचारिक कानूनी शिक्षा नहीं है और उसे कानूनी प्रक्रिया का सीमित ज्ञान है तथा वह अदालती कार्यवाही की मर्यादा और आवश्यकता से अपरिचित है। प्रतिवादी ने अपने आचरण पर "खेद और पश्चाताप" व्यक्त किया और बिना शर्त माफी मांगी तथा भविष्य में सावधान रहने का वचन दिया। व्यक्ति ने समाज सेवा करने की भी इच्छा जताई।

    इसके बाद न्यायालय ने कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पश्चाताप और क्षमा याचना को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादी द्वारा दी गई क्षमा याचना तथा वचन को स्वीकार करते हैं। हालांकि, आचरण को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी संबलगढ़, जिला-मुरैना के क्षेत्र में देशी प्रजाति के 50 पेड़ लगाएगा। ये पेड़ देशी प्रकृति के होंगे तथा इनकी ऊंचाई कम से कम 4 फीट होगी। पेड़ों को उपमंडल अधिकारी (वन), संबलगढ़, जिला मुरैना के निर्देशन में लगाया जाएगा। पेड़ों को एक महीने की अवधि के भीतर लगाया जाना चाहिए।"

    अवमानना ​​का मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, संबलगढ़, जिला मुरैना द्वारा संदर्भित किया गया था। प्रतिवादी के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गीत), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए दंड) के तहत संबलगढ़ न्यायालय में लंबित है।

    हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को उक्त निर्देश का अनुपालन करने के उद्देश्य से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, संबलगढ़, जिला मुरैना की अदालत में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा, “जिस क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे, उसका निर्णय उप प्रभागीय अधिकारी (वन), संबलगढ़, जिला मुरैना द्वारा किया जाएगा।”

    केस टाइटल: संदर्भ बनाम श्री राहुल साहू, अवमानना ​​याचिका आपराधिक संख्या 24/2024

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