प्रार्थना के अभाव में वर्गीकरण के लिए राहत नहीं दे सकते, जब दावा नियमितीकरण के लिए है: औद्योगिक विवाद मामले में एमपी हाईकोर्ट

Praveen Mishra

30 Oct 2024 3:34 PM IST

  • प्रार्थना के अभाव में वर्गीकरण के लिए राहत नहीं दे सकते, जब दावा नियमितीकरण के लिए है: औद्योगिक विवाद मामले में एमपी हाईकोर्ट

    औद्योगिक न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा कि नियमितीकरण के दावे में, औद्योगिक न्यायालय को वर्गीकरण के लिए राहत नहीं देनी चाहिए थी, जिसके लिए कामगार द्वारा प्रार्थना नहीं की गई थी।

    ऐसा करते हुए, अदालत ने नियमितीकरण और वर्गीकरण के बीच "बुनियादी अंतर" को दोहराया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए जिसमें कहा गया था कि एक वर्गीकृत कर्मचारी बिना किसी वेतन वृद्धि के केवल न्यूनतम मूल वेतन का हकदार है।

    जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि, मामले को वर्गीकरण के लिए कभी भी कोशिश नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को आश्चर्यचकित और राहत मिली है जिसके लिए औद्योगिक न्यायालय द्वारा कभी प्रार्थना नहीं की गई थी।

    याचिकाकर्ता कामगार ने मप्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 61 के साथ पठित धारा 31 के तहत एक आवेदन दायर किया था और नियमितीकरण के लिए प्रार्थना की थी न कि वर्गीकरण के लिए। लेबर कोर्ट ने कामगार द्वारा अपने दावे में दावा की गई राहत यानी नियमितीकरण के आलोक में मामले की सुनवाई की थी। हालांकि, औद्योगिक न्यायालय की भोपाल पीठ ने अपील पर फैसला करते हुए कहा कि कामगार "नियमित मूल वेतनमान और बकाया के साथ वर्गीकरण के लिए हकदार है"।

    हाईकोर्ट ने कहा कि मामला कभी वर्गीकरण के लिए दायर नहीं किया गया था और औद्योगिक न्यायालय को वह राहत नहीं देनी चाहिए थी जिसकी कामगार ने कभी प्रार्थना नहीं की थी। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि नियमितीकरण और वर्गीकरण के बीच एक बुनियादी अंतर है।

    अदालत ने कहा "इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि वर्गीकरण के दावे के अभाव में, औद्योगिक न्यायालय को वर्गीकरण की राहत नहीं देनी चाहिए थी,"

    राम नरेश रावत बनाम अश्विनी राय और अन्य (2017) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए जिसमें यह देखा गया था कि एक वर्गीकृत कर्मचारी बिना किसी वेतन वृद्धि के केवल न्यूनतम मूल वेतन का हकदार है, जस्टिस अहलूवालिया ने वर्तमान मामले में निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक न्यायालय द्वारा बकाया के साथ नियमित वेतनमान देने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णय के विपरीत था।

    इसलिए, अदालत ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को लेबर कोर्ट, बैतूल में वापस भेज दिया।

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