[Immoral Traffic Act] वेश्यावृत्ति के लिए लड़की की 'खरीद' के लिए कथित तौर पर पैसे देने पर आरोप तय करने के लिए 'गंभीर संदेह' पर्याप्त: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Praveen Mishra

23 March 2024 5:57 PM IST

  • [Immoral Traffic Act] वेश्यावृत्ति के लिए लड़की की खरीद के लिए कथित तौर पर पैसे देने पर आरोप तय करने के लिए गंभीर संदेह पर्याप्त: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि कुछ अपराध करने वाले व्यक्ति के बारे में गंभीर संदेह ट्रायल कोर्ट के लिए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ चुनौती देने पर विचार कर रहा था।

    एमई शिवलिंगमूर्ति बनाम सीबीआई, बेंगलुरु, (2020) 2 एससीसी 768 और राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव चरण बंसल, (2020) 2 एससीसी 290 पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जो जेएमएफसी, जबलपुर के आदेश के खिलाफ हस्तक्षेप करता हो, जिसमें 1956 अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया गया था। उक्त आदेश से उत्पन्न एक आपराधिक पुनरीक्षण को भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर ने 2021 में खारिज कर दिया था।

    जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने कहा कि इसमें शामिल विवादास्पद बिंदु यह था कि क्या एक ग्राहक, जिसने एक लड़की की 'खरीद' के लिए पैसे का भुगतान किया था, उसे अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 6 के तहत दंडित किया जा सकता है या नहीं।

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशिष्ट आरोप है कि लड़की को आवेदक द्वारा वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदा गया था, इस तथ्य के साथ कि नमन लड्ढा (सुप्रा) के मामले में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह मामला नमन लड्ढा के मामले के तथ्यों से अलग है", अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने नमन लड्ढा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में अनुपात पर भरोसा किया था।

    नमन लड्ढा मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति ने ग्राहक के रूप में यौनकर्मियों के घर जाने के कारण वेश्यावृत्ति के लिए किसी महिला की 'खरीद' की है।

    दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता ने एक्स बनाम केरल राज्य, 2023 लाइव लॉ (केर) 766 का भी उल्लेख किया था। कोर्ट ने आश्चर्य के साथ कहा कि केरल हाईकोर्ट का उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं था। इस मामले में, यह माना गया कि वेश्यालय के घर में एक 'उपभोक्ता' को भी वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों की 'खरीद' के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 के तहत उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

    "खरीद का मतलब अनिवार्य रूप से कुछ प्राप्त करना या प्राप्त करना होगा। यदि 'खरीद' शब्द को उस संदर्भ के आलोक में माना जाता है जिसमें इसे 1956 के अधिनियम में बनाया गया है, तो यह माना जाना चाहिए कि यहां तक कि जो ग्राहक मौके से पाया गया था, वह 1956 अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है ", जबलपुर में बैठी पीठ ने 2023 में केरल हाईकोर्ट के फैसले के अंश को फिर से प्रस्तुत किया।

    अधिनियम की धारा 6 और आरोप पत्र में इसे शामिल करने के बारे में, जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि क्या लड़की की हिरासत परिसर में जहां वेश्यावृत्ति की गई है, उसकी सहमति से थी या नहीं, और क्या किसी व्यक्ति को खरीदने का कार्य 1956 अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए उकसाने के बराबर होगा या नहीं, साक्ष्य दर्ज करने के बाद मुकदमे में निर्धारित किया जा सकता है।

    “एक व्यक्ति को एक कमरे में रखकर हिरासत में लिया गया था जिसका उपयोग वेश्यालय के रूप में किया जा रहा था और आवेदक ने पैसे का भुगतान करके उक्त व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीद लिया है। यहां तक कि घर के मालिक पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है।

    हाईकोर्ट द्वारा उद्धृत एमई शिवलिंगमूर्ति में , यह माना गया था कि अभियुक्त के बचाव को उस स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए जब अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 227 के तहत बरी होने की मांग करता है। इसी तरह, शिव चरण बंसल मामले में, शीर्ष अदालत ने यह नोट किया था कि यदि कोर्ट के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, तो कोर्ट आरोप तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगी।

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