समाज को 'विवाद-मुक्त' बनाने के लिए राज्य को विवाद निपटान योजना लागू करनी चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

Praveen Mishra

14 Aug 2025 5:22 PM IST

  • समाज को विवाद-मुक्त बनाने के लिए राज्य को विवाद निपटान योजना लागू करनी चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

    सार्वजनिक भूमि के कथित अतिक्रमण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विवाद समाधान योजना, समाधान अपके द्वार को संस्थागत रूप देने का सुझाव दिया, जो पहले अदालत द्वारा शुरू की गई थी, जिसका परिणाम भूमि राजस्व मामलों को कम करके प्राप्त हुआ था

    इस तरह की पहल करते हुए अदालत ने कहा कि अंतिम छोर तक कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा और समाज को "मुकदमेबाजी मुक्त" बनाया जाएगा।

    अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकारी भूमि को 'भूमि हड़पने वालों' के हाथों में जाने से बचाने का जिक्र किया गया था।

    जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने कहा,"राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संदर्भित कुछ कदमों से संकेत मिलता है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और शुरुआत में ही विवादों के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे पहले इस न्यायालय ने एक अभियान "समाधान आपके द्वार" चलाकर संबोधित किया था। उक्त योजना को बहुत सफलता मिली और भूमि राजस्व, पुलिस मामलों, बिजली के मामलों और वन संबंधी मामलों आदि के बारे में गांवों में मौजूद छोटे विवादों में कमी आई। राज्य सरकार को अंतिम मील कवरेज को कवर करने और समाज को "मुकदमेबाजी मुक्त" बनाने के लिए ऐसी योजना को संस्थागत बनाने के लिए पहल करनी चाहिए।

    जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी व्यक्तियों ने राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर ग्वालियर जिले के मोरार गांव में 4 बीघा और 1 बिस्वा सरकारी जमीन हड़पने का प्रयास किया।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि निजी प्रतिवादी ने पहले एक दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें राज्य अनुपस्थित रहा, जिसके परिणामस्वरूप वादी के पक्ष में आंशिक डिक्री हुई। उन्होंने कथित जमीन हड़पने की सीबीआई जांच और सरकार को जमीन वापस देने की मांग की।

    शुरुआत में, खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं, राज्य सरकार के साथ, पहले के दीवानी मुकदमों में एकपक्षीय रहे हैं।

    अदालत ने इससे पहले प्रधान सचिव (राजस्व) और प्रधान सचिव (कानून) और भूमि रिकॉर्ड आयुक्त को संयुक्त रूप से अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था ताकि अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि की पुनरावृत्ति, सरकारी अधिकारियों और भूमि कब्जाने वालों के बीच मिलीभगत को रोकने और लोक अभियोजकों और राजस्व अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक रोडमैप पेश किया जा सके।

    प्रधान सचिव (राजस्व) ने 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया कि सभी पुराने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम चल रहा है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रोन मैपिंग तकनीक को भूमि जोत के सटीक स्थान और सीमा को निर्धारित करने के लिए चुना गया था।

    उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार और उप-मंडल अधिकारियों सहित समर्पित राजस्व अधिकारियों को नियमित आधार पर राजस्व विवादों के निपटारे के लिए विशेष रूप से तैनात किया जा रहा है।

    अदालत को राज्य द्वारा 'स्वचालित उत्परिवर्तन' प्रणाली अपनाने से अवगत कराया गया, जिसके तहत किसी भी पंजीकृत बिक्री लेनदेन को तुरंत राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है। यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो म्यूटेशन प्रक्रिया सात दिनों के भीतर पूरी हो जाती है।

    प्रमुख सचिव (राजस्व) के अनुसार, ये उपाय, अंतिम-मील डिजिटलीकरण प्रयासों के साथ, राज्य की भूमि की रक्षा करने और विवादों को तुरंत हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

    प्रधान सचिव (विधि) ने जिला और हाईकोर्ट स्तरों पर विधि अधिकारियों को कवर करते हुए विधि विभाग के कामकाज में सुधार के लिए तैयार किए जा रहे कदमों को रेखांकित किया।

    उन्होंने उन मामलों पर चिंताओं को संबोधित किया जहां सरकारी अभियोजक या अतिरिक्त सरकारी अभियोजक अनुपस्थित रहे, प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि अपील दायर करने में देरी को कम करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक प्रणाली पर विचार किया जा रहा है।

    अदालत को आगे सूचित किया गया कि देरी से फाइलिंग पर अंकुश लगाने और कानूनी अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए राज्य विधान नीति, 2018 में संशोधन विचाराधीन थे।

    अदालत ने कहा कि उपायों ने सरकारी भूमि की सुरक्षा और विवादों को जल्दी हल करने की दिशा में सक्रिय कदमों का संकेत दिया।

    इसने राज्य को इन उपायों को रेखांकित करते हुए हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे सार्वजनिक कल्याण के लिए आगे विचार-विमर्श हो सके।

    मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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