शहर को 'धार्मिक' बताकर बूचड़खाने की अनुमति न देना 'पूरी तरह अस्वीकार्य': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
24 Dec 2024 3:09 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी शहर को धार्मिक होने के आधार पर बूचड़खाना स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वर्तमान मामला मंदसौर शहर से संबंधित है।
जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना, जिसमें 100 मीटर के दायरे को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, का अर्थ यह नहीं है कि पूरे शहर को पवित्र माना जाना चाहिए।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने मंदसौर की नगर परिषद को याचिकाकर्ता साबिर हुसैन को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें भैंसों का वध करने और मांस का व्यापार करने के लिए मंदसौर शहर में बूचड़खाना स्थापित करने की अनुमति मांगी गई थी।
न्यायालय ने यह आदेश मुख्य नगर अधिकारी, नगर परिषद, मंदसौर के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें इस आधार पर एनओसी देने से इनकार कर दिया गया था कि मंदसौर एक पवित्र शहर है।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
शुरू में, न्यायालय ने पाया कि विवादित आदेश में प्रतिवादी संख्या 3 का यह तर्क नहीं दिया गया कि 1961 अधिनियम की धारा 264 के तहत बूचड़खाना स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि स्थान की पहचान करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 अपना रुख नहीं बदल सकता और यह तर्क नहीं दे सकता कि बूचड़खाना स्थापित करना उसके लिए बाध्यता नहीं है।
इसके अलावा, न्यायालय ने यह तर्क भी पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया कि मंदसौर एक धार्मिक शहर है और इसलिए बूचड़खाना स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि न्यायालय ने इस प्रकार कहा,
“यह मुद्दा विशिष्ट कानूनी प्रावधानों द्वारा विनियमित है और यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा 09.12.2011 को जारी की गई अधिसूचना में भी केवल 100 मीटर के दायरे को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। केवल ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए पूरे शहर को पवित्र क्षेत्र नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिटर्न में लिया गया रुख स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिटर्न में भरोसा की गई पुलिस अधिकारियों की सिफारिश भी नजरअंदाज किए जाने योग्य है, क्योंकि पहले तो यह विवादित आदेश में दिया गया कारण नहीं था और दूसरे, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के आधार पर था, न कि नगर पालिका अधिनियम के किसी प्रावधान पर विचार करने के आधार पर। प्रतिवादी संख्या 3 ऐसी सिफारिशों से बाध्य नहीं है और अधिनियम, 1961 के तहत उसे दी गई शक्ति का प्रयोग न करने के लिए उन पर भरोसा भी नहीं कर सकता है।"
इस पृष्ठभूमि में, यह देखते हुए कि चूंकि बूचड़खाने की स्थापना के लिए स्थान तय करने की प्रक्रिया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी है और जो राज्य सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है, अदालत ने प्राधिकरण को याचिकाकर्ता को बूचड़खाना स्थापित करने के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा अन्य लागू कानूनों, यदि कोई हो, के तहत सहमति लेने के बाद ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी तथा उक्त बूचड़खाने में पशुओं का वध अनुमेय होगा, लेकिन उक्त अधिनियमों तथा अन्य लागू कानूनों के तहत सहमति के बिना नहीं।
इसके मद्देनजर, याचिका को अनुमति दी गई।
केस टाइटलः साबिर हुसैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य