सिर्फ़ आपराधिक इतिहास के आधार पर संगठित अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि इसके लिए ज़रूरी शर्तें पूरी न हों: एमी हाईकोर्ट
Shahadat
3 Aug 2026 10:09 AM IST

एक आरोपी को ज़मानत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत 'ऑर्गनाइज़्ड क्राइम' (संगठित अपराध) का आरोप लगाने के लिए सिर्फ़ आपराधिक इतिहास का होना काफ़ी नहीं है, जब तक कि इस प्रावधान के लिए ज़रूरी कानूनी शर्तें शुरुआती तौर पर (prima facie) साबित न हो जाएं। [2026 LiveLaw (MP) 307]
यह देखते हुए कि इस प्रावधान का इस्तेमाल अक्सर बिना यह जांचे किया गया कि क्या इसके लिए ज़रूरी बुनियादी शर्तें शुरुआती तौर पर पूरी होती हैं, जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने साफ़ किया:
"ऐसे कई मामलों में यह प्रावधान सिर्फ़ इसलिए जोड़ा गया, क्योंकि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि, सिर्फ़ आपराधिक इतिहास होने से ही BNS की धारा 111 लागू करना सही नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि इसमें बताए गए अपराध के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी न हों।"
ज़मानत के लिए एक दूसरी अर्ज़ी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आवेदक 15 दिसंबर, 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर BNS की धारा 111 (संगठित अपराध), धारा 109 (हत्या की कोशिश) और धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुँचाना) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत आरोप हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब वह अपने दोस्त के साथ था तो आवेदक ने 2 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उन्हें रोका और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दूसरे आरोपी ने देसी पिस्तौल से गोली चलाई, जो शिकायतकर्ता के पेट में लगी, जिससे उसे गोली लगने से चोट आई।
आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि कथित अपराध को अंजाम देने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। यह दावा किया गया कि गोली लगने से हुई चोट दूसरे आरोपी की वजह से लगी थी, जबकि आवेदक के पास कोई हथियार नहीं था। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि संगठित अपराध के लिए BNS की धारा 111 का इस्तेमाल बिना ज़रूरी कानूनी शर्तों को पूरा किए किया गया।
आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस अधीक्षक ने BNS की धारा 111 का इस्तेमाल बिना किसी शुरुआती सबूत के किया, जो इसे साबित कर सके। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक और सह-आरोपियों के आपराधिक इतिहास से पता चलता है कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक अपराध किए हैं और इसलिए BNS की धारा 111 के प्रावधान लागू होते हैं।
अभियोजन पक्ष के आरोपों को सच मानते हुए भी अदालत ने पाया कि आरोपों से यह साबित नहीं होता कि उनके काम इस धारा के तहत "लगातार गैर-कानूनी गतिविधि" का हिस्सा थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कथित काम आवेदक या सह-आरोपियों द्वारा किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से नहीं किए गए।
बेंच ने आगे कहा:
"यह आदेश मुख्य रूप से केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर दिया गया, जिसमें BNS की धारा 111 में शामिल कानूनी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए यह स्पष्ट है कि 01.07.2024 से BNS की धारा 111 लागू होने के बाद आवेदक और सह-आरोपियों द्वारा "संगठित अपराध" का कोई भी अपराध नहीं किया गया"।
अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच करते हुए पाया कि आवेदक के खिलाफ BNS की धारा 111 की कोई भी ज़रूरी शर्त 'प्रथम दृष्टया' (Prima Facie) पूरी नहीं होती है और इसलिए BNS की धारा 111 को जोड़ना "पूरी तरह से अनुचित" था।
इसलिए बेंच ने आवेदन स्वीकार कर लिया और आवेदक को ज़मानत दी।
Case Title: Tanmay v State of Madhya Pradesh, M.Cr.C.No.32864/2026


