कृषि जोत पर सीमा अधिनियम | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को 14 साल पुराने मामले पर फैसला करने का निर्देश दिया
Shahadat
9 May 2026 10:25 AM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेटलमेंट कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे एमपी कृषि जोत पर सीमा अधिनियम, 1960 के तहत कृषि सीमा तय करने से जुड़े 14 साल पुराने मामले का निपटारा तेज़ी से करें।
ऐसा करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह की कार्यवाही का लंबे समय तक लंबित रहना रिमांड के मूल मकसद को ही खत्म कर देता है और संबंधित पक्षों को बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने टिप्पणी की:
"दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद इस कोर्ट ने पाया कि राजस्व बोर्ड ने 10.07.2012 को ही इस मामले को वापस भेज दिया था (रिमांड कर दिया था)। साथ में यह खास शर्त भी रखी थी कि इसे चार महीने के अंदर निपटा दिया जाए। यह बात मानी हुई है कि यह कार्यवाही अभी भी सक्षम अथॉरिटी के सामने विचार के लिए लंबित है। इस तरह की कार्यवाही का बहुत लंबे समय तक लंबित रहना रिमांड के मूल मकसद को ही खत्म कर देता है और संबंधित पक्षों को बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।"
इस मामले में स्वर्गीय शाहजीराव आंग्रे के कानूनी वारिस शामिल थे। यह मामला 10 जुलाई, 2012 के राजस्व बोर्ड के उस आदेश के बाद से ही लंबित है, जिसमें राज्य सरकार की अपील और पुनर्विचार याचिका के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा गया।
सेटलमेंट कमिश्नर के 21 नवंबर, 2010 के मूल आदेश में यह माना गया कि विवादित ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा गैर-कृषि ज़मीन है और बाकी बची कृषि ज़मीन कानूनी सीमा के अंदर ही आती है।
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि रिमांड के बाद से 14 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 2012 में राजस्व बोर्ड द्वारा चार महीने के अंदर मामले को निपटाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद, यह कार्यवाही अभी भी बिना किसी फैसले के लंबित है।
कोर्ट ने कहा:
"इस तरह की अत्यधिक, बिना किसी स्पष्टीकरण के और अनुचित देरी के कारण याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह उनके 'शीघ्र न्याय के बहुमूल्य अधिकार' से वंचित करने जैसा है।"
कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह की लंबी देरी रिमांड के मकसद को ही खत्म कर देती है और संबंधित पक्षों को बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
अतः, विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना पीठ ने निर्देश दिया,
"वर्तमान याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि निपटारा आयुक्त/प्रतिवादी नंबर 2, वापस भेजी गई कार्यवाही को तत्काल अपने हाथ में लें और सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कानून के पूर्णतः अनुरूप, यथाशीघ्र—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर—उस पर निर्णय दें।"
इस प्रकार, याचिका का निपटारा कर दिया गया।
Case Title: Smt Jyotsana Raja Angre v State of Madhya Pradesh, WP-15776-2026

