वाद-पत्र कौन सी परिस्थितियों में ख़ारिज किया जा सकता है?

Idris Mohammad

15 Aug 2021 3:30 AM GMT

  • वाद-पत्र कौन सी परिस्थितियों में ख़ारिज किया जा सकता है?

    किसी भी सिविल दावे को दायर करने का औपचारिक चरण वाद-पत्र पेश करना होता है और इसी के साथ सिविल कानून के तहत सारी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। सीपीसी की धारा 26 के अनुसार कोई भी दावा वाद-पत्र के पेश करने से दाखिल किया जायेगा। सीपीसी के अंतर्गत "वाद-पत्र" शब्द को कही भी परिभाषित नहीं किया गया है।

    किन्तु इसे दावे का वर्ण या एक दस्तावेज, जिसकी प्रस्तुति के द्वारा मुकदमा स्थापित किया जाता है, कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य उन आधारों को बताना है जिन पर वादी द्वारा न्यायालय की सहायता मांगी गई है। यह वादी द्वारा दायर किया दस्तावेज़ है जिसमे वादी अपने अधिकारों के हनन से सम्बन्धी या अधिकारों के माँग सम्बन्धी प्रार्थना प्रतिवादी के खिलाफ करता है।

    वाद-पत्र किन परिस्थितियों में ख़ारिज किया जा सकता है?

    न्यायिक समय कीमती है और इसे यथासंभव कुशल तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए। दिखावटी मुकदमे एक ऐसा खतरा है जो न केवल अदालतों का समय बर्बाद करता है, बल्कि ऐसे मुकदमों में प्रतिवादी के रूप में शामिल पक्षों को अनुचित पूर्वाग्रह और नुकसान भी पहुंचाता है, जिससे न्याय की हार होती है।

    इस तरह के खतरे से निपटने के लिए, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत पक्षकारों को एक स्वतंत्र और विशेष उपाय का विकल्प प्रदान करता है, सशक्तिकरण अदालतों को सबूतों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़े बिना, और पेश किए गए सबूतों के आधार पर मुकदमे का संचालन करने के लिए दहलीज पर एक मुकदमे को सरसरी तौर पर खारिज करने के लिए, अगर यह संतुष्ट है कि इस प्रावधान में निहित किसी भी आधार पर कार्रवाई को समाप्त किया जाना चाहिए।

    अदालत को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि मुकदमा स्थापित होने से पहले, वादपत्र का उचित रूप से निरीक्षण कर, यह तय किया जाना चाहिए कि क्या इसे वापस किया जाना चाहिए, या खारिज कर दिया जाना चाहिए और बर्खास्तगी के आधार को तय करना चाहिए।

    विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए यह अदालत का दायित्व है कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 में उन स्थितियों का वर्णन किया गया है जहां वादी को खारिज किया जाना चाहिए।

    अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी [1986 Supp SCC 315], के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह राय कायम कि आदेश 7 नियम 11 के तहत ऐसी शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमेबाजी, जो अर्थहीन है, और निष्फल साबित होने योग्य है, को अदालतों के समय बर्बाद करने और प्रतिवादी को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    अभिवचन के नियम यह मानते हैं कि एक वादपत्र में भौतिक तथ्य होने चाहिए। जब समग्र रूप से पढ़ा गया वाद-पत्र कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाले भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं करता है, जिसे एक दीवानी अदालत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, तो इसे सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार खारिज किया जा सकता है। [चर्च ऑफ़ नार्थ इंडिया बनाम लवाजी भाई रतनजी भाई, (2005) 10 SCC 760]

    वाद-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ है जिनका पालन जरुरी है। जब वादपत्र दो प्रतियों में दायर नहीं की गई है और जहां वादी ने नियम 9 के तहत प्रतिवादी पर वाद-पत्र की तामील के संबंध में प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो आदेश 7 नियम 11 के तहत, यदि नियम 11 (ई) के अनुसार कोई दोष है या नियम 11 (एफ) में निर्दिष्ट गैर-अनुपालन है, तो अदालत को दोषों को सुधारने का अवसर देना चाहिए और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो अदालत के पास वादपत्र को खारिज करने की स्वतंत्रता या अधिकार होगा। [सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, (2003) 1 SCC 49]

    राधाकिशन बनाम वाली मोहम्मद [AIR 1956 Hyd. 133] के मामले में, अदालत ने वरिष्ठ दीवानी अदालत द्वारा वादपत्र को अस्वीकार करने की अनुमति दी क्योंकि जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर वादपत्र पर मौजूद थे, वह संस्था का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, बल्कि कोई और था। अदालत ने 7 दिनों के भीतर त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति दी, लेकिन चूंकि वादी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।

    अरिवंदनम बनाम टी.वी. सत्यपाल[(1997) 4 SCC 467] के मामले में, अदालत ने माना कि वाद-पत्र के इरादे को उसके शब्दों से समझा जाना चाहिए। यदि वाद उग्र है और अदालत का मानना है कि इसे प्रतिवादी को परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया है और इसमें योग्यता की कमी है, तो यह अस्वीकृति के लिए एक वैध आधार हो सकता है।

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, श्रीहरि हनुमानदास तोता बनाम हेमंत विट्ठल कामत, [LL 2021 SC 364], के मामले में आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है:

    (i) एक वादपत्र को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, केवल वादपत्र में दिए गए कथनों को संदर्भित करना होगा;

    (ii) प्रतिवादी द्वारा वाद में किए गए बचाव पर आवेदन के गुण-दोष का निर्णय करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए;

    (iii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वाद Res Judicata (निर्णय न्यायोचित सिद्धांत) द्वारा प्रतिबंधित है, यह आवश्यक है कि (a) 'पिछला मुकदमा' निर्णित किया गया हो, (b) बाद के मुकदमे और पूर्व के मुकदमे में काफी हद तक के विवाद्य-विषय समान हो; (c) पूर्व मुकदमा समान पक्षकारों के बीच था या उन पक्षकारों के बीच जिनके माध्यम से वे दावा करते हैं तथा एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा किया गया हो; तथा (d) कि इन मुद्दों का न्यायनिर्णयन किया गया और अंतत: बाद के मुकदमे की सुनवाई के लिए सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया गया; तथा

    (iv) चूंकि 'निर्णय न्यायोचित' की याचिका के निर्णय के लिए 'पिछले मुकदमे' के दलीलों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसी याचिका आदेश 7 नियम 11 (डी) के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल वाद के कथनों का अवलोकन करना होगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने लिवरपूल एंड लंदन एसपी और आई एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम.वी. सी सक्सेस, [(2004) 9 SCC 512] के मामले में इस सिद्धान्त से सम्बंधित परिक्षण पर चर्चा करते हुआ कहा कि यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या वाद-पत्र कार्यावाही के कारण का खुलासा करता है अथवा नहीं।

    हालाँकि, ऐसा है या नहीं, यह वाद-पत्र के पढ़ने से ही पता चल जाना चाहिए, जिसके लिए वाद-पत्र में किए गए कथनों को पूरी तरह से सही माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वाद-पत्र को शब्दों को बिना किसी जोड़ या घटाव, जैसा वह वस्तु-स्थिति में है, वैसा ही समझा जाना चाहिए।

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिभास मोहन मुखर्जी बनाम हरि चरण बनर्जी [AIR 1961Cal 491 (FB)] के मामले में एक वादपत्र को न्यायालय द्वारा खारिज करने का आदेश अपने आप में एक डिक्री है और इसलिए उक्त आदेश/डिक्री अपील योग्य है अथवा नहीं, पर चर्चा की।

    कोर्ट ने देखा कि वादी द्वारा वाद-पत्र के पंजीकरण के बाद बची हुई कोर्ट-फीस का भुगतान करने में विफलता पर, न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (सी) और कोर्ट-फीस एक्ट के धारा 8 बी (3) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11(सी) के तहत वादपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। कोर्ट-फीस एक्ट की धारा 8-बी(3) के तहत मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 8-बी (3) के तहत पारित आदेश वाद खारिज करने का आदेश है। सार रूप में, आदेश वादपत्र की अस्वीकृति का एक आदेश है। चाहे कोर्ट फीस एक्ट की धारा 8-बी (3) के तहत वाद खारिज किया गया हो या फिर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 (सी) के तहत अस्वीकार किया गया हो, दोनों में से किसी भी मामले में कोई फैसला गुणदोष पर नहीं है। कोर्ट-फीस अधिनियम की धारा 8-बी (3) के तहत वाद को खारिज करने का आदेश, मूल रूप से, वादपत्र को अस्वीकार करने का एक आदेश है और इस तरह धारा 2 के अर्थ के भीतर एक डिक्री के बराबर है।

    अंततः यह निर्धारित किया गया कि न्यायालय द्वारा खारिज करने का आदेश अपने आप में एक डिक्री है और इसलिए उक्त आदेश/डिक्री अपील योग्य है।

    सुप्रीम कोर्ट ने आर के रोजा बनाम यू एस रायुडू और अन्य, [सिविल अपील सं. 5540 / 2016], के मामले में निर्धारित किया कि एक बार सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर करने के बाद, अदालत को सुनवाई के साथ आगे बढ़ने से पहले उसका निपटान करना होगा।

    मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का कोई मतलब या अर्थ नहीं है, अगर वादी को केवल दहलीज पर खारिज कर दिया जाना है। इसलिए, प्रतिवादी अपना लिखित बयान दाखिल करने से पहले अस्वीकृति के लिए आवेदन दायर करने का हकदार है।

    यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी उसके बाद अपना लिखित बयान दर्ज करने का हकदार है। लेकिन एक बार अस्वीकृति के लिए एक आवेदन दायर करने के बाद, अदालत को सुनवाई शुरू करने से पहले उसका निपटारा करना होगा।

    न्यायालय द्वारा एक मात्र शर्त को वर्णित करते हुए कहा कि केवल प्रतिबंध यह है कि अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में लगाए गए आरोपों के आधार पर या वाद-पत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन में आरोपों के आधार पर नहीं होना चाहिए। [आर के रोजा बनाम यू एस रायुडू और अन्य, सिविल अपील सं. 5540 / 2016]

    आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कालेपु पाला सुब्रह्मण्यम बनाम तिगुती वेंकट पेद्दीराजू और अन्य, [AIR 1971 AP 313] के मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने केवल कुल विवादों में से कुछ मदों के संबंध में वादपत्र को खारिज कर दिया, जिसके संबंध में यह विचार था कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था और वादी को अन्य मदों के संबंध में धारा 47, CPC, वाद के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।

    इस पर उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रावधान (आदेश 7 नियम 11) पूरे वादपत्र को खारिज करता है, न कि वादपत्र के किसी विशेष भाग को'। इसलिए मौजूदा मामले में कोर्ट को पूरी तरह से वाद खारिज कर देना चाहिए था।

    सुप्रीम कोर्ट ने रूप लाल साथी बनाम नछत्तर सिंह गिल, [1982 (3) SCC 487] के मामले में उपरोक्त प्रश्न का सामान जवाब दिया और निर्धारित किया कि वादपत्र के केवल एक भाग को ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि किसी कारण का खुलासा नहीं किया जाता है, तो वादपत्र को समग्र रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    ट्रायल कोर्ट को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादी के अर्थपूर्ण और औपचारिक रूप से पढ़ने पर यह वाद के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में प्रकट रूप से कष्टप्रद और गुणहीन है, तो उसे संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

    यह देखने के लिए कि उसमें उल्लिखित भूमि पूरी हो गई है। यदि चतुर प्रारूपण ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो संहिता के आदेश 10 के तहत पार्टी की जांच करके पहली सुनवाई में इसे शुरू में ही समाप्त करना होगा। [टी. अरिवंदनम बनाम टी. वी. सत्यपाल और अन्य, 1978 SCR (1) 742]

    Next Story