जानिए 2 या 2 से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) होने की स्थिति में मामले के ट्रायल पर क्या होता है असर?

SPARSH UPADHYAY

7 Aug 2020 5:15 AM GMT

  • जानिए 2 या 2 से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) होने की स्थिति में मामले के ट्रायल पर क्या होता है असर?

    यदि मृतक के पास मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) करने के कई अवसर थे, मतलब कि यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) मौजूद है, तो उन्हें सुसंगत (Consistent) होना चाहिए।

    मैक्सिम 'Nemo moriturus praesumitur mentire' मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) का आधार है, जिसका अर्थ है – "एक आदमी अपने निर्माता (भगवान) से अपने मुंह में झूठ लेकर नहीं मिलेगा।" मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) को 'Laterm Mortem' कहा जाता है, जिसका अर्थ है "मृत्यु से पहले के शब्द।"

    एक आपराधिक मामले में मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) को रिकॉर्ड करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) को रिकॉर्ड करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

    यदि एक उचित व्यक्ति द्वारा मरने की घोषणा/मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) सावधानी से दर्ज किया जाता है, तो मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की घोषणा अपना पूर्ण मूल्य बनाए रखती है।

    मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि ऐसा कथन इस तरह की परीस्थिति में दिया गया होता है, जब पार्टी/व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है और जब उसके लिए इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ के लिए हर मकसद ख़त्म हो जाता है, और ऐसे में आदमी केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है।

    इन सब के बावजूद, साक्ष्य के इस प्रकार को अदालत द्वारा दिए जाने वाले वजन पर विचार करने में बड़ी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि कई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो ऐसे कथन/बयान और उसकी सत्यता को प्रभावित कर सकती है।

    जिस स्थिति में एक व्यक्ति मृत्यु-शैया पर होता है, वह इतना गंभीर और निर्मल होता है और कानून में उसके बयान की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है। यह कारण है कि ऐसे बयान के लिए शपथ और क्रॉस-परीक्षा (प्रति-परिक्षण) की आवश्यकताओं को भी उपयोग में नहीं लिया जाता है।

    चूंकि अभियुक्त के पास जिरह की कोई शक्ति नहीं होती है, इसलिए अदालत द्वारा तमाम मामलों में यह जोर देकर कहा गया है कि मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) इस तरह का होना चाहिए कि इसकी सत्यता और शुद्धता में अदालत के पूर्ण विश्वास को प्रेरित किया जाए।

    अदालत को, हालांकि, यह देखने के लिए हमेशा चौकस रहना चाहिए कि मृतक का बयान या तो टालमटोल करने या कल्पना के उत्पाद के परिणामस्वरूप तो नहीं था। अदालत को यह भी तय करना होता है कि मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) देते वक़्त, मृतक होश में था और हमलावर को देखने और पहचानने का उसे अवसर था।

    गौरतलब है कि साक्ष्य विधि में मरने से पहले दिए गए बयान के महत्व के विषय में हम एक लेख में बात कर चुके हैं। मौजूदा लेख में हम उस लेख की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह जानेंगे कि आखिर उन मामलों में अदालतों को मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) को किस तरह से देखना चाहिए जहाँ 2 या 2 से अधिक ऐसे कथन रिकॉर्ड पर लाये जाएँ। तो चलिए इस लेख को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं।

    दो या दो से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration)

    मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है और चूँकि इसके तहत शपथ पर बयान नहीं दिया जा रहा है, जिससे इसकी सत्यता को जिरह द्वारा परखा जा सके, इसलिए न्यायालयों द्वारा उस कथन को सत्यता के रूप में स्वीकार करने से पहले बयान के लिए कड़ी से कड़ी जांच और सबसे करीबी जांच का प्रयास किया जाता है।

    रशीद बेग बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1974) 4 एससीसी 264, के मामले में मृतक के दो मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) दर्ज किये गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही कथनों को खारिज करते हुए कहा था कि जहां मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) संदेहास्पद है, उस पर बिना किसी पुष्ट प्रमाण के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

    वहीँ, राम मनोरथ बनाम यूपी राज्य, (1981) 2 एससीसी 654 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जहां मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) दुर्बलता/कमी से ग्रस्त है, तो उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

    अदालतों का सुसंगति (Consistency) पर रहता है जोर

    अमोल सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2005) 5 एससीसी 468 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मामला मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) की स्वीकार्यता के संबंध में था। उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह माना कि हालांकि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच अंतर नगण्य था।

    यह ध्यान दिया गया कि मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) पदार्थ में सुसंगत था (आरोपी व्यक्तियों द्वारा जटिलता से मृतक व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के अर्थ में) और इसलिए, ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता (ऐसा हाईकोर्ट ने माना)।

    हालाँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खोज के साथ सहमति नहीं जताई और उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए, न्यायालय ने यह आयोजित किया कि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) से सम्बंधित साक्ष्य की सराहना से संबंधित कानून अच्छी तरह से तय है। तदनुसार, यह मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) की बहुलता नहीं बल्कि उसपर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, यह अभियोजन के मामले में वजन जोड़ता है।

    यदि एक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) स्वैच्छिक, विश्वसनीय और फिट मानसिक स्थिति में दिया जाती है, तो उसपर बिना किसी पुष्टि के भरोसा किया जा सकता है। कथन, पूर्ण रूप से संगत (Consistent) होने चाहिए।

    यदि मृतक के पास मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) करने के कई अवसर थे, मतलब कि यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) मौजूद है, तो उन्हें सुसंगत (Consistent) होना चाहिए।

    हालांकि, अगर कुछ विसंगतियां मृत्युकालिक कथनों (Dying declarations) के बीच देखी जाती हैं, तो अदालत उन विसंगतियों की प्रकृति की जांच करती है, अर्थात् वे कितने आवश्यक हैं।

    विभिन्न मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) की सामग्री की जांच करते समय, ऐसी स्थिति में, अदालत आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में उसी की जांच करती है।

    हीरा लाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2009) 12 एससीसी 671 के मामले में दो मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) दर्ज किये गए थे। तहसीलदार द्वारा दर्ज किये गए पहले मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) में, मृतक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद के मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) में, जिसे दूसरे नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया था, एक विपरीत बयान दिया गया था।

    उपरोक्त दो मृत्युकालिक कथनों (Dying declarations) के अलावा, ऐसा प्रतीत हुआ था कि पहले वाले मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) के दौरान डॉक्टर मौजूद थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए और उसे दी गयी सजा को रद्द करते हुए यह कहा था कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने इस संभावना पर बेतुका निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों के रिश्तेदारों ने मृतक को ग़लत/झूठा मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) देने के लिए मजबूर किया होगा।

    उच्चतम न्यायालय ने यह भी देखा कि इस तरह के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी। बयान दर्ज करने वाले नायब तहसीलदार के साक्ष्यों की जांच की गई और उनके बयान से इस आशय के बारे में स्पष्ट हो गया कि जब वह बयान दर्ज कर रहे थे तब कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसा होने के कारण, दो मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) में स्पष्ट विसंगतियों को देखते हुए, अपीलकर्ता को दोषी ठहराना असुरक्षित माना गया था।

    इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. खाजा हुसैन (2009) 15 एससीसी 120, के मामले में दो मृत्युकालिक कथन (Dying declarations) दर्ज किये गए। पहला मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) मजिस्ट्रेट द्वारा 02-8-1999 को सुबह 11:30 बजे दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) हेड कॉन्स्टेबल द्वारा पहले मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) दर्ज होने के लगभग एक घंटे बाद दर्ज किया गया था।

    उच्च न्यायालय ने यह देखा कि मृतक को आग लगाने के तरीके के बारे में दोनों मृत्युकालिक कथनों (Dying declarations) में भिन्नता थी। वास्तव में, दो मरने की घोषणाओं को एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और चूंकि अभियुक्त को अपराध के साथ जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत उपलब्ध नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा को रद्द कर दिया था।

    माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए यह कहा था कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) दर्ज किये जाने के कुछ समय बाद ही पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल द्वारा दूसरा मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) क्यों दर्ज किया गया?

    अदालत ने यह भी देखा था कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां दो मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) के बीच भिन्नता प्रकृति में तुच्छ हो। बल्कि, दोनों ही कथनों में मामले के परिदृश्य को अलग-अलग तरीके से वर्णित किया गया था।

    उच्चतम न्यायालय ने नोट किया कि मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) में सुधार, मृतक की चोटों के अनुसार किए गए थे। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसके चलते उच्चतम न्यायलय ने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया।

    हाल ही में, हाल ही में, अपील को निपटाते हुए एक निर्णय में [जगबीर सिंह बनाम स्टेट एनसीटी दिल्ली (2019) 8 SCC 779] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जब कई मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) मौजूद होते हैं, और प्रथम मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) में आरोपी को शामिल नहीं किया जाता है लेकिन बाद के मृत्युकालिक कथन (Dying declaration), मृतक द्वारा अभियुक्त को आरोपी के रूप में शामिल किया जाता है, तो ऐसे मामले को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाना चाहिए और न्यायालय को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए कि वे रिकॉर्ड पर सामग्री की संपूर्णता में सावधानीपूर्वक जांच करे और अलग-अलग मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) जिस दशा में दिए गए, उसके आसपास की परिस्थितियां भी ध्यान में रखी जाएँ।

    इस मामले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने, जहाँ मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) एकमात्र साक्ष्य वहां कौन से सिद्धांतों के आधार पर अदालतों द्वारा पर निर्णय लिया जाना चाहिए, उसे संक्षेप में समझाते हुए यह कहा:

    * किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि केवल एक मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) के आधार पर की जा सकती है यदि वह मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) अदालत के आत्मविश्वास को प्रेरित करता है।

    * यदि मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, तो उसकी कोई भी पुष्टि आवश्यक नहीं हो सकती है; हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि वह वास्तविक है;

    * अदालत को भी विश्लेषण करना चाहिए और इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) मृतक की कल्पना पर आधारित नहीं था। इस संबंध में, अदालत को मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) की भाषा को संपूर्णता में देखना चाहिए।

    * अपने सामने मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए (मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के रूप में) अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि संस्करण वास्तविकता और सत्य के साथ संगत है, जिसे स्थापित तथ्यों से जोड़ा जा सकता है।

    अंत में, जब अलग-अलग मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) होते हैं, तो यह कानून नहीं है कि अदालत को अनिवार्य रूप से उस बयान को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कि आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है, और उस बयान को अस्वीकार करना चाहिए जो अभियुक्त को आरोपित नहीं करता है। बलकी वास्तव में वास्तविक बिंदु यह पता लगाना होना चाहिए कि आखिर किस मृत्युकालिक कथन (Dying declaration) में सच्चाई है।

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