BNSS, 2023 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में सुनवाई: धारा 252 से 255 के अनुसार आरोप, गवाही और बरी करना भाग 3
Himanshu Mishra
12 Nov 2024 8:38 PM IST
इस लेख में सेशन कोर्ट (Court of Session) में सुनवाई की प्रक्रिया के अगले चरणों पर चर्चा की गई है। पिछले दो लेखों में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - BNSS) के अंतर्गत कोर्ट में सुनवाई के प्रारंभिक चरणों पर बात की थी।
पहले भाग में अभियोजन पक्ष (Public Prosecutor) की भूमिका और मामले की शुरुआत के बारे में बताया गया।
दूसरे भाग में, यह समझाया गया कि किस प्रकार जज आरोप तय करते हैं, जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन पिछले लेखों का पूरा विवरण जानने के लिए, Live Law Hindi के पूरे लेख को देखें।
इस लेख में धारा 252 से 255 के अनुसार आरोप तय होने के बाद के अगले कदमों पर चर्चा की गई है। इसमें अभियुक्त (Accused) के जवाब का रिकॉर्ड किया जाना, गवाहों की जांच और पर्याप्त सबूत न होने पर बरी करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।
धारा 252: अपराध स्वीकार करने की स्थिति में कार्रवाई
आरोप तय होने के बाद अभियुक्त को अपराध स्वीकार करने का अवसर दिया जाता है। धारा 252 के अंतर्गत, यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है, तो जज उसकी स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड करते हैं।
इस स्वीकारोक्ति के आधार पर, जज के पास अभियुक्त को बिना सुनवाई के दोषी ठहराने का अधिकार होता है। यह प्रावधान (Provision) उस स्थिति में प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने की अनुमति देता है जब अभियुक्त अपनी गलती को स्वेच्छा से स्वीकार करता है।
उदाहरण: मान लीजिए, किसी व्यक्ति पर मामूली मारपीट का आरोप है और वह आरोप स्वीकार करता है। इस स्थिति में, यदि जज उसकी स्वीकारोक्ति से संतुष्ट हैं, तो वह बिना आगे की सुनवाई के उसे दोषी ठहरा सकते हैं। इससे समय और संसाधनों की बचत हो सकती है।
धारा 253: अपराध से इनकार या जवाब देने से मना करना
यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है, जवाब नहीं देता या सुनवाई की मांग करता है (अपराध को नहीं मानता), तो सुनवाई अगले चरण में पहुँचती है। धारा 253 के अनुसार, जज गवाहों की जांच के लिए एक तारीख तय करते हैं ताकि मामले को स्पष्ट किया जा सके।
इस समय, अभियोजन पक्ष कोर्ट से अनुरोध कर सकता है कि किसी गवाह की उपस्थिति या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (Document) को प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया जाए।
उदाहरण: मान लीजिए किसी अभियुक्त पर धोखाधड़ी का आरोप है और वह आरोप से इनकार करता है या चुप रहता है। इस स्थिति में, जज गवाहों की जांच के लिए एक तारीख तय करेंगे, जहां ऐसे लोग जो इस मामले के बारे में जानते हैं, कोर्ट में गवाही देंगे।
अभियोजन पक्ष कोर्ट से यह सुनिश्चित करने के लिए कह सकता है कि सभी महत्वपूर्ण गवाह उपस्थित हों या सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे बैंक स्टेटमेंट, सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जाएं।
धारा 254: गवाहों की जांच
धारा 254 के अनुसार, गवाहों की जांच की प्रक्रिया निर्धारित तारीख पर शुरू होती है। जज अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत सभी सबूत लेते हैं।
इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गवाहों या सार्वजनिक सेवकों (Public Servants) के साक्ष्य को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (Audio-Video Electronic Means) द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। आधुनिक कोर्ट्स में समय की बचत और बेहतर पहुँच के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी होती है।
साथ ही, जज किसी गवाह की पूछताछ को स्थगित कर सकते हैं ताकि अन्य गवाहों की जांच की जा सके या आवश्यकता होने पर किसी गवाह को पुनः बुलाकर उनसे दोबारा सवाल किए जा सकें। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सबूतों का गहन और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके।
उदाहरण: मान लीजिए किसी गवाह को किसी कारणवश कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में, जज उस गवाह के बयान को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि बाद में बचाव पक्ष को उस गवाह से और अधिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता हो, तो जज उस गवाह को पुनः बुलाने की अनुमति दे सकते हैं ताकि दोनों पक्षों को गवाह से सवाल करने का उचित अवसर मिल सके।
धारा 255: सबूत की कमी के कारण बरी करना
जब अभियोजन पक्ष की सभी गवाहियाँ और सबूत प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो जज अभियुक्त से सवाल करते हैं और अभियोजन व बचाव पक्ष (Prosecution and Defense) की दलीलें सुनते हैं।
धारा 255 यह प्रावधान करती है कि यदि सबूत की समीक्षा के बाद जज इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें अभियुक्त को बरी करने का आदेश देना चाहिए। यह प्रावधान अभियुक्त को अपर्याप्त सबूत के आधार पर गलत दोषसिद्धि से बचाता है।
उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है, लेकिन गवाहों के बयान परस्पर विरोधाभासी हैं और कोई ठोस सबूत अभियुक्त को चोरी से नहीं जोड़ता। अगर जज को यह महसूस होता है कि अभियुक्त के अपराध के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, तो वह अभियुक्त को बरी कर देंगे और मामला अभियुक्त के पक्ष में समाप्त हो जाएगा।
धारा 252 से 255 BNSS के अंतर्गत आरोप तय होने के बाद की मुख्य प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं, जिसमें अभियुक्त के जवाब, गवाहों की जांच और सबूत की कमी के कारण बरी करना शामिल हैं।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सुनवाई निष्पक्षता के साथ की जाए और अभियुक्त को आरोपों का जवाब देने का पूरा अवसर मिले। पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों के समन्वय के माध्यम से सबूत दर्ज करने का विकल्प BNSS में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुलभ बनाता है।
अगले लेख में, हम यह देखेंगे कि यदि पर्याप्त सबूत होते हैं तो अगले चरण क्या होते हैं, जिसमें बचाव पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करता है और अंतिम निर्णय प्रक्रिया को समझाया जाएगा। इस संरचित प्रक्रिया का उद्देश्य BNSS के तहत पारदर्शिता और सटीकता के साथ न्याय की रक्षा करना है, ताकि हर मामले का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन हो सके।