धारा 231, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: अभियुक्त को बयान और दस्तावेज़ों की प्रतियां देने का प्रावधान

Himanshu Mishra

18 Oct 2024 6:11 PM IST

  • धारा 231, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: अभियुक्त को बयान और दस्तावेज़ों की प्रतियां देने का प्रावधान

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह ले ली है और 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है। यह नई संहिता आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

    इस संहिता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त (Accused) को मामले से संबंधित दस्तावेज़ों और बयानों की समय पर पहुँच मिल सके।

    धारा 231 उन मामलों के लिए यह प्रावधान करती है जो सत्र न्यायालय (Court of Session) द्वारा विशेष रूप से सुने जाने योग्य होते हैं, लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से नहीं शुरू हुए हैं। यह धारा पारदर्शिता (Transparency) और न्यायपूर्ण बचाव (Fair Defense) के अधिकार को बनाए रखने के सिद्धांतों का पालन करती है।

    धारा 231 का उपयोग: ऐसे मामलों में जो सत्र न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं

    धारा 231 उन मामलों पर लागू होती है जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से नहीं बल्कि अन्य तरीकों से शुरू की गई हो, जैसे कि एक निजी शिकायत (Private Complaint)।

    जब मजिस्ट्रेट धारा 227 के तहत प्रक्रिया जारी करते हैं और यह निर्धारित होता है कि अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, तो अभियुक्त को कुछ विशिष्ट दस्तावेज़ प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त के पास उनके बचाव के लिए आवश्यक जानकारी हो।

    आवश्यक दस्तावेज़ जो अभियुक्त को दिए जाने चाहिए: न्यायपूर्ण सुनवाई के अधिकार की रक्षा

    धारा के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान किए जाने चाहिए:

    1. मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 223 और 225 के तहत दर्ज बयान

    जब व्यक्तियों की मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ की जाती है, तो उनके बयान मामले के साक्ष्य (Evidence) के रूप में दर्ज किए जाते हैं। धारा 231 के अनुसार, ऐसे सभी बयानों की प्रतियां अभियुक्त को दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को यह जानकारी हो कि गवाहों (Witnesses) या अन्य संबंधित व्यक्तियों ने पूछताछ के दौरान क्या कहा है, जिससे उन्हें अपने बचाव की तैयारी का उचित अवसर मिल सके।

    उदाहरण के लिए, यदि किसी गवाह ने किसी विशेष घटना को देखने के बारे में गवाही दी है, तो अभियुक्त को इस बयान की एक प्रति मिलनी चाहिए। इससे अभियुक्त गवाह की विश्वसनीयता को चुनौती दे सकते हैं या प्रतिपरीक्षा (Cross-Examination) के लिए प्रश्न तैयार कर सकते हैं।

    2. धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयान और स्वीकारोक्ति (Confession)

    मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए बयानों के अलावा, जांच के दौरान धारा 180 और 183 के तहत दर्ज किए गए कोई भी बयान या स्वीकारोक्ति अभियुक्त को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति या अन्य शामिल व्यक्तियों के बयानों का मामला में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इन दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को सभी साक्ष्यों की जानकारी है, जिसका उपयोग उनके पक्ष में या उनके खिलाफ किया जा सकता है।

    उदाहरण के लिए, यदि अभियुक्त ने कथित तौर पर कोई स्वीकारोक्ति की है, तो उन्हें इसकी सटीक सामग्री और संदर्भ की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे इसकी वैधता (Validity) को चुनौती दे सकें या इसकी परिस्थितियों की व्याख्या कर सकें।

    3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जिन पर भरोसा किया जाएगा

    जो भी दस्तावेज़ मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए गए हैं जिन पर अभियोजन (Prosecution) सुनवाई के दौरान भरोसा करना चाहता है, उन्हें अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इनमें अनुबंध (Contracts), पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट (Medical Reports), या अन्य रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं जो अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सुनवाई के दौरान अभियुक्त को किसी भी आश्चर्यजनक स्थिति का सामना न करना पड़े, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है।

    उदाहरण के लिए, यदि अभियोजन ने एक पत्र प्रस्तुत किया है जो कथित रूप से अभियुक्त के किसी साजिश में शामिल होने को साबित करता है, तो अभियुक्त को इस पत्र की एक प्रति उपलब्ध करानी चाहिए। इससे बचाव पक्ष पत्र की प्रामाणिकता (Authenticity), संदर्भ और प्रासंगिकता (Relevance) की जाँच कर सकता है।

    प्रतियां उपलब्ध कराने की अनिवार्यता में छूट

    धारा 231 उन परिस्थितियों को भी पहचानती है जहां कुछ दस्तावेज़ इतने बड़े हो सकते हैं कि उनकी भौतिक प्रतियां देना कठिन हो। ऐसे मामलों में, मजिस्ट्रेट के पास यह विवेकाधिकार (Discretion) होता है कि वह प्रतियां देने के बजाय अभियुक्त को उन दस्तावेज़ों की निरीक्षण (Inspection) अदालत में व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता (Advocate) के माध्यम से करने की अनुमति दें।

    यह दृष्टिकोण बड़े फ़ाइलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है जबकि अभी भी यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को साक्ष्य तक पहुँच हो।

    उदाहरण के लिए, यदि मामले में सैकड़ों पृष्ठों के वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं, तो प्रतियां देने के बजाय, अदालत अभियुक्त को रिकॉर्ड की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने की अनुमति दे सकती है।

    इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां पर्याप्त मानी जाएंगी

    प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए, धारा 231 यह प्रावधान करती है कि दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना वैधानिक आवश्यकता (Legal Requirement) को पूरा करने के रूप में माना जाएगा। यह प्रावधान त्वरित पहुँच और बड़ी मात्रा में डेटा को आसानी से संभालने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है।

    विस्तृत रिकॉर्ड वाले मामलों में, दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में साझा करने से समय और संसाधनों की बचत होती है जबकि अभी भी वैधानिक दायित्वों (Legal Obligations) का पालन होता है।

    उदाहरण के लिए, यदि साइबर अपराध (Cybercrime) की जांच से संबंधित कई डिजिटल फाइलें हैं, तो दस्तावेज़ों को अभियुक्त के साथ डिजिटल फॉर्मेट में साझा किया जा सकता है, जैसे कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस (Electronic Storage Device) या क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म (Cloud-Based Platform) के माध्यम से।

    धारा 227 से 230 के साथ संबंध

    धारा 231 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 से 230 के साथ समझना आवश्यक है। धारा 227 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के चरणों को निर्धारित करती है, जो अपराधों की संज्ञान लेने और समन या वारंट जारी करने के लिए की जाती है।

    धारा 228 अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में प्रावधान करती है। धारा 229 मामूली अपराधों के प्रबंधन पर चर्चा करती है, जबकि धारा 230 उन मामलों पर केंद्रित होती है जो पुलिस रिपोर्ट द्वारा शुरू किए गए हैं और अभियुक्त को दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

    इन सभी धाराओं को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि छोटे और गंभीर अपराधों दोनों को प्रक्रिया-संबंधी सुरक्षा (Procedural Safeguards) के साथ निपटाया जाए, और धारा 231 विशेष रूप से उन मामलों को संबोधित करती है जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य होते हैं और जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य तरीकों से शुरू किए जाते हैं।

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 231 आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    यह सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य मामलों में अभियुक्त को महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रदान करने की अनिवार्यता को बनाए रखती है, जो प्राकृतिक न्याय और न्यायपूर्ण सुनवाई (Fair Trial) के सिद्धांतों को सुदृढ़ करती है। यह आवश्यक अपवादों (Exceptions) को मान्यता देती है और प्रक्रिया को आधुनिक बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों की अनुमति देती है।

    इन आवश्यकताओं और इसके पहले की धाराओं (227 से 230) के साथ इसके संबंध को समझना संहिता द्वारा प्रदान की गई व्यापक प्रक्रिया-संबंधी सुरक्षा को समझने के लिए आवश्यक है। धाराओं 227, 228, 229 और 230 की विस्तृत व्याख्या के लिए, आप लाइव लॉ हिंदी पर उपलब्ध पिछले लेखों का संदर्भ ले सकते हैं।

    Next Story