भारतीय संविधान के Article 19 के तहत अधिकार

Himanshu Mishra

7 Feb 2024 2:05 PM GMT

  • भारतीय संविधान के Article 19 के तहत अधिकार

    अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल "नागरिकों को ही मिलते हैं।" अनुच्छेद 19 केवल स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया शब्द "नागरिक" इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि इसमें दी गई स्वतन्त्रताएँ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है. इसमें ये अधिकार शामिल हैं:

    अनुच्छेद 19 (1) (a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

    अनुच्छेद 19 (1) (b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होना।

    अनुच्छेद 19 (1) (c) संघों या संघों या सहकारी समितियों का गठन करना।

    अनुच्छेद 19 (1) (d) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना-फिरना।

    अनुच्छेद 19 (1) (e) 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था (Omitted From Constitution)।

    अनुच्छेद 19 (1) (f) भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए।

    अनुच्छेद 19 (1) (g) किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए।

    अनुच्छेद 19 (1) (a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

    अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत, नागरिकों को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार है. हालांकि, नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है. कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतंत्र है, जब तक उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है.

    अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी बताई गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमें इसकी आजादी देता है, जबकि अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश की सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता को किसी भी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए।

    बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतीक है।

    रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार की आलोचना करने का अधिकार शामिल है।

    19(1) (f) में संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 300 (A) में संपत्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में रखा गया था।

    अनुच्छेद 19 (1) (b) - शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होना;

    सभा या बैठक आयोजित करने का उद्देश्य विचारों का प्रचार करना और जनता को शिक्षित करना है। इसलिए, एकत्रित होने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक आवश्यक परिणाम है। अनुच्छेद 19 (1) (बी) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें सार्वजनिक सभाएं करने, भूख हड़ताल करने और जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है। हालाँकि, सभा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के होनी चाहिए।

    अनुच्छेद 19 (1) (c) - संघों या संघों या सहकारी समितियों का गठन करना;

    अनुच्छेद 19 (1) (सी) संघों, संघों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार प्रदान करता है। एक संगठन उन व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करता है जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आए हैं जो आम जनता के कल्याण के सदस्यों के लाभ के लिए या वैज्ञानिक, धर्मार्थ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो सकता है।

    संघ बनाने के अधिकार को लोकतंत्र की जीवनदायिनी माना जाता है, क्योंकि इस तरह के अधिकार के बिना, लोकतंत्र के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का गठन नहीं किया जा सकता है।

    अनुच्छेद 19 (1) (d) - भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना-फिरना;

    अनुच्छेद 19 (1) (डी) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब है कि लोकोमोशन का अधिकार, i.e., अपनी पसंद के अनुसार स्थानांतरित करने का अधिकार। इस अधिकार में सड़कों और राजमार्गों का उपयोग करने का अधिकार शामिल है।

    अनुच्छेद 19 (1) (f) भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए

    अनुच्छेद 19 (1) (f) में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहना और बसना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अधीन निवास के अधिकार में आश्रय का अधिकार और उस प्रयोजन के लिए घर बनाने का अधिकार शामिल है।

    अनुच्छेद 19 (1) (g) किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए।

    व्यवसाय चलाने के अधिकार में व्यवसाय को बंद करने का अधिकार भी शामिल है।

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