साक्ष्य अधिनियम: जानिए रेप पीड़िता की गवाही पर अदालत द्वारा कब भरोसा किया जा सकता है?
SPARSH UPADHYAY
20 April 2020 1:27 PM IST
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अध्याय 9, 'साक्षियों के विषय में' प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत धारा 118 यह बताती है कि कौन व्यक्ति टेस्टिफाई करने/गवाही देने या साक्ष्य देने में सक्षम है, हालाँकि, इस धारा के अंतर्गत किसी ख़ास वर्ग के व्यक्तियों की सूची नहीं दी गयी है जिन्हें साक्ष्य देने में सक्षम कहा गया हो।
गौरतलब है कि इस धारा के अंतर्गत, ऐसी कोई आयु या व्यक्तियों के वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है, जो गवाह के गावही/बयान/साक्ष्य देने की योग्यता के प्रश्न को निर्धारित करते हों। मसलन, यह धारा सिर्फ और सिर्फ यह कहती है कि वे सभी व्यक्ति अदालत के समक्ष, गवाही/बयान दे सकते हैं जो उनसे किए गए प्रश्नों (अदालत द्वारा) को समझने एवं उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने में सक्षम हैं|
दूसरे शब्दों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 हमें यह बताती है कि आखिर कौन व्यक्ति मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं।
इस धारा के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, जब तक कोर्ट की राय यह हो कि वह व्यक्ति कोमल वयस (tender years), अतिवार्धक्य शरीर (extreme old age) के या रोग मानसिक या शरीरिक या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण के चलते पूछे गए सवालों को समझने में अक्षम हैं या फिर वह उन सवालों का युक्तिसंगत उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं|
इसी धारा के अंतर्गत, बाल गवाह (Child Witness) पर अदालत द्वारा कब भरोसा किया जा सकता है इसे हम एक पिछले लेख में समझ चुके हैं। मौजूदा लेख में हम यह समझेंगे कि आखिर एक रेप पीड़िता की गवाही का साक्ष्य के अंतर्गत मूल्य या महत्व क्या होता है? हम यह भी जानेंगे कि आखिर रेप पीड़िता द्वारा धारा 118 के अंतर्गत दिये गए साक्ष्य पर अदालत द्वारा कब भरोसा किया जा सकता है?
रेप पीड़िता नहीं है सह-अपराधी (Accomplice)
उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने तमाम निर्णयों द्वारा इस बात को रेखांकित किया गया है कि न्यायालय को एक रेप पीड़िता की भावनात्मक उथल-पुथल और मनोवैज्ञानिक चोट से अनजान नहीं होना चाहिए जो उसे छेड़छाड़ या बलात्कार होने पर झेलनी पड़ती है। वह रेप के पश्च्यात, अपने पति सहित समाज और अपने निकट संबंधियों द्वारा शर्मिंदा होने के डर और शर्म की भावना का लगातार सामना करती है।
अक्सर ही ऐसा भी होता है कि ऐसी महिला के साथ, जो एक अपराध की पीड़िता है, दया और समझदारी के साथ व्यवहार करने के बजाय, समाज उसे पाप की भागी के रूप में मानता है, जोकि हैरान करने वाला है। इसलिए, न्यायालय द्वारा अपने तमाम निर्णयों में यह महसूस किया गया है कि एक महिला, जो यौन-हिंसा की शिकार हुई है, वह हमेशा अपनी दुर्दशा का खुलासा करने के बारे में झिझकती होगी। अदालत को, इसी पृष्ठभूमि में उसके साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन AIR 1990 SC 658 के मामले में यह देखा गया था कि यौन अपराध की पीड़ित महिला को एक सह-अपराधी (Accomplice) की तरह नहीं देखा जा सकता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के अनुसार, वह निश्चित रूप से एक सक्षम गवाह है, और उसके बयान को शारीरिक हिंसा के पीड़ित एक घायल गवाह के बराबर माना जाना चाहिए। उसके बयान को भी उसी सावधानी और एहतियात से देखा जाना चाहिए, जिस सावधानी और एहतियात से एक घायल गवाह के बयान को देखा जाता है, उसे इससे अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं है।
क्या साक्ष्य की संपुष्टि (Corroboration) है आवश्यक?
सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य 1952 SCR 377 के मामले में यह कहा था कि संपुष्टि (corroboration), बलात्कार के मामलों में एक अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अदालतों द्वारा इस नियम को मान्यता दी जा चुकी है कि रेप के मामलों में सजा होने से पहले, विवेक की आवश्यकता के रूप में, संपुष्टि की आवश्यकता हो सकती है - हिमाचल प्रदेश बनाम आशा राम 2006 SCC (Cri) 296।
हालांकि यह नियम उस मामले में लागू नहीं होगा, जहां न्यायाधीश के मुताबिक, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि संपुष्टि की आवश्यकता न हो। कानूनी नियम यह है कि दोषसिद्धि पर निर्णय लेते समय जज को सावधानी आधारित इस नियम के प्रति सजग होना चाहिए, यह नियम नहीं है कि दोष-सिद्धि के लिए हर मामले में संपुष्टि की ही जाये।
गौरतलब है कि, भरवाड़ा भोगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य (1983 (3) SCC 217) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह साफ़ तौर पर कहा गया था कि भारतीय परिस्थितियों में सम्पुष्टि के बिना पीड़ित महिला की गवाही पर एक्शन लेने से मना करना, पीड़िता के जख्मों को और अपमानित करने जैसा है।
अदालत ने इस मामले में कहा था कि एक महिला या लड़की जो यौन अपराध की शिकायत करती है उसे क्यों शक, अविश्वास और संशय की नज़रों से देखा जाये? ऐसा करना एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दुराग्रहों को उचित ठहरना होगा।
आगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन AIR 1990 SC 658 के मामले में भी यह देखा गया था साक्ष्य विधि यह कहीं भी नहीं कहती है कि एक रेप पीड़िता के बयान को बिना संपुष्टि (Corroboration) के स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
इसी प्रकार से, कर्नेल सिंह बनाम मध्य प्रदेश, AIR (1995) SC 2472 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि एक महिला जो यौन हिंसा की शिकार है, वह स्वयं अपराध करने वाली एक अपराधी नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति की हवस का शिकार है, और इसलिए, उसके साक्ष्य को उस मात्रा के संदेह के साथ नहीं जांचा जाना चाहिए, जितना संदेह एक अपराधी के साक्ष्य पर किया जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, विवेक के एक नियम के रूप में, अदालत द्वारा रेप पीड़िता के बयान के अलावा कुछ अन्य सबूतों की तलाश की जा सकती है जो उसकी गवाही को भरोसेमंद बनाते हैं।
इसके अलावा, श्री नारायण साहा एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य (2004) 7 SCC 775 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि यह आवश्यक है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि वह उस व्यक्ति (रेप पीड़िता) के साक्ष्य से निपट रहा है जो अपने द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखती है।
यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और स्वयं को संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो कानून के तहत ऐसा कोई नियम या प्रथा शामिल नहीं है संपुष्टि की मांग करे। इसलिए यहाँ हमे इस बात को लेकर अपना संदेह कर लेना चाहिए कि एक रेप पीड़िता के साक्ष्य की संपुष्टि के बिना किसी आरोप की दोष-सिद्धि नहीं हो सकती।
पीड़िता का साक्ष्य भरोसे लायक होना है आवश्यक
सुप्रीम कोर्ट ने राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008 (15) SCC 133) में यह कहा था कि सामान्यत: पीड़ित महिला की गवाही को संदेहास्पद न मान कर, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। उसके बयान को एक पीड़ित गवाह के बराबर मानना चाहिए, अगर उसका बयान भरोसे के लायक है तो उसके बयान की सम्पुष्टि करवाना जरुरी नहीं है।
परन्तु, यदि किसी कारण से न्यायालय, अभियोजन पक्ष की गवाही पर निर्भरता रखने से हिचकिचाता है तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो किसी सह-अपराधी (Accomplice) के मामले में आवश्यक गवाही जितना गंभीर तो नहीं, पर अदालत की संतुष्टि के लिए आवश्यक आश्वासन दे सके। अभियोजन पक्ष की गवाही के प्रति आश्वासन देने के लिए आवश्यक सबूतों की प्रकृति को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए।
गौरतलब है कि तमाम मामलों में अदालत द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि पीड़िता एक वयस्क महिला है और पूरी समझ रखती है, तो अदालत उसकी गवाही पर दोष सिद्ध करने की हकदार होती है, जब तक कि उसके साक्ष्य के सम्बन्ध में यह नहीं दिखाया जाता है कि वह भरोसेमंद नहीं है।
यदि रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों की समग्रता यह बताती है कि अभियोजन पक्ष के पास आरोपित व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने का मजबूत मकसद नहीं है, तो अदालत को सामान्य तौर पर उसके सबूतों को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।
गौरतलब है कि रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य (1998) 8 SCC 635 और पंजाब राज्य बनाम वी. गुरमीत सिंह और अन्य (1996) 2 SCC 384 के मामले में भी यह माना है कि रेप पीड़िता के साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी महिला अदालत में सिर्फ अपने सम्मान के खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी कि उसके साथ बलात्कार का अपराध हुआ है।
राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ़ डेल्ही) 2012 8 SCC 21 के मामले में भी यह आयोजित किया गया था कि वास्तविक (स्टर्लिंग) गवाह बहुत उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, जिसका बयान अखंडनीय होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान पर विचार करने वाली अदालत इस स्थिति में होनी चाहिए कि वह बिना किसी संदेह के इसके बयान स्वीकार कर ले।
एफआईआर में देरी के परिणाम
भारत में, यदि अभियोजन पक्ष एक विवाहिता है, तो वह अपने पति को सूचित करने से अक्सर हिचकिचाती है। यदि वह दूरदराज इलाके में रहती है और विवाहिता नहीं भी है तो भी वह अपने घरवालों को कुछ भी कहने से बचती है, क्योंकि वह डरती है कि उसे घृणा की दृष्टि से देखा जायेगा या उसे ही ग़लत समझा जायेगा। इसलिए तमाम प्रकार की वजहों के चलते, एक रेप पीड़िता की ओर से रेप के सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज करने में देरी की जा सकती है।
कर्नेल सिंह बनाम मध्य प्रदेश, AIR (1995) SC 2472 के मामले में यह देखा गया था कि केवल इसलिए कि रेप की शिकायत को दर्ज करने में देरी की गयी थी, यह सवाल नहीं उठाता कि शिकायत झूठी थी। पुलिस के पास जाने की अनिच्छा का कारण, ऐसी महिलाओं के प्रति समाज का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया होता है।
हमारा समाज अक्सर ही उनपर संदेह करता है और उनके साथ सहानुभूति रखने के बजाय उनके साथ बुरा बर्ताव करता है। इसलिए, ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने में देरी होना यह नहीं दर्शाता कि महिला का आरोप झूठा है।
निष्कर्ष
अंत में, यह साफ़ है कि एक रेप पीड़िता के साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। बस उसका साक्ष्य भरोसे लायक होना चाहिए और यदि अदालत को जरुरत लगे तो विवेक के एक नियम के रूप में उसकी संपुष्टि के लिए आवश्यक सबूत तलाशे जा सकते हैं।
हाल ही में संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य CRIMINAL APPEAL NO. 264 OF 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि बलात्कर केस के किसी आरोपी की सजा पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर नहीं हो सकती है, जब तक कि वह वास्तविक गवाह का टेस्ट पास न कर ले और यदि वह अदालत को वास्तविक लगती है तो दोष-सिद्धि में कोई समस्या नहीं है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए यह साफ़ किया था कि पीड़िता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए सबूत बिल्कुल भरोसेमंद, बेदाग और वास्तविक गुणवत्ता वाले होने चाहिए।