सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा और लोक सेवकों का अवरोध: धारा 194 और 195, भारतीय न्याय संहिता, 2023
Himanshu Mishra
14 Sept 2024 7:32 PM IST
भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होकर भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर दिया। इस नई संहिता में कई प्रावधान हैं जो सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले कृत्यों और लोक सेवकों (Public Servants) के कर्तव्यों को पूरा करते समय उनके साथ होने वाली बाधाओं से संबंधित हैं। धारा 194 और धारा 195 दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर झगड़े (Affray) और लोक सेवकों के अवरोध के मामलों से संबंधित हैं।
धारा 194: सार्वजनिक झगड़ा (Affray)
धारा 194(1) के अनुसार, जब दो या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करते हैं और इससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो इसे सार्वजनिक झगड़ा कहा जाता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना है जो सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई करके शांति और सामान्य जीवन को बाधित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से उन झगड़ों पर ध्यान दिया जाता है जो जनता को परेशान करते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालते हैं।
सार्वजनिक झगड़ा उन स्थानों पर हो सकता है जैसे सड़क, बाजार, पार्क, या कोई अन्य सार्वजनिक स्थल जहां लोग इकट्ठा होते हैं, और इसका मुख्य कारण जनता के बीच अशांति फैलाना होता है।
धारा 194(2) इस प्रकार के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है। इसके तहत एक महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यह घटना की गंभीरता और उससे हुए नुकसान पर निर्भर करता है।
उदाहरण (Illustration) - धारा 194:
कल्पना करें कि राहुल और विक्रम किसी छोटे से मुद्दे पर एक व्यस्त बाजार में झगड़ते हैं। उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है और इससे बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को परेशानी होती है। क्योंकि उनका झगड़ा एक सार्वजनिक स्थान पर हुआ और इससे सार्वजनिक शांति भंग हुई, इसलिए राहुल और विक्रम दोनों धारा 194 के तहत सार्वजनिक झगड़ा करने के दोषी होंगे। उन्हें एक महीने तक की कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
यह प्रावधान सार्वजनिक स्थानों में शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचाने के लिए लागू किया गया है।
धारा 195: लोक सेवकों पर हमला या अवरोध (Obstruction of Public Servants)
धारा 195 उन मामलों से संबंधित है जहां लोक सेवकों के कर्तव्यों को पूरा करते समय उन पर हमला किया जाता है या उन्हें अवरुद्ध किया जाता है, खासकर तब जब वे किसी अवैध सभा (Unlawful Assembly), दंगा (Riot), या सार्वजनिक झगड़ा को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवकों, जैसे पुलिस अधिकारियों (Police Officers), को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाए।
धारा 195(1): लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (Assault or Use of Criminal Force Against Public Servant)
धारा 195(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जब वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है—जैसे कि किसी अवैध सभा को भंग करना, दंगे को रोकना, या झगड़े को समाप्त करना—तो उसे दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए सजा में तीन साल तक की कैद, पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि लोक सेवकों को बिना किसी शारीरिक हमले या अवरोध के अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है।
उदाहरण (Illustration) - धारा 195(1):
मान लीजिए कि एक पुलिस अधिकारी को अवैध रूप से एक प्रमुख राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए भेजा जाता है। जब अधिकारी भीड़ को हटाने की कोशिश करता है, तो उनमें से एक प्रदर्शनकारी रवि अधिकारी को धक्का देता है और उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करता है। धारा 195(1) के तहत, रवि लोक सेवक पर आपराधिक बल के प्रयोग का दोषी होगा। उसे तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है और कम से कम पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इस प्रकार के हमलों को कानून गंभीरता से लेता है क्योंकि लोक सेवकों को स्वतंत्र रूप से काम करने और कानून लागू करने की आवश्यकता होती है, बिना किसी भय के।
धारा 195(2): लोक सेवक को धमकी देना या अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास (Threatening or Attempting to Obstruct Public Servant)
धारा 195(2) उन स्थितियों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति लोक सेवक को धमकी देता है, उसे अवरोधित करने का प्रयास करता है, या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने की कोशिश करता है, जबकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होता है। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होता है जहां व्यक्ति ने शारीरिक रूप से हमला नहीं किया है, लेकिन धमकी दी है या उसके कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। इस प्रकार के कृत्यों के लिए सजा में एक साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं।
उदाहरण (Illustration) - धारा 195(2):
अधिकारी मीना एक अवैध सभा को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति, पंकज, उन्हें शारीरिक रूप से हमला नहीं करता, लेकिन धमकी देता है कि यदि वह भीड़ को हटाने की कोशिश करती हैं, तो उसे नुकसान होगा। वह हिंसक इशारे भी करता है, जिससे अधिकारी के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में, पंकज धारा 195(2) के तहत लोक सेवक को धमकी देने और उसके कार्य में बाधा डालने का दोषी होगा। उसे एक साल तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।
धारा 194 और 195 का महत्व (Importance of Sections 194 and 195)
धारा 194 और धारा 195 कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धारा 194 यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक स्थान शांतिपूर्ण बने रहें और झगड़े सार्वजनिक शांति को भंग न करें। धारा 195 लोक सेवकों के कार्यों की रक्षा करती है, विशेष रूप से जब वे अवैध सभाओं या दंगों जैसी खतरनाक स्थितियों से निपट रहे होते हैं। ये प्रावधान मिलकर जनता और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करते हैं, ताकि सभी बिना किसी व्यवधान या खतरे के अपने दैनिक कार्यों को कर सकें।
इन प्रावधानों के तहत सार्वजनिक झगड़े और लोक सेवकों के अवरोध के लिए सजा का प्रावधान करके, भारतीय न्याय संहिता, 2023 यह सुनिश्चित करती है कि लोग हिंसक या अव्यवस्थित व्यवहार में संलग्न न हों और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानूनी सुरक्षा मिले। यह प्रावधान सार्वजनिक शांति और उन लोगों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है, जो इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के धारा 194 और धारा 195 स्पष्ट दिशानिर्देश और परिणाम निर्धारित करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई (सार्वजनिक झगड़ा) करते हैं या लोक सेवकों के कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालते हैं। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक स्थल शांतिपूर्ण बने रहें और कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों को निभा सकें। स्पष्ट सजा और उदाहरणों के माध्यम से, ये प्रावधान लोगों को जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करने और लोक सेवकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं।