BSA 2023 के अनुसार न्यायिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान (धारा 78 से धारा 81 तक)

Himanshu Mishra

25 July 2024 6:10 PM IST

  • BSA 2023 के अनुसार न्यायिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान (धारा 78 से धारा 81 तक)

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 78 से 81 विशेष रूप से कुछ दस्तावेजों की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में अदालत के अनुमानों को संबोधित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।

    धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents)

    प्रमाणपत्रों और प्रमाणित प्रतियों का अनुमान (Presumption of Certificates and Certified Copies)

    धारा 78(1) में कहा गया है कि अदालत किसी दस्तावेज को वास्तविक मान लेगी यदि वह प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या कोई अन्य दस्तावेज प्रतीत होता है जो किसी विशेष तथ्य के साक्ष्य के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य है। यह अनुमान तब लागू होता है जब दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इस अनुमान को लागू करने के लिए, दस्तावेज़ को मूल रूप से कानून द्वारा निर्देशित तरीके से तैयार और निष्पादित किया जाना चाहिए।

    अधिकारी के अधिकार का अनुमान (Presumption of Officer's Authority)

    धारा 78(2) में आगे कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि जिस अधिकारी ने ऐसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए या उसे प्रमाणित किया, वह उस आधिकारिक पद पर था जिसका उसने हस्ताक्षर करते समय दावा किया था। इसका मतलब है कि न्यायालय यह स्वीकार करता है कि अधिकारी के पास अपनी आधिकारिक स्थिति के आगे के सबूत की आवश्यकता के बिना दस्तावेज़ को प्रमाणित करने का अधिकार था।

    धारा 79: न्यायिक अभिलेखों का अनुमान (Presumption of Judicial Records)

    न्यायिक अभिलेखों और कथनों का अनुमान (Presumption of Judicial Records and Statements)

    धारा 79 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों को कवर करती है जो न्यायिक कार्यवाही में गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के अभिलेख या ज्ञापन प्रतीत होते हैं। इसमें कैदियों या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कानून के अनुसार लिए गए और न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बयान या स्वीकारोक्ति भी शामिल है।

    न्यायालय यह मान लेगा:

    1. दस्तावेज़ असली है।

    2. जिस परिस्थिति में इसे लिया गया था, उसके बारे में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए कोई भी कथन सत्य हैं।

    3. साक्ष्य, कथन या स्वीकारोक्ति विधि के अनुसार विधिवत ली गई थी।

    धारा 80: सरकारी राजपत्रों और समाचार-पत्रों की धारणा (Presumption of Official Gazettes and Newspapers)

    आधिकारिक प्रकाशनों और आवश्यक दस्तावेजों की धारणा (Presumption of Official Publications and Required Documents)

    धारा 80 में कहा गया है कि न्यायालय को सरकारी राजपत्र, समाचार-पत्र या पत्रिका होने का दावा करने वाले दस्तावेजों की वास्तविकता का अनुमान लगाना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा रखे जाने वाले किसी भी दस्तावेज पर भी लागू होता है, बशर्ते कि उसे कानून द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाए और उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

    उचित अभिरक्षा का स्पष्टीकरण (Explanation of Proper Custody)

    धारा 80 के प्रयोजनों के लिए, किसी दस्तावेज को उचित अभिरक्षा में माना जाता है यदि वह उस स्थान पर है जहाँ उसे रखा जाना आवश्यक है और उसकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। हालाँकि, यदि यह दिखाया जाता है कि दस्तावेज की वैध उत्पत्ति है या परिस्थितियाँ इसकी उचित उत्पत्ति का सुझाव देती हैं, तो अभिरक्षा को अनुचित नहीं माना जाता है, भले ही वह सामान्य स्थान पर न हो।

    धारा 81: इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों की धारणा (Presumption of Electronic or Digital Records)

    आधिकारिक डिजिटल अभिलेखों की धारणा (Presumption of Official Digital Records)

    धारा 81, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों की प्रामाणिकता की धारणा को बढ़ाती है, जो आधिकारिक राजपत्र या किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होने का दावा करते हैं। यह धारणा तब लागू होती है, जब ऐसे अभिलेखों को कानून द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाता है और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है।

    इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के लिए उचित अभिरक्षा का स्पष्टीकरण (Explanation of Proper Custody for Electronic Records)

    धारा 80 के समान, धारा 81 के लिए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उचित अभिरक्षा में माना जाता है, यदि उन्हें कानून द्वारा अपेक्षित स्थान पर रखा जाता है और उनकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। यदि अभिलेख का वैध मूल है या यदि परिस्थितियाँ संभावित वैध मूल का सुझाव देती हैं, तो अभिरक्षा को अनुचित नहीं माना जाता है।

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विभिन्न दस्तावेजों से संबंधित धारणाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय कुछ दस्तावेजों पर उनकी प्रामाणिकता के व्यापक प्रमाण की आवश्यकता के बिना भरोसा कर सकता है।

    धारा 78 से 81 प्रमाणपत्रों, प्रमाणित प्रतियों, न्यायिक अभिलेखों, आधिकारिक प्रकाशनों और डिजिटल अभिलेखों की वास्तविकता का अनुमान लगाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सके और कानूनी दस्तावेज़ीकरण की अखंडता को बनाए रखा जा सके।

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