भारतीय संविधान की प्रस्तावना : आशा और आकांक्षा का प्रतीक

Himanshu Mishra

2 April 2024 1:19 PM GMT

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना : आशा और आकांक्षा का प्रतीक

    भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamble) इसे तैयार करने वाले दूरदर्शी नेताओं और एक राष्ट्र की आशाओं और सपनों के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक संक्षिप्त लेकिन गहन परिचय है जो हमारे संवैधानिक ढांचे के सार को समाहित करता है। आइए हम इसके महत्व पर गौर करें और इसके प्रमुख घटकों का पता लगाएं।

    संविधान की उद्देशिका (Preamble) किसी पुस्तक की भूमिका या उद्देशिका की तरह होती है। यह हमें उन मूलभूत मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में बताता है जिन पर संविधान आधारित है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि संविधान बनाने वाले लोग देश के लिए क्या चाहते थे।

    भले ही उद्देशिका को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि संविधान क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यह संविधान के मुख्य विचारों और लक्ष्यों को सामने लाता है और अस्पष्ट हिस्से होने पर कानून की व्याख्या करने में मदद करता है।

    उद्देशिका लोकतंत्र, समानता और एकता के विचारों को जोड़ती है। इसका उद्देश्य एक ऐसा देश बनाना है जहां हर किसी को ऐसा महसूस हो कि वे उसके हैं और जहां सभी समुदाय शांति से एक साथ रहते हैं।

    उद्देशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

    • यह हमें बताता है कि संविधान भारत के लोगों से आता है।

    • यह संविधान की शुरुआत करता है और इसे आधिकारिक बनाता है।

    • यह उन स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है जो सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए और किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए।

    1. आरंभिक शब्द: "हम, भारत के लोग" (We the People)

    उद्देशिका एक शक्तिशाली घोषणा के साथ शुरू होती है: "हम, भारत के लोग।" ये शब्द लोकतंत्र की भावना से गूंजते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि अंतिम संप्रभुता लोगों के पास है। सरकार और उसके अंग नागरिकों की सामूहिक इच्छा से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यह पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की स्पष्ट घोषणा है।

    2. मार्गदर्शक सिद्धांत

    उद्देशिका उन मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था को आकार देते हैं। आइए उनका विश्लेषण करें:

    सार्वभौम (Sovereign)

    भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जो बाहरी नियंत्रण या प्रभुत्व से मुक्त है। हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है, और हम अपने कार्य की दिशा निर्धारित करते हैं।

    समाजवादी (Socialist)

    "समाजवादी" शब्द सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हाशिये पर पड़े लोगों के उत्थान और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के हमारे संकल्प का प्रतीक है।

    धर्मनिरपेक्ष (Secular)

    धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहे और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। यह धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और विविध मान्यताओं का सम्मान करता है।

    लोकतांत्रिक (Democratic)

    लोकतंत्र हमारी व्यवस्था का आधार है। उद्देशिका लोकतांत्रिक शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जहां लोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने में भाग लेते हैं।

    गणतंत्र (Republic)

    भारत एक गणतंत्र है - एक ऐसा राज्य जहां राज्य का मुखिया वंशानुगत राजा नहीं बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। यह समानता और जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के अभाव का प्रतीक है।

    3. उद्देश्य

    Preamble उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें भारत प्राप्त करना चाहता है:

    न्याय (Justice)

    न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-आधारशिला है। यह सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता, समानता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

    स्वतंत्रता (Independence)

    स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता शामिल है। यह व्यक्तियों को अनुचित प्रतिबंधों के बिना जीने का अधिकार देता है।

    समानता (Equality)

    स्थिति और अवसर की समानता एक मौलिक लक्ष्य है। जाति, पंथ, लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का हमारी दृष्टि में कोई स्थान नहीं है।

    बंधुत्व (Fraternity)

    बंधुत्व सभी भारतीयों के बीच भाईचारे और एकता की भावना का प्रतीक है। यह विभाजनों से परे है और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है।

    4. अधिकार का स्रोत

    उद्देशिका घोषणा करती है कि संविधान के तहत अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन कोई अधीनता नहीं है। यह हमारी संप्रभुता की पुनः पुष्टि है।

    5. अविस्मरणीय मूल संरचना

    हालाँकि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, संविधान की मूल संरचना अपरिवर्तित रहती है। यह हमारी सामूहिक आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाता है।

    उद्देशिका मात्र शब्द नहीं है; यह एक वादा है - एक न्यायसंगत, समावेशी और प्रगतिशील भारत बनाने का वादा। नागरिकों के रूप में, हमें इसके सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए और इसके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए।

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