कोर्ट की अवमानना के लिए एक वकील को प्रैक्टिस से रोकने की न्यायालयों की शक्ति

LiveLaw News Network

9 Sept 2020 8:18 PM IST

  • कोर्ट की अवमानना के लिए एक वकील को प्रैक्टिस से रोकने की न्यायालयों की शक्ति

    एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अवमानना ​​के फैसले के संदर्भ में, कई पाठकों ने अदालतों की शक्ति के बारे में प्रश्न पूछा था, क्या कोर्ट एक वकील को प्रैक्टिस करने से रोक सकती है।

    उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपए के जुर्माने की सजा दी थी और कहा था कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो भूषण को तीन महीने की कैद से गुजरना होगा और तीन साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा।

    यहां सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों के आधार पर इस मुद्दे पर कानून की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है-

    कोर्ट एडवोकेट के लाइसेंस को अवमानना ​​की सजा के रूप में निलंबित नहीं कर सकती है

    1998 में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1998) 4 एससीसी 409 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा था कि अदालतें अवमानना की सजा के रूप में एक वकील के नामांकन के निलंबन या निरस्तीकरण का आदेश नहीं दे सकती हैं।

    संविधान पीठ ने कहा था कि एडवोकेट अधिनियम, 1961 के तहत पेशेवर कदाचार के संबंध में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक वकील के नामांकन को केवल बार काउंसिल द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बार काउंसिल की वैधानिक शक्ति को रद्द नहीं कर सकती है।

    अदालत ने स्पष्ट किया था,

    "एक एडवोकेट की प्रैक्टिस का निलंबन और स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स से उसका निष्कासन दोनों दंडों को एडवोकेट अधिनियम, 1961 के तहत विशेष रूप से "पेशेवर कदाचार'' सिद्ध होने पर दिया जाता है। अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, इस कोर्ट के समक्ष एकमात्र कारण या मामला अदालत की अवमानना ​​होने के संबंध में है। पेशेवर कदाचार का कोई कारण, तथाकथित उचित, कोर्ट के समक्ष लंबित नहीं है।

    यह कोर्ट, इसलिए अनुच्छेद 129 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, बार काउंसिल ऑफ स्टेट या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जिनके पास एक वकील को दंडित करने के लिए लाइसेंस को निलंबित करने का अधिकार है।

    यह सजा केवल 'पेशेवर कदाचार' पाए जाने के बाद, जिसे एडवोकेट अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित तरीके से दर्ज किया गया हो, दी जा सकती है।"

    यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि एडवोकेट्स एक्ट के तहत केवल बार काउंसिल के पास एक एडवोकेट को रोल से हटाने का अधिकार क्षेत्र है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी वकील को अदालत की अवमानना ​​की सजा के रूप में प्रैक्टिस से निलंबित करने के का कोई निर्देश नहीं दे सकता है।

    याचिका In Re:विनय चंद्र मिश्रा, (1995) 2 एससीसी 58 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवोकेट को तीन साल के लिए प्रैक्टिस न करने की सजा दी थी, जिसे अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया गया था।

    SCBA की दलीलों से सहमत होते हुए, संविधान पीठ ने In Re: विनय चन्द्र मिश्रा के मामले में दिए गए फैसले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था और कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर कि प्रैक्टिस को निलंबित करने आदेश नहीं दिया जा सकता है।

    "सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अदालत की अवमानना ​​के लिए दंडित करने के लिए, हालांकि काफी व्यापक है, फिर भी सीमित है और यह निर्धारित करने की शक्ति को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकती है कि क्या एक वकील " पेशेवर कदाचार "का दोषी है..."।

    अदालत अवमानना ​​के दोषी पाए गए वकील को पेश होने से रोक सकती है

    SCBA बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट, अवमाननाकारी-एडवोकेट को अपने समक्ष उपस्थित होने से रोक सकती है। अदालत ने कहा था कि इस प्रकार की कार्रवाई एडवोकेट की प्रैक्टिस निलंब‌ित करने से अलग है।

    "किसी मामले में यह संभव हो सकता है, एक अवमाननाकारी एडवोकेट, जब तक खुद को अवामनना के आरोपों से मुक्त नहीं करता तक, तब तक यह कोर्ट या हाईकोर्ट, उस एडवोकेट को अपने समक्ष पेश होने से रोक दें, हालांकि यह उसके लाइसेंस को निलंबित या निरस्त करने या उसे प्रैक्टिस से रोकने से अलग होगा।

    एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अवमाननापूर्ण, उद्दंड, असभ्य या दोषपूर्ण आचरण के मामले में, यह कोर्ट स्वयं सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत एक एडवोकेट से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में प्रैक्टिस करने के अधिकार को वापस लेने का विशेषाधिकार रखती है, क्योंकि उस विशेषाधिकार को इस अदालत द्वारा प्रदान किया जाता है और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति में इसे रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति शामिल है। हालांकि, उस विशेषाधिकार को वापस लेना, वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने के बराबर नहीं है।

    कोर्ट ने पाया कि किसी मामले में, एक एडवोकेट को अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया जाता है और उसी समय उसे "पेशेवर कदाचार" का दोषी भी पाया जा सकता है, लेकिन दोनों क्षेत्राधिकार अलग-अलग हैं, अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करके अलग-अलग मंचों द्वारा संचालित हैं और विश‌िष्ट हैं। पेशेवर कदाचार के लिए एक वकील को दंडित करने की विशेष शक्ति बार काउंसिल के पास है।

    इस संबंध में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम हाई कोर्ट ऑफ केरल (2004) 6 एससीसी 311 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

    उस मामले में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केरल हाईकोर्ट द्वारा निर्धा‌‌रित नियमों के नियम 11 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

    नियम 11 के तहत एक वकील को "अदालत में पेश होने, कार्य करने या मुकदमा लड़ने से" रोक दिया गया था, जबकि अवमानना मामले में वह उचित न्यायालय के आदेश द्वारा खुद को अवमानना से मुक्त न कर चुका हो।" बीसीआई ने दलील दी थी कि यह नियम बार काउंस‌िल की शक्तियों को छीनने जैसा है।

    नियम 11 की वैधता को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने प्रवीण सी शाह बनाम केए मोहम्मद अली (2001) 8 एससीसी 650 में एक समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित मिसाल का उल्लेख किया था,जिसने नियम को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने नियम 11 के आधार पर, केरल बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की वैधता पर विचार किया था, जिसके तहत एक वकील को अवमानना मामले में दंडित किए जाने पर कोर्टों में उपस्थित होने से वंचित किए जाने का प्रावधान था।

    प्रवीण सी शाह मामले में ज‌स्टिस केटी थॉमस द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया:

    "नियम 11 का अदालत के अंदर प्रदर्शन को छोड़कर, एक वकील द्वारा अपने प्रै‌क्टिस के दौरान किए गए कृत्यों से कोई लेना-देना नहीं है। अदालत में आचरण अदालत से संबंधित मामला है और इसलिए बार काउंसिल यह दावा नहीं कर सकती है कि अदालत के अंदर जो होना चाहिए वह बार काउंसिल द्वारा भी विनियमित किया जाना चाहिए। प्रैक्टिस करने का अधिकार, कोई संदेह नहीं है, वह मूल है और अदालत में पेश होना और मुकदमा लड़ना उक्त अधिकार की शाखाएं हैं। लेकिन पेश होने और मुकदमा लड़ने का अधिकार अदालत के मामले एक ऐसा मामला है, जिस पर अदालत के पास प्रमुख पर्यवेक्षी शक्ति होनी चाहिए। इसलिए अदालत को अदालत के नियंत्रण या पर्यवेक्षण से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक वकील का अधिकार शामिल हो सकता है।"

    फैसले में यह भी कहा गया कि अदालत की अवमानना ​​की शक्ति और बार काउंसिल के अनुशासनात्मक अधिकार अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं और अदालत के एक अवमाननाकारी-एडवोकेट को पेश होने से रोकने की कार्रवाई बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियों के साथ हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं है।

    पूर्व-कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ (2003) 2 एससीसी 45 में, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि अदालत में पेश होना कानूनी प्रैक्टिस के कई पहलुओं में से एक है, और एडवोकेट को अदालतों में पेश होने से रोकना उसकी प्रैक्टिस को पूर्ण निलंब‌ित करने के बराबर नहीं है।

    एक निर्धारित अवधि के लिए अध‌िवक्ताओं को पेश होने से रोकने का के लिए अवमानना ​​शक्ति का आह्वान करने के कोर्ट के उदाहरण आरके आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट (2009) 8 एससीसी 106, In Re: मि। मैथ्यूज नेदुम्परा (2019), आदि में पाए जाते हैं।

    अदालत केवल अवमानना ​​शक्ति के अभ्यास में एडवोकेट को पेश होने को खारिज कर सकती है, अन्यथा नहीं

    आर मुथुकृष्णन बनाम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाईकोर्ट ऑफ ज्यूड‌िकेचर एट मद्रास व अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी अवमानना ​​शक्तियों के अभ्यास में अदालतों में पेश होने से एक वकील को डिबार कर सकता है, और ऐसा पेशेवर कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए नहीं कर सकता है।

    इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मद्रास हाईकोर्ट के नियमों में डाले गए नियम 14 ए, 14 बी, 14 सी और 14 डी को रद्द कर दिया, जिसके तहत हाईकोर्ट और जिला कोर्टों को एक एडवोकेट को इस निम्‍न कार्य करने की स्थिति में प्रैक्टिस से रोकने का अध‌िकार दिया गया था-

    -एक न्यायाधीश के नाम पर या उसे प्रभावित करने के बहाने धन स्वीकार करना; या

    -कोर्ट रिकॉर्ड या कोर्ट के आदेश के साथ छेड़छाड़; या

    -किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी को धोखा देना या गाली देना; या

    -न्यायिक अधिकारी या सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ निराधार आरोप/ याचिकाए फैलाना; या

    -कोर्ट परिसर में जुलूस में भाग लेना और / या कोर्ट हॉल के अंदर घेराव में शामिल होना या कोर्ट हॉल के अंदर प्लेकार्ड रखना; या

    -शराब के प्रभाव में कोर्ट में पेश होना;

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट अधिनियम की धारा 34, जो हाईकोर्ट अधिनियम को नियम-बनाने की शक्ति देती है, का उद्देश्य हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्टों में एडवोकेट के व्यवहार को विनियमित करना है। लेकिन, यह अनुशासनात्मक नियंत्रण के नियमों को फ्रेम करने के लिए इसे सशक्त नहीं करता है।

    कोर्ट ने देखा:

    "एडवोकेट अधिनियम ने धारा 38 के तहत अपील से निपटने की सीमा को छोड़कर हाईकोर्ट या इस कोर्ट पर अनुशासनात्मक शक्तियों को प्रदान करने का कभी इरादा नहीं किया गया है"।

    "हाईकोर्ट के पास अनुशासनात्मक नियंत्रण का अधिकार नहीं है। यह एडवोकेट अधिनियम के तहत बार काउंसिल की प्रदत्त शक्ति को छ‌ीनने के बराबर होगा। हालांकि, हाईकोर्ट अवमानना ​​के लिए एडवोकेट को दंडित कर सकता है और फिर उसे ऐसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अभ्यास करने पर रोक लगा सकता है। जैसा कि कानून के अनुसार अनुमेय हो सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक नियंत्रण के माध्यम से अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का उपयोग किए बिना कोई सजा नहीं दी जा सकती है "

    "हाईकोर्ट द्वारा रोकने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि एडवोकेट पर कोर्ट के अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाता है। 2016 में संशोधित किए गए नियम 14A से 14D के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए इसका सहारा नहीं लिया जा सकता है।"

    सुप्रीम कोर्ट की मिसाल पर आधारित निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

    -व्यावसायिक कदाचार के कृत्यों के संबंध में, एडवोकेट के नामांकन का निलंबन या निरसन, एडवोकेट अधिनियम, 1961 के तहत अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बार काउंसिल की विशेष शक्ति है।

    -कोर्ट की अवमानना ​​की सजा के रूप में कोर्ट एक एडवोकेट के नामांकन को निलंबित नहीं कर सकती है।

    -हालांकि, कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि अदालत की अवमानना ​​के दोषी पाए गए वकील को अदालतों में उपस्थित होने से वंचित किया जाए।

    -अदालत की अवमानना ​​के कारण डिबार करने की शक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से नामांकन के निलंबन या ड‌िबारमेंट से अलग पहलू है।

    -कोर्ट केवल कोर्ट की अवमानना ​​के लिए ही एडवोकेट को अदालत में पेश होने से रोक सकती है, किसी अन्य कदाचार के लिए नहीं।

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