Order XXII Rule 4 CPC | सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने, छूट रद्द करने और देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर करने की सही प्रक्रिया बताई

Shahadat

13 Feb 2025 5:19 AM

  • Order XXII Rule 4 CPC | सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने, छूट रद्द करने और देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर करने की सही प्रक्रिया बताई

    सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे मुकदमे में कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें वकीलों द्वारा अक्सर की जाने वाली प्रक्रियागत गलतियों को संबोधित किया गया। न्यायालय ने मुकदमे या अपील के छूट और उस छूट को रद्द करने की प्रक्रिया के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर जोर दिया, खासकर उन मामलों में जहां प्रतिस्थापन आवेदन प्रारंभिक 90-दिन की परिसीमा अवधि से परे दायर किए जाते हैं।

    Order XXII Rule 4 CPC मृतक पक्षों को उनके कानूनी प्रतिनिधियों से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हालांकि, यदि किसी पक्षकार के पास "मुकदमा करने का अधिकार" बचा रहता है तो उसकी मृत्यु पर मुकदमा या अपील स्वतः समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन यदि मृत्यु के 90 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन आवेदन दायर नहीं किया जाता है तो यह समाप्त हो जाती है, जैसा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 120 के अनुसार है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार, छूट रद्द करने की सीमा अवधि छूट की तिथि से 60 दिन है।

    न्यायालय ने पाया कि वकील अक्सर 90 दिनों के बाद किसी मामले को पुनर्जीवित करते समय गलतियां करते हैं और छूट रद्द करने के आवेदन के बजाय प्रतिस्थापन आवेदन के साथ ही देरी की माफी के लिए आवेदन दायर कर देते हैं।

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    "इस न्यायालय की पीठ पर हमारे सीमित अनुभव से हमने पाया कि यह कुछ हद तक अक्सर होता है कि मुकदमे के उपशमन (Abatement) के बाद और मृत्यु के 150वें दिन के बाद प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए माफ़ी के लिए आवेदन दायर किया जाता है, लेकिन उपशमन रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए माफ़ी मांगने वाला आवेदन नहीं किया जाता है।"

    न्यायालय ने 90 दिनों से परे उपशमन रद्द करने की मांग करने की सही प्रक्रिया को स्पष्ट किया। सबसे पहले, यदि वकील मृत्यु के 90 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन आवेदन दायर करने में विफल रहता है तो सही प्रक्रिया यह है कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार, उपशमन के 60 दिनों के भीतर (यानी, मृत्यु के 90+60=150 दिनों के भीतर) उपशमन रद्द करने के लिए पहले आवेदन दायर किया जाए।

    अदालत ने स्पष्ट किया,

    "इस प्रकार, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल करने और उपशमन रद्द करने के लिए कुल समय-सीमा, जैसा कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 और 121 में उल्लिखित है, 150 (90 + 60) दिन है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन के माध्यम से देरी की माफी का सवाल, इस अवधि के बाद ही उठता है, न कि 91वें दिन जब मुकदमा/अपील समाप्त हो जाती है।"

    इसके अलावा, यदि वकील दोनों अवसरों को खो देता है, और 150 दिनों के बाद उपशमन रद्द करना चाहता है तो वह प्रतिस्थापन और उपशमन रद्द करने के लिए अपेक्षित आवेदन दाखिल कर सकता है। साथ ही बाद के आवेदन को दाखिल करने में देरी की माफी के लिए आवेदन भी दाखिल कर सकता है, यानी उपशमन रद्द करने के लिए आवेदन।

    अदालत ने आगे कहा,

    “इसलिए पालन किया जाने वाला उचित क्रम मृत्यु के 90 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करना है। यदि दायर नहीं किया जाता है तो 60 दिनों के भीतर उपशमन रद्द करने के लिए आवेदन दायर करना है और यदि वह भी दायर नहीं किया जाता है तो प्रतिस्थापन और उपशमन रद्द करने के लिए अपेक्षित आवेदनों को बाद के आवेदन को दायर करने में देरी के लिए माफी के लिए आवेदन के साथ दायर करना है, यानी उपशमन रद्द करने के लिए आवेदन। एक बार जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि पर्याप्त कारण ने वादी/अपीलकर्ता को सीमा अवधि के भीतर उपशमन रद्द करने के लिए आवेदन करने से रोका और तदनुसार आदेश दिया तो उपशमन रद्द करने का सवाल आता है। यह स्वाभाविक रूप से होता है और मृतक प्रतिवादी/प्रतिवादी के प्रतिस्थापन के आदेश के बाद मुकदमा/अपील अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाता है और गुण-दोष के आधार पर ट्रायल/सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है। जैसा भी हो।”

    मामले की पृष्ठभूमि

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक अपील पर निर्णय लेते हुए यह स्पष्टीकरण दिया, जिसमें वादी के कानूनी उत्तराधिकारी, जो वादी की मृत्यु के 90 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में विफल रहे, 60 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा बीत जाने के बाद भी दूसरी अपील के उपशमन रद्द करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपील के उपशमन रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन के साथ इसे दाखिल करने के बजाय प्रतिस्थापन आवेदन के साथ विलंब क्षमा आवेदन दाखिल किया।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विलंब क्षमा आवेदन को उपशमन रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन के साथ दाखिल किया जाना चाहिए, प्रतिस्थापन आवेदन के साथ नहीं।

    केस टाइटल: ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ ​​लल्लूवा (अब मृत) और अन्य बनाम सतीश चंद्रा (अब मृत) और संबंधित मामला

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