उपभोक्ता अधिकार – गलत प्रोडक्ट या सेवा मिलने पर क्या करें?

Praveen Mishra

23 Aug 2025 11:11 PM IST

  • उपभोक्ता अधिकार – गलत प्रोडक्ट या सेवा मिलने पर क्या करें?

    हम सभी रोज़ाना सामान खरीदते हैं या सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं – चाहे वह मोबाइल हो, कपड़े हों, बिजली का बिल, बीमा, बैंकिंग सेवा या ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन कई बार हमें गलत सामान (defective product) या खराब सेवा (deficient service) मिल जाती है। ऐसे में बहुत लोग चुप रह जाते हैं, जबकि कानून हमें न्याय पाने का पूरा अधिकार देता है।


    उपभोक्ता को कौन-कौन से अधिकार मिले हैं?

    "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019)" के तहत हर ग्राहक को ये अधिकार मिले हैं:


    • सही जानकारी पाने का अधिकार – प्रोडक्ट या सेवा से जुड़ी पूरी जानकारी सही-सही मिलनी चाहिए।
    • सुरक्षा का अधिकार – सामान/सेवा आपकी सेहत और जीवन के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए।
    • मुआवज़ा पाने का अधिकार – अगर नुकसान हुआ है तो कंपनी को भरपाई करनी होगी।
    • चुनाव का अधिकार – आपको अपनी पसंद का सामान/सेवा चुनने की आज़ादी है।
    • शिकायत दर्ज करने का अधिकार – गलत सामान या सेवा मिलने पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।


    अगर गलत प्रोडक्ट या सेवा मिले तो क्या करें?


    1. पहले कंपनी/विक्रेता से संपर्क करें


    बिल/इनवॉइस सुरक्षित रखें।

    प्रोडक्ट रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए विक्रेता/कंपनी को लिखित या ईमेल से शिकायत करें।

    कई बार कंपनी तुरंत समस्या सुलझा देती है।


    2. उपभोक्ता हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें


    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-4000 या 1915 आप SMS (8130009809) या www.consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।

    3. उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) में शिकायत करें

    अगर कंपनी जवाब नहीं देती या समस्या हल नहीं होती तो आप Consumer Commission (पूर्व में Consumer Court) जा सकते हैं।

    जिला उपभोक्ता आयोग – अगर क्लेम 50 लाख रुपये तक का है।

    राज्य आयोग – अगर क्लेम 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक है।

    राष्ट्रीय आयोग – अगर क्लेम 2 करोड़ से अधिक है।


    4. डिजिटल प्लेटफॉर्म से शिकायत

    "E-Daakhil" पोर्टल (edaakhil.nic.in) पर ऑनलाइन केस दर्ज कर सकते हैं।

    इससे सुनवाई और प्रक्रिया तेज़ होती है।


    आप क्या मांग सकते हैं?


    पैसे की वापसी (Refund)

    नया प्रोडक्ट/सेवा (Replacement)

    मुआवज़ा (Compensation) – हुए नुकसान की भरपाई

    मानसिक कष्ट/उपभोक्ता का समय बर्बाद होने पर हर्जाना


    ध्यान रखने वाली बातें


    • शिकायत हमेशा लिखित रूप में और सबूत के साथ करें (बिल, वारंटी कार्ड, मैसेज, ईमेल आदि)।
    • जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतना ही बेहतर होगा।
    • अगर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है (Amazon, Flipkart आदि) तो उनकी grievance redressal system का उपयोग करें।


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