क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी के अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सरकारी सेवक माने जा सकते हैं?

Himanshu Mishra

27 Sep 2024 11:48 AM GMT

  • क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी के अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सरकारी सेवक माने जा सकते हैं?

    भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में "सरकारी सेवक" का दायरा

    भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (PC Act) को सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लागू किया गया था। समय के साथ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरा है कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो मान्यता प्राप्त हैं लेकिन पारंपरिक विश्वविद्यालयों जैसी नहीं हैं, के अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवक (Public Servant) माना जा सकता है।

    यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करता है कि ऐसे अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए PC Act के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं।

    PC Act के मुख्य प्रावधान (Provisions)

    PC Act की धारा 2(c) "सरकारी सेवक" की परिभाषा देती है और इसमें व्यक्तियों और श्रेणियों की एक विस्तृत सूची शामिल है जो इस परिभाषा में आती हैं। विशेष रूप से, धारा 2(c)(xi) में इस परिभाषा के तहत किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, किसी शासी निकाय के सदस्य, प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता या अन्य किसी शिक्षक या कर्मचारी को शामिल किया गया है।

    इस प्रावधान के तहत "विश्वविद्यालय" शब्द की व्याख्या यह समझने के लिए केंद्रीय है कि क्या इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं।

    सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या: डीम्ड यूनिवर्सिटी का समावेश

    स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मनसुखभाई कंजीभाई शाह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या PC Act की धारा 2(c)(xi) के तहत "विश्वविद्यालय" शब्द में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस शब्द की व्याख्या अधिनियम के विधायी उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना है, जिसमें शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि PC Act के तहत "विश्वविद्यालय" शब्द की व्यापक व्याख्या (Broad Interpretation) की जानी चाहिए, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हों। तर्क यह था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही सार्वजनिक कार्य (Public Functions) करती हैं, जैसे कि डिग्री प्रदान करना, जो समाज में मान्यता प्राप्त योग्यता (Recognized Qualification) है।

    इसलिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो अधिकारी सार्वजनिक कार्य करते हैं, उन्हें PC Act के तहत सरकारी सेवक माना जाना चाहिए।

    महत्वपूर्ण निर्णयों का संदर्भ (Key Judgements Referenced)

    इस निर्णय तक पहुँचने में, सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया ताकि "सरकारी सेवक" शब्द की व्यापक व्याख्या (Broad Interpretation) और PC Act के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी को शामिल करने की आवश्यकता को स्थापित किया जा सके:

    1. CBI बनाम रमेश गेल्ली (2016): इस मामले में यह सवाल उठाया गया था कि क्या एक निजी बैंक के अधिकारियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय से पहले, सरकारी सेवक माना जा सकता है। कोर्ट ने PC Act के उद्देश्य और दायरे का विश्लेषण किया, यह जोर देते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को शामिल करना है जो सार्वजनिक कर्तव्य (Public Duties) निभाते हैं।

    2. पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (CBI/SPE) (1998): कोर्ट ने "पद" शब्द का अर्थ स्पष्ट किया, यह कहते हुए कि यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें कर्तव्य, विशेष रूप से वह जो विश्वास, अधिकार या स्थापित प्राधिकरण (Constituted Authority) के तहत किया जाता है, शामिल हैं।

    3. मनीष त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य (2014): कोर्ट ने "सरकारी सेवक" की परिभाषा का विस्तार किया, यह जोर देते हुए कि इस शब्द को उस कर्तव्य के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो व्यक्ति द्वारा निभाया जा रहा है, न कि केवल उस औपचारिक पद (Formal Position) के आधार पर।

    विधायी मंशा और नीतिगत विचार (Legislative Intent and Policy Considerations)

    सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफी हद तक PC Act के पीछे की विधायी मंशा (Legislative Intent) से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उन सभी व्यक्तियों को अधिनियम के दायरे में लाना है जो सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं।

    कोर्ट ने यह मान्यता दी कि शैक्षिक संस्थान, जिनमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करते हैं। इसलिए, इन संस्थानों के अधिकारियों को PC Act के तहत उत्तरदायी (Accountable) ठहराया जाना चाहिए।

    निर्णय के प्रभाव (Implications)

    यह निर्णय डीम्ड यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की जवाबदेही (Accountability) के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। उन्हें सरकारी सेवक के रूप में वर्गीकृत करके, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि इन अधिकारियों को PC Act के तहत भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिससे अधिनियम के दायरे का विस्तार हुआ है ताकि अधिक व्यापक रूप से सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले व्यक्तियों को कवर किया जा सके।

    यह निर्णय सभी क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा में, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोर्ट की प्रतिबद्धता (Commitment) को मजबूत करता है।

    भ्ष्टाचार विरोधी कानूनों का विस्तार

    इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह स्पष्ट करता है कि PC Act की व्याख्या (Interpretation) इस तरह की जानी चाहिए जो इसके उद्देश्यों को बनाए रखे। धारा 2(c)(xi) के तहत "विश्वविद्यालय" शब्द के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी को शामिल करके, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि इन संस्थानों में सार्वजनिक सेवा करने वाले व्यक्तियों को भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। यह व्याख्या सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही

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