"कोई भी महिला नग्न अवस्था में आत्महत्या नहीं करेगी, यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है": केरल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

LiveLaw News Network

10 Dec 2024 12:12 PM IST

  • कोई भी महिला नग्न अवस्था में आत्महत्या नहीं करेगी, यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है: केरल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

    केरल हाईकोर्ट ने पत्नी को फांसी लगाकर हत्या करने के दोषी पति को आईपीसी की धारा 302 के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। न्यायालय ने आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा, क्योंकि मृतक का शव एक लॉज के कमरे में नग्न अवस्था में लटका हुआ पाया गया था, जिसे बाहर से बंद कर दिया गया था।

    ज‌स्टिस पीबी सुरेश कुमार और ज‌स्टिस सी प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने पुलिस सर्जन के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए कहा कि आमतौर पर भारतीय महिलाएं आत्महत्या करते समय अपना नग्न रूप छिपाती हैं। न्यायालय ने कहा कि मृतक का नग्न अवस्था में पाया जाना स्पष्ट रूप से आत्महत्या के बजाय हत्या का संकेत देता है।

    कोर्ट ने कहा,

    “मृतक का नग्न अवस्था में लटका हुआ पाया जाना उपरोक्त संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त परिस्थिति पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था, यह दिखाने के लिए कि यह आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हम विद्वान विशेष लोक अभियोजक के कथन के साथ-साथ पीडब्लू20 के साक्ष्य से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि कोई भी महिला नग्न अवस्था में आत्महत्या नहीं करना चाहेगी। तथ्य यह है कि एक्सट. पी9 श्रृंखला की तस्वीरों में मृतक नग्न अवस्था में लटका हुआ पाया गया, जो आत्महत्या के खिलाफ एक स्पष्ट संकेत है और हत्या का संकेत है।"

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को पत्नी की पवित्रता पर संदेह था और उसने उसे फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी। शुरू में, पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसने इसे वैवाहिक क्रूरता का मामला माना। हालांकि, आगे की जांच से पता चला कि यह एक हत्या थी और धारा 302 भी जोड़ी गई।

    पहले आरोपी, मृतक के पति को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय, थालास्सेरी द्वारा धारा 498 ए (क्रूरता), 302 (हत्या के लिए सजा) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) आईपीसी के तहत दोषी पाया गया। तीसरे आरोपी, सास को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दोषी पाया गया। उनकी सजा से व्यथित होकर, हाईकोर्ट के समक्ष अपील की गई है।

    अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, जिसमें साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान और पति के खिलाफ अंतिम बार देखा गया सिद्धांत शामिल था। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि चिकित्सा साक्ष्य ने आत्महत्या की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि मृतक ने अपने वैवाहिक मुद्दों के कारण पुलिस से संपर्क किया था और उनके बीच मध्यस्थता की बातचीत चल रही थी। इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अभियुक्त को मृतक की पवित्रता पर संदेह था और उनके पहले बेटे के पितृत्व को लेकर विवाद थे। न्यायालय ने यह भी पाया कि मृतक ने मृतक और उनकी बेटी को गुप्त रूप से लॉज में ले गया था।

    न्यायालय ने कहा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त और उनकी नाबालिग बेटी के साथ लॉज के कमरे में देखा गया था, जहां वह लटकी हुई पाई गई थी। इसने देखा कि अभियुक्त यह बताने में असमर्थ था कि मृतक के साथ क्या हुआ और उसकी मृत्यु कैसे हुई।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त गुप्त रूप से भारत आया और कथित घटना के बाद भारत से फरार हो गया। सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी थी और यह उचित संदेह से परे साबित हुआ कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी।

    इस प्रकार, अपनी पत्नी की हत्या करने के इरादे से लॉज के कमरे की छत पर लगे हुक से उसे लटकाने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

    केस नंबर: CRL.A NO. 1193 OF 2017 और संबंधित मामला

    केस टाइटल: एम शम्मी कुमार बनाम केरल राज्य और संबंधित मामला

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केरल) 785

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story