महिला की शील का हनन तब होता है जब अपराधी की हरकत को उसकी शालीनता को आघात पहुंचाने वाला माना जाता है: केरल हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
3 Dec 2024 3:44 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध तब माना जाता है जब अपराधी की हरकत ऐसी हो कि उसे महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाने वाला माना जाए।
इस मामले में, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के अध्यक्ष पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और स्कूल की प्रधानाध्यापिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि पीटीए की बैठक के दौरान उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी ओर खींचा।
जस्टिस मुरली कृष्ण एस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हुए पाया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने पीटीए की बैठक के दौरान आवेश में आकर ऐसा किया होगा, जब उसे पीटीए से बाहर निकालने का फैसला किया जा रहा था। न्यायालय ने विजयन बनाम केरल राज्य (2021) के निर्णय का हवाला दिया और इस प्रकार कहा, “शील भंग हुआ है या नहीं, यह पता लगाने के लिए अंतिम परीक्षण अपराधी की ऐसी हरकत है जिसे महिला की शालीनता को झकझोरने वाला माना जा सकता है।”
पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सज़ा) और 354 (महिलाओं की शील भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत अपनी सज़ा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
आरोप था कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने पीटीए मीटिंग के दौरान स्कूल की प्रधानाध्यापिका के हाथों से एक लिखित नोट छीनने की कोशिश करते हुए उनकी शील भंग की और उन्हें चोट पहुंचाई। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रधानाध्यापिका को थप्पड़ मारा गया और उनकी नाक के नीचे चोट लगी।
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें थप्पड़ मारने और चोट पहुंचाने के लिए एक महीने के साधारण कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। इसने शिकायतकर्ता की शील भंग करने के लिए जुर्माने के साथ तीन महीने के साधारण कारावास का भी आदेश दिया। बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और वे उससे बदला ले रहे थे।
न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं कि प्रधानाध्यापिका की याचिकाकर्ता के प्रति कोई दुश्मनी थी। प्रधानाध्यापिका को पहुंचाई गई चोट को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
हालांकि, आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, न्यायालय ने कहा, किसी महिला पर उसकी शील भंग करने के इरादे से हमला और आपराधिक बल का प्रयोग होना चाहिए।
रूपन देओल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल (1996) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि शील शब्द को आईपीसी के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1967) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि धारा 354 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए दोषपूर्ण इरादा आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने देखा कि मेजर सिंह (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना था, "शील भंग करने की कसौटी, इसलिए, यह होनी चाहिए कि क्या एक उचित व्यक्ति यह सोचेगा कि अपराधी का कार्य महिला की शील भंग करने के इरादे से किया गया था या ऐसा होने की संभावना थी। इस प्रश्न पर विचार करते समय, उसे महिला को एक उचित महिला मानना चाहिए और उसके बारे में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उसका स्थान और जीवन शैली और ऐसी महिला की शील भंग करने की ज्ञात धारणाएं।"
न्यायालय ने पाया कि अन्य गवाहों ने यह नहीं बताया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के हाथ पकड़े और उसे अपनी ओर खींचा। न्यायालय ने कहा कि धारा 354 के तहत अपराध के लिए कोई आधार नहीं बनता।
इस प्रकार, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के प्रति नरम रुख अपनाते हुए न्यायालय ने एक महीने के साधारण कारावास को न्यायालय उठने तक कारावास में बदल दिया और उसे शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
केस नंबर: सीआरएल.आरईवी.पीईटी नंबर 4 ऑफ 2014
केस टाइटलः निजार बनाम केरल राज्य
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केरल) 769