शादीशुदा महिला शादी के झूठे वादे पर यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती: केरल हाईकोर्ट
Amir Ahmad
4 July 2025 3:10 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को नियमित जमानत दी, जिस पर एक शादीशुदा महिला को झूठे शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाने का आरोप लगा था।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 84 (शादीशुदा महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या बंधक बनाना) और धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोग पक्ष का कहना था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (जो कि शादीशुदा महिला थी) को झूठे शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाया। बाद में आरोपी ने उसकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी और 2.5 लाख रुपये उधार लिए।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने यह सवाल उठाया कि जब महिला पहले से शादीशुदा है तो BNS की धारा 69 के तहत अपराध बनता ही कैसे है।
कोर्ट ने अनिल कुमार बनाम केरल राज्य (2021) और रंजीत बनाम केरल राज्य (2022) मामलों का हवाला देते हुए कहा,
"जब अभियोजन का स्वीकार किया गया तथ्य ही यह है कि शिकायतकर्ता शादीशुदा महिला है तो शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने की बात नहीं हो सकती। यदि दोनों पक्षों को विवाह की स्थिति की जानकारी है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच यौन संबंध शादी के वादे पर बने थे।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्तर पर यह तय करना मुश्किल है कि संबंध सहमति से थे या नहीं और पूरे मामले की परिस्थितियों को देखना होगा।
चूंकि धारा 84 एक जमानती अपराध है कोर्ट ने आरोपी को जेल में रखने की जरूरत नहीं मानी और जमानत याचिका मंजूर कर ली।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत पर निर्णय के लिए हैं। इनका आपराधिक मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा।
टाइटल: XXX बनाम केरल राज्य व अन्य

