BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Amir Ahmad

24 Sept 2024 11:29 AM IST

  • BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

    केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक्टर सिद्दीकी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।

    जस्टिस सी. एस. डायस ने यह आदेश सुनाया।

    सीनियर वकील एडवोकेट बी. रमन पिल्लई अभिनेता की ओर से पेश हुए।

    शिकायतकर्ता का दावा है कि एक्टर ने उसे फिल्म पर चर्चा करने के बहाने त्रिवेंद्रम के मस्कट होटल में बुलाया। वहां उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की।

    मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को शिकायत की गई थी। वहीं FIR संग्रहालय पुलिस स्टेशन, त्रिवेंद्रम में दर्ज की गई थी।

    अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर सिद्दीकी ने अपनी याचिका में कहा कि शिकायतकर्ता, जो महिला सिनेमा कलेक्टिव (WCC) की प्रबल समर्थक और सदस्य हैं, ये आरोप इसलिए लगा रही हैं, क्योंकि उन्होंने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी होने के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी एक्टर्स (AMMA) के अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रेस मीट आयोजित की थी।

    इसके अलावा, एक्टर ने यह भी बताया कि उसी शिकायतकर्ता ने 2019 में उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए लेकिन अब उन्होंने गैर-जमानती अपराधों के तहत उन पर मामला दर्ज करवाने के इरादे से विवरण बदल दिया। हालांकि राज्य के वकील ने तर्क दिया कि भले ही बयानों में कुछ मामूली भिन्नताएं हों लेकिन शिकायतकर्ता ने 2019 से उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अभिनेता का सार्वजनिक रूप से नाम लिया।

    एडवोकेट फिलिप टी. वर्गीस, एडवोकेट सुजेश मेनन वी.बी. द्वारा याचिका दायर की गई।

    सीनियर एडवोकेट बी. रमन पिल्लई को पेश होने के लिए नियुक्त किया गया।

    केस टाइटल- Xxx बनाम केरल राज्य

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