नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाना, नग्न होना POCSO Act की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर: केरल हाईकोर्ट
Amir Ahmad
15 Oct 2024 2:49 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के सामने नग्न होने के बाद यौन संबंध बनाना POCSO Act की धारा 11 के तहत परिभाषित बच्चे के यौन उत्पीड़न के बराबर होगा और धारा 12 के तहत दंडनीय होगा।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि बच्चे को दिखाने के इरादे से शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित करना यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।
"अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के सामने नग्न शरीर प्रदर्शित करता है तो यह बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने का इरादा रखने वाला कार्य है। इसलिए POCSO Act की धारा 11(i) के साथ 12 के तहत दंडनीय अपराध आकर्षित होगा। इस मामले में आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने नग्न होने के बाद भी यौन संबंध बनाए। यहां तक कि कमरे को बंद किए बिना और कमरे में नाबालिग को प्रवेश की अनुमति दी, जिससे नाबालिग इसे देख सके। प्रथम दृष्टया, इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ POCSO Act की धारा 11(i) के साथ 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप बनता है।"
याचिकाकर्ता जिसे दूसरे आरोपी के रूप में खड़ा किया गया था, ने बच्चे की मां, पहले आरोपी के साथ यौन संबंध बनाए। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता और मां ने नाबालिग लड़के को कुछ सामान खरीदने के लिए भेजने के बाद एक लॉज के कमरे में यौन संबंध बनाए। नाबालिग को देखकर याचिकाकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके गाल पर मारा और उसे नीचे गिरा दिया।
याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 294(बी), 341, 323 और 34, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) की धारा 75 और POCSO Act की धारा 11 और 12 के तहत दंडनीय हैं।
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से यह पता नहीं चलता कि याचिकाकर्ता के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास दुर्व्यवहार किया गया। इसने नोट किया कि भले ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप थे लेकिन शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोप गलत तरीके से रोकने का अपराध नहीं बनाते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नाबालिग को पीटा और लात मारी, जिससे उसे चोट लगी।
न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास नाबालिग लड़के का कोई वास्तविक प्रभार या नियंत्रण नहीं था, इसलिए JJ Act की धारा 75 के तहत अपराध नहीं बनता।
न्यायालय ने आईपीसी की धारा 294, 341 और JJ Act की धारा 75 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की।
यौन उत्पीड़न की परिभाषा की जांच करने पर न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता और मां ने कमरे को बंद किए बिना ही नग्न होने के बाद यौन संबंध बनाए। न्यायालय ने कहा कि चूंकि कमरा बंद नहीं था। इसलिए नाबालिग कमरे में घुस गया, जिसके कारण नाबालिग लड़के ने यौन संबंध देखा।
"वैधानिक प्रावधान को पढ़ते हुए किसी व्यक्ति को बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने वाला कहा जाता है, जब ऐसा व्यक्ति यौन इरादे से कोई शब्द बोलता है या कोई आवाज करता है, या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु या शरीर के अंग को इस इरादे से प्रदर्शित करता है कि ऐसा शब्द या आवाज सुनी जाए या ऐसा इशारा या वस्तु या शरीर का अंग बच्चे द्वारा देखा जाए। न्यायालय ने कहा कि यह POCSO Act की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध है।"
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पर IPC की धारा 323 के साथ धारा 34 के साथ-साथ POCSO Act की धारा 11(i) के साथ धारा 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
केस टाइटल: फ़िसल खान बनाम केरल राज्य