भाभी द्वारा बॉडी शेमिंग प्रथम दृष्टया महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जानबूझकर किया गया आचरण, जो IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का कारण बनता है: केरल हाईकोर्ट
Amir Ahmad
18 Nov 2024 12:31 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भाभी द्वारा महिला के बॉडी शेमिंग करना प्रथम दृष्टया महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला जानबूझकर किया गया आचरण है, जो IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध बनता है।
मामले के तथ्यों के अनुसार भाभी ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि वह धारा 498A के तहत रिश्तेदार शब्द के दायरे में नहीं आती, जिससे क्रूरता का अपराध बनता है।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि वैवाहिक घर में रहने वाले भाई-बहनों के पति-पत्नी भी धारा 498A में रिश्तेदार शब्द के अंतर्गत आएंगे।
न्यायालय ने कहा,
“जब याचिकाकर्ता के कहने पर यहां प्रत्यक्ष कृत्यों का मूल्यांकन किया जाता है तो वास्तविक शिकायतकर्ता की शारीरिक शर्मिंदगी और मेडिकल डिग्री पर संदेह करना याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप हैं। याचिकाकर्ता के कहने पर प्रत्यक्ष कृत्यों को प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया आचरण माना जाता है, जो IPC की धारा 498A के स्पष्टीकरण (A) के तहत निपटाए गए महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को चोट देने की प्रकृति का है।”
याचिकाकर्ता तीसरी आरोपी है जिसने वास्तविक शिकायतकर्ता पर IPC की धारा 34 के साथ धारा 498A के तहत दंडनीय वैवाहिक क्रूरता करने के आरोप में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पहला आरोपी पति है, ससुर को दूसरा आरोपी बनाया गया। बड़े भाई की पत्नी को तीसरा आरोपी बनाया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भाई की पत्नी (भाभी) को धारा 498A के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता है। उदाहरणों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि रिश्तेदार केवल रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित व्यक्ति हो सकता है। यह कहा गया कि CrPC की धारा 176 के अनुसार, रिश्तेदार का अर्थ है माता-पिता, बच्चे, भाई, बहन और पति या पत्नी और कोई अन्य नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि रिश्तेदार शब्द का दायरा व्यापक है और इसमें हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य शामिल हैं। न्यायालय ने यह बताने के लिए संपदा शुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम की अनुसूची I का भी हवाला दिया कि रिश्तेदार शब्द का दायरा व्यापक है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वैवाहिक घरों में रहने वाले भाई-बहनों के पति या पत्नी धारा 498A के तहत रिश्तेदार शब्द के अंतर्गत आएंगे।
न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में निस्संदेह, पति के रिश्तेदार में पति से संबंधित वैवाहिक घर में रहने वाले निवासी शामिल हैं, जैसे कि व्यक्ति की माता पिता, पति या पत्नी, या व्यक्ति का बेटा, बेटी, भाई, बहन, भतीजा या भतीजी, या व्यक्ति का पोता या पोती, या वैवाहिक घर में रहने वाले पति के भाई-बहनों का जीवनसाथी।"
न्यायालय ने उल्लेख किया कि FIS में लगाए गए आरोपों में कहा गया कि भाभी वास्तविक शिकायतकर्ता को शारीरिक रूप से शर्मिंदा करती थी, यह कहकर उसकी शारीरिक बनावट की आलोचना करती थी कि उसका शरीर आकारहीन है।
न्यायालय ने उन आरोपों पर भी ध्यान दिया कि भाभी ने टिप्पणी की थी कि शिकायतकर्ता पहले आरोपी की पत्नी बनने के लिए अयोग्य थी। वह उससे अधिक सुंदर लड़की से विवाह कर सकता था।
न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि भाभी ने वास्तविक शिकायतकर्ता की शैक्षणिक योग्यता के बारे में संदिग्ध आरोप लगाए। IPC की धारा 498A के स्पष्टीकरण (A) की जांच करने पर न्यायालय ने कहा कि जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे किसी महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे, क्रूरता माना जाएगा।
न्यायालय ने कहा कि भाभी द्वारा कथित रूप से शारीरिक रूप से शर्मिंदा करने और शैक्षणिक योग्यता पर संदेह करने जैसे खुले तौर पर किए गए कृत्य प्रथम दृष्टया क्रूरता के अपराध को आकर्षित करेंगे।
न्यायालय ने याचिका खारिज की और IPC की धारा 34 के साथ धारा 498A के तहत भाभी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया।
केस टाइटल: निमिजा बनाम केरल राज्य