ओमान में बलात्कार हुआ, लेकिन अपराध की उत्पत्ति भारत में हुई? केरल हाईकोर्ट ने कहा, मुकदमे के लिए CrPc की धारा 188 के तहत केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता नहीं
Amir Ahmad
18 July 2024 4:22 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, जिसने कथित तौर पर एक महिला को अपने घर पर नौकरी का लालच देकर मस्कट ओमान ले जाने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी की और जबरदस्ती यौन संबंध बनाए।
न्यायालय ने सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिय, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि अपराध का एक हिस्सा भारत में किया गया तो किसी भी मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए धारा 188 CrPc के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपराध आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से विदेश में किया गया।
कोर्ट ने कहा,
“ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार और आरोपी नंबर 1 और 2 के खिलाफ अदालत द्वारा तैयार किए गए आरोप के अनुसार, धारा 366, 370, 370(ए)(2), 354(ए)(1)(ii), 354(ए)(2), 376(2)(के)(एन), 506(1), 420 के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से विदेश में किए गए। यदि सरताज खान के मामले (सुप्रा) में अनुपात को लागू किया जाए तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए CrPc की धारा 188 के तहत दी गई मंजूरी इस विशेष मामले के तथ्यों में आवश्यक नहीं है। इसलिए मंजूरी के अभाव के आधार पर इस संबंध में चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी।”
इस मामले में याचिकाकर्ता दूसरा आरोपी है, जिसने कथित तौर पर महिला को घरेलू नौकरानी की नौकरी देने के बाद मस्कट लाकर धोखा देने और ठगने के पहले आरोपी के साथ समान इरादे से वीजा प्राप्त किया। पहले आरोपी ने कथित तौर पर 2005 में मस्कट में महिला को नर्सिंग की नौकरी की पेशकश की और उसे सूरत ले जाया गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे धमकाया गया। 2018 में फिर से पहले आरोपी ने महिला से संपर्क किया और उसे मस्कट में दूसरे आरोपी के घर पर घरेलू नौकरानी के रूप में नौकरी देने की पेशकश की। वहां काम करने के दौरान उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे यह कहते हुए धमकाया गया कि उसे इसी उद्देश्य से मस्कट लाया गया।
पहले आरोपी ने महिला की मदद करने से इनकार किया और उसे दूसरे आरोपी के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला यौन उत्पीड़न को बर्दाश्त करने में असमर्थ थी और उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वापस भारत भेज दिया गया। भारत लौटने पर महिला ने पहले और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि पूरी कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मस्कट में कई लोगों को ईमानदारी से नौकरी दी और शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया, क्योंकि वह अपनी नौकरी से असंतुष्ट थी। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपित कृत्य मस्कट में हुआ था न कि भारत में। इस प्रकार यह कहा गया कि याचिका के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 188 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है।
न्यायालय ने सरताज खान (सुप्रा) और केरल हाईकोर्ट के डार्विन डोमिनिक बनाम केरल राज्य (2024) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी के दायरे पर विस्तार से चर्चा की गई। इसने नोट किया कि सरताज खान (सुप्रा) में ने निर्धारित किया कि यदि अपराध का एक हिस्सा भारत में किया गया तो धारा 188 लागू नहीं होगी और प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब अपराध का पूरा हिस्सा भारत के बाहर किया गया हो।
न्यायालय ने आगे कहा कि शाजन थेरुवथ बनाम केरल राज्य और अन्य (2018) में दिया गया अनुपात सरताज खान (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में कानून के अनुसार सही नहीं था।
न्यायालय ने कहा,
"सरताज खान के मामले (सुप्रा) में दिए गए अनुपात को ध्यान में रखते हुए शाजन थेरुवथ के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिया गया अनुपात, जिसमें यह विचार था कि भले ही लेन-देन आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर किया गया हो, सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है, सरताज खान के मामले (सुप्रा) में दिए गए अनुपात के विपरीत है और इसका पालन किया जाना उचित कानून नहीं है।"
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास एक निश्चित मामला है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के लिए वीजा प्राप्त किया ताकि वह पहले आरोपी के साथ समान इरादे साझा करने के बाद उसे मस्कट ले जाकर उसके साथ जबरन यौन संबंध बना सके। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे खारिज नहीं किया जा सकता।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और माना कि धारा 188 सीआरपीसी के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी और ट्रायल कोर्ट को मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
केस टाइटल-राजेश गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य