LGBTQIA+ व्यक्तियों को पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, परिवार को हिंसा के स्थल के रूप में पहचानना और सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण: केरल हाईकोर्ट
Amir Ahmad
25 Jun 2024 1:08 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि परिवार अक्सर LGBTIQA+ व्यक्तियों के लिए हिंसा और नियंत्रण का स्थल बन सकते हैं, जिन्हें संरक्षकता के बजाय सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
न्यायालय ने देखा कि LGBTIQA+ व्यक्तियों को समाज में अवज्ञा का सामना करना पड़ता है और सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण कम उम्र से ही कलंक, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने 23 वर्षीय महिला के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और वह समान जेंडर के व्यक्ति के साथ विषाक्त रिश्ते में रह रही है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता की बेटी से बातचीत की जिसने प्रस्तुत किया कि उसने जानबूझकर अपना साथी चुना है लेकिन उसके माता-पिता ने उसे मानसिक मुद्दों के रूप में लेबल करके उसकी यौन पहचान और अभिविन्यास को दूर करने के लिए परामर्श लेने के लिए मजबूर किया।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने संबंधित SHO को याचिकाकर्ता की बेटी को उसके परिवार के सदस्यों की धमकियों और हिंसा से बचाने का निर्देश दिया और अपनी शर्तों और पसंद के अनुसार जीवन जीने का उसका अधिकार बरकरार रखा।
उन्होंने कहा,
“कई LGBTIQA+ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से भारत में अपनी जेंडर पहचान या कामुकता को व्यक्त करना ऐसे समाज में अवज्ञा का कार्य है, जो जेंडर पहचान और अभिव्यक्ति के लिए कठोर सांस्कृतिक मानदंड निर्धारित करना जारी रखता है। कम उम्र से ही LGBTIQA+ व्यक्तियों को अपनी पहचान के आधार पर कलंक, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह कलंक अक्सर गलत मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों में निहित होता है, जो जेंडर गैर-अनुरूप व्यवहार और अभिव्यक्तियों को दबाते हैं। उनके खिलाफ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, आवास और आश्रय तक पहुंच पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है खासकर अगर ऐसे व्यक्ति पारिवारिक अस्वीकृति और सामाजिक सहायता प्रणालियों से अलगाव का अनुभव करते हैं। कई LGBTIQA+ युवाओं को अक्सर कम उम्र से ही पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। यह अस्वीकृति व्यक्तियों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है और उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक संसाधनों से अलग कर सकती है जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक हैं। ऐसे मामलों में परिवार को कई समलैंगिक महिलाओं के लिए हिंसा और नियंत्रण के स्थल के रूप में पहचानना महत्वपूर्ण है, जिन्हें किसी संरक्षण के बजाय सुरक्षा की आवश्यकता है।"
माता-पिता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि LGBTIQA+ समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने उनकी बेटी को मझाविल्लू नाम के ऑनलाइन सोशल मीडिया ग्रुप में शामिल होने के लिए प्रलोभित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें अपनी बेटी के लिए मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना पड़ा, क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और परामर्श के बाद उसे मनोचिकित्सा विभाग में भेजा गया।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी बुद्धिमान है और अपनी पसंद खुद करने में सक्षम है। न्यायालय ने मनोवैज्ञानिक द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट की आलोचना की, जिसमें उसके रिश्ते को विषाक्त कहा गया।
उन्होंने कहा,
"हमारा मानना है कि रिपोर्ट मौलिक रूप से दोषपूर्ण आधार पर आगे बढ़ती है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ने इस गलत धारणा के तहत काम किया कि एक्स द्वारा जेंडर पहचान या यौन वरीयताओं की अभिव्यक्ति अवज्ञा का कार्य है और यदि उसका इलाज किया जाता है तो उसकी पहचान और यौन अभिविन्यास को बदला जा सकता है। ऐसी धारणाएं निराधार और अनुचित हैं और रिपोर्ट का उपयोग एक्स द्वारा किए गए स्वायत्त विकल्पों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने देवू जी. नायर बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि परिवार केवल जन्म के परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि चुने हुए परिवार तक भी सीमित है।”
न्यायालय ने कहा कि LGBTQ+ को जब अपने परिवार से हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ता है तो वे अपने साथी और दोस्तों में सांत्वना पाते हैं, जो उनके चुने हुए परिवार बन जाते हैं। न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, चाहे उसकी पहचान या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो। इसने कहा कि यौन अभिविन्यास का अधिकार LGBTQ+ व्यक्तियों की पहचान का सहज हिस्सा है और निजता के अधिकार के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने आगे कहा कि निजता के अधिकार में अब स्थानिक निजता, तथा निर्णयात्मक निजता या पसंद की निजता के विचार शामिल हैं।
न्यायालय ने कहा,
"यौन अभिविन्यास LGBT समुदायों के सदस्यों की पहचान का अभिन्न अंग है। यह उनकी गरिमा का अभिन्न अंग है, उनकी स्वायत्तता से अविभाज्य है तथा उनकी निजता के केंद्र में है।"
इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी को अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने का अधिकार है तथा अपने साथी के साथ रहने का विकल्प चुनने का उसका अधिकार बरकरार रखा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी बेटी को आजीविका की तलाश करने के लिए पहचान पत्र तथा प्रमाण-पत्र सौंपने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने आगे उम्मीद जताई कि याचिकाकर्ता अपनी बेटी के यौन अभिविन्यास तथा वरीयताओं को समझदारी तथा करुणा के साथ स्वीकार करेंगे।