महिला वैधानिक सीमाओं के भीतर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए व्यक्तिगत विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र: केरल हाइकोर्ट ने जेल में बंद केन्याई महिला की याचिका को अनुमति दी

Amir Ahmad

20 March 2024 8:47 AM GMT

  • महिला वैधानिक सीमाओं के भीतर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए व्यक्तिगत विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र: केरल हाइकोर्ट ने जेल में बंद केन्याई महिला की याचिका को अनुमति दी

    केरल हाइकोर्ट ने केन्याई महिला को, जो वियूर में महिला जेल और सुधार गृह में मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में बंद है, उसकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने की अनुमति दी।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा कि केवल 14 सप्ताह की आयु और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम (MPT Act) के तहत निर्धारित वैधानिक सीमाओं के भीतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कराने की अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं है।

    मानव जीवन और प्रजनन विकल्पों से संबंधित कानूनों के आवेदन के अनुसार भी महिला को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब वह कहती है कि वह इसे जारी नहीं रखना चाहती है और जब उसकी गर्भावस्था लागू कानून द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है- जहां वह अपनी व्यक्तिगत पसंद कर सकती है।

    केन्याई महिला उचित वीजा और दस्तावेज के बिना भारत में कथित रूप से अधिक समय तक रहने के लिए जेल में बंद है। उसने कहा कि वह दुर्घटनावश गर्भवती हो गई और गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता के चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए सरकारी वकील सुनील कुमार कुरियाकोस ने कहा कि गर्भ केवल 14 सप्ताह का है।

    इसके अलावा यह भी कहा गया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के अनुसार यदि याचिकाकर्ता भारतीय महिला होती तो वह रजिस्टर्ड डॉक्टर की सिफारिश पर अपना गर्भ समाप्त करने के लिए पात्र होती।

    इसमें कहा गया कि भले ही भ्रूण के केवल 14 सप्ताह का होने पर प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के लिए केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर की सिफारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन न्यायालय ने मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि उसकी राष्ट्रीयता को छोड़कर प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं है।

    इसने कहा,

    “निस्संदेह इसलिए शायद ही कोई कारण है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता की सहायता न करे, खासकर जब वह जेल में है। उसे मुकदमे का सामना करने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है, जो निश्चित रूप से उस पर और भ्रूण दोनों पर बहुत अधिक बोझ डालेगा।”

    तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी और याचिकाकर्ता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी।

    केस टाइटल- ग्वारे मार्गरेट सेबिना बनाम भारत संघ

    Next Story