केरल हाईकोर्ट ने जेलों में शुरू की ई-फाइलिंग सेवा, अब कैदी कर सकेंगे डिजिटल रूप से याचिकाएं और अपील दायर

Amir Ahmad

26 Jun 2025 11:23 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने जेलों में शुरू की ई-फाइलिंग सेवा, अब कैदी कर सकेंगे डिजिटल रूप से याचिकाएं और अपील दायर

    केरल हाईकोर्ट ने राज्य की 57 जेलों में ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की, जिससे अब कैदी हाईकोर्ट में जेल अपील और अन्य याचिकाएं/आवेदन डिजिटल माध्यम से दाखिल कर सकेंगे।

    अब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 424 के तहत दायर जेल अपीलें और अन्य याचिकाएं कागज़ी रूप में तैयार की जाती थीं। फिर उन्हें हाईकोर्ट भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विकल्प की अनुपस्थिति को देखते हुए चीफ जस्टिस नितिन जमदार ने कैदियों की याचिकाओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए।

    इसके तहत सबसे पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और जेल एवं सुधार सेवाएं विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन को हाईकोर्ट की ई-फाइलिंग प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया। यह कदम जेल अपीलों, पैरोल, फरलो व अन्य न्यायिक राहतों की याचिकाओं के डिजिटल प्रसंस्करण को सरल बनाएगा।

    इस नई प्रणाली के तहत काम करने के लिए दो मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) भी तैयार की गई हैं —

    केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KeLSA) द्वारा, जो जेलों में विधिक सहायता, वकीलों की सेवाएं और दस्तावेजों के आदान-प्रदान में एकरूपता लाने पर केंद्रित है।

    हाईकोर्ट के आईटी निदेशालय द्वारा, जो जेल अधीक्षकों को प्रदान किए गए CMS लॉग-इन के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया को सुसंगठित करेगा।

    फिलहाल राज्य की सभी 57 जेलों के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) में लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना दिए गए।

    चीफ जस्टिस ने दोनों SOPs को स्वीकृति दी है और आदेश दिया कि 1 जुलाई 2025 से यह ई-फाइलिंग सुविधा जेलों में लागू कर दी जाए।

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