राज्य की सीमाओं से बाहर अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए प्रोटोकॉल पर पुलिस के लिए सर्कुलर जारी: तमिलनाडु के DGP ने केरल हाईकोर्ट को बताया
Amir Ahmad
18 Nov 2024 4:13 PM IST
तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने केरल हाईकोर्टको सूचित किया कि 13 नवंबर को एक नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें राज्य की सीमाओं के बाहर अभियुक्तों की गिरफ़्तारी करते समय पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों को रेखांकित किया गया।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ ने लोक अभियोजक को डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर प्रस्तुत करने के लिए समय दिया।
न्यायालय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जबकि तमिलनाडु पुलिस ने केरल में अभियुक्त को उसके आवास से गिरफ़्तार किया । कोर्ट ने अवमानना याचिका स्वीकार कर ली थी और पुलिस को नोटिस जारी किया।
DGP ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें राज्य की सीमा के बाहर गिरफ्तारी करते समय स्टेशन हाउस अधिकारियों और जांच अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।
DGP द्वारा जारी सर्कुलर में दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
राज्य के बाहर से गिरफ्तारी करने के लिए लिखित में कारण बताना होगा।
अत्यावश्यक मामलों में जांच के लिए राज्य से बाहर जाने के लिए सीनियर अधिकारियों से लिखित में या फोन के माध्यम से अनुमति लेनी होगी।
पुलिस थाने की दैनिक डायरी में पुलिस अधिकारियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों का विवरण, वाहन संख्या, यात्रा का उद्देश्य, यात्रा के लिए विशिष्ट स्थान, प्रस्थान का समय और तारीख का विस्तृत विवरण दर्ज करना होगा।
यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति महिला है तो उसके साथ महिला पुलिस अधिकारी को भी होना होगा।
पुलिस अधिकारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा।
पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहननी होगी, पदनाम के साथ सटीक और स्पष्ट नाम टैग होना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों की टीम को उस स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क करना होगा, जहां उन्हें जांच करनी है। उन्हें उस राज्य की अनुवादित भाषा में शिकायत या अन्य दस्तावेज साथ रखने होंगे, जहां वे जांच करना चाहते हैं।
स्थानीय पुलिस थाने के साथ समन्वय स्थापित करना होगा और उनका सहयोग और सहायता लेनी होगी। उनके दौरे का विवरण स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज किया जाना चाहिए।
जांच और गिरफ्तारी प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में की जानी चाहिए CrPC या BNSS के तहत प्रावधान।
पड़ोस से स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों को लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया डी के बसु (सुप्रा) में दिशानिर्देशों के अनुपालन में होनी चाहिए।
पुलिस को गिरफ्तारी ज्ञापन बनाना चाहिए और गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा करना चाहिए और जब्ती के मामले में जब्ती ज्ञापन बनाना चाहिए।
गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से अपराध के पंजीकृत स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष केस डायरी, FIR कॉपी, रिमांड रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
तमिलनाडु में अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद जांच, गिरफ्तार व्यक्ति और बरामद वस्तुओं के विवरण को रेखांकित करते हुए आगमन प्रविष्टि की जानी चाहिए। आरोपी व्यक्ति को जल्द से जल्द अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, गिरफ्तारी करने के 24 घंटे से अधिक नहीं, यात्रा के समय को छोड़कर।
बिना देरी के मेडिकल जांच की जानी चाहिए।
आरोपी के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और विवरण की लॉग बुक बनाए रखी जानी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जहां तक संभव हो आधिकारिक वाहन का उपयोग किया जाना चाहिए।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के साथ परिपत्र तमिलनाडु राज्य के सभी अधिकारियों द्वारा इसके सख्त अनुपालन के लिए जारी किया गया।
मामले को 25 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया।
टाइटल: एन प्रकाश बनाम शंकर जीवाल आईपीएस एवं अन्य।