नाबालिगों पर गलती से वयस्कों की तरह मुकदमा न चलाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

16 Dec 2024 12:30 PM IST

  • नाबालिगों पर गलती से वयस्कों की तरह मुकदमा न चलाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

    केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें दो किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया और उन्हें दंडित किया गया, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच एजेंसियों और जिला न्यायपालिका को निर्देश जारी किए।

    निर्देश इस प्रकार हैं-

    -आरोपी को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि जैसे किसी भी प्रामाणिक दस्तावेज़ की पुष्टि करके उसकी आयु सुनिश्चित करेगा। रिमांड रिपोर्ट में यह दर्शाया जाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष पेश करते समय उसकी आयु का पता लगाने के लिए अपनाई गई विधि क्या है। जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है उसकी फोटोकॉपी रिमांड रिपोर्ट में संलग्न की जाएगी

    -यदि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी आयु का पता लगाने के लिए ऐसे किसी भी प्रामाणिक दस्तावेज़ तक नहीं पहुँच पाता है, तो उसे रिमांड रिपोर्ट में ऐसा बताया जाएगा और यह भी कारण बताए जाएंगे कि उसे क्यों लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति किशोर नहीं है। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जल्द ही जांच करेगा और मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति की आयु दर्शाने वाले प्रामाणिक रिकॉर्ड के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

    -जिस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, वह जांच एजें सी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और अपराध के समय उसकी आयु के बारे में उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि के बारे में रिमांड आदेश में दर्ज करेगा। उन मामलों को छोड़कर, जहां गिरफ्तार व्यक्ति स्पष्ट रूप से वृद्ध है, जिस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष उसे पेश किया जाता है, वह उससे उसकी आयु का पता लगाएगा और उसे हिरासत आदेश में दर्ज करेगा। यदि वह जो आयु बताता है और उसका शारीरिक रूप संकेत देता है कि उसे किशोर के रूप में माना जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94(2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच करेगा।

    -ऐसे मामलों में जहां जांच एजेंसी गिरफ्तार व्यक्ति की आयु दर्शाने वाले प्रामाणिक दस्तावेज प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थी, मजिस्ट्रेट जांच एजेंसी द्वारा बताए गए कारणों की जांच करके यह निष्कर्ष निकालेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति किशोर नहीं है। न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट हिरासत आदेश में यह बताएगा कि क्या वह जांच एजेंसी के निष्कर्ष से सहमत है। यदि मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश जांच एजेंसी के निष्कर्ष से सहमत नहीं है या जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को अस्वीकार्य पाता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को जेल या जांच एजेंसी की हिरासत में नहीं भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में, उसकी आयु का पता लगाने के लिए जांच लंबित रहने तक उसकी हिरासत के संबंध में उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

    हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश को मामले की जांच करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया। सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के स्कूल प्रवेश रजिस्टर पर भरोसा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि अपराध के समय वे नाबालिग थे। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। उस समय तक, वे 14 वर्ष की सजा काट चुके थे। यदि उन पर किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाता, तो उन्हें अधिकतम 3 वर्ष की सजा काटनी पड़ती।

    न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की वास्तविक आयु का पता लगाने में संबंधित सर्किल इंस्पेक्टरों की ओर से गंभीर चूक हुई है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों और राज्य से पूछा कि उन्हें जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। संबंधित सर्किल इंस्पेक्टरों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और उनके माता-पिता द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार उनकी आयु 22 और 20 वर्ष दर्ज की गई थी।

    उन्होंने कहा कि उनकी शारीरिक विशेषताओं के कारण भी संदेह का कोई अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि उन्हें एडमिशन रजिस्टर में दी गई उम्र की सत्यता पर संदेह है क्योंकि दोनों भाइयों की उम्र में केवल 10 महीने और 25 दिन का अंतर है।

    कोर्ट का फैसला

    कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह खुलासा न करना कि वे किशोर हैं, इस मामले में कोई बहाना नहीं है। कोर्ट ने हालांकि पाया कि याचिकाकर्ताओं के 2 वकीलों ने भी कोर्ट के संज्ञान में यह बात नहीं लाई कि वे किशोर हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ताओं को पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया, उसने भी इस मामले पर गौर नहीं किया।

    जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और जस्टिस जी. गिरीश की खंडपीठ ने कहा कि वे इसे पुलिस की गलती नहीं मान सकते क्योंकि इसमें कोई कर्तव्यहीनता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत अधिकारियों को उनके सामने लाए गए अपराधियों की अल्पसंख्यकता की जांच करने की आवश्यकता हो।

    कोर्ट ने यह भी पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह @ बाबू सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2013) ने यह कहते हुए न्यायपालिका पर अधिक जिम्मेदारी डाल दी है कि यदि मजिस्ट्रेट को संदेह है कि उसके सामने पेश किया गया आरोपी किशोर है, तो वह जांच का आदेश देगा।

    कोर्ट ने माना कि वे पुलिस को कोई मुआवजा देने का आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने विधायी अंतर को उजागर करते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति किशोर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए विधायिका द्वारा कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई है।

    कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राज्य, केंद्र की सभी जांच एजेंसियों के प्रमुखों और राज्य की जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को यह आदेश बताए।

    केस टाइटल: महेश सी और अन्य बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केरल) 795

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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