केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कॉलेज के पास भी खुल सकेगा पेट्रोल पंप
Amir Ahmad
3 Sept 2025 12:02 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने अहम आदेश में स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम आउटलेट (पेट्रोल पंप) की स्थापना के लिए तय किए गए सिटिंग क्राइटेरिया में कॉलेजों को संवेदनशील स्थल की श्रेणी में नहीं रखा गया। अदालत ने कहा कि केवल स्कूल और 10 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पताल ही इस श्रेणी में आते हैं।
याचिकाकर्ता बिंदु कुनिपाराम्बथ ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आमंत्रण प्रक्रिया के तहत अपने भूखंड पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। प्रारंभिक स्तर पर जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स ने अनुमति दी और जिला कलेक्टर ने NOC भी जारी कर दी।
हालांकि, बाद में डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स ने आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रस्तावित साइट न्यूमैन कॉलेज से 30 मीटर से भी कम दूरी पर है। यह CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि CPCB गाइडलाइंस में कहीं भी कॉलेजों का उल्लेख नहीं है। केवल स्कूल 10 बेड वाले अस्पताल और रेजिडेंशियल एरिया को ही शामिल किया गया। साथ ही स्थानीय निकाय सचिव ने प्रमाणपत्र दिया कि यह भूमि मिश्रित क्षेत्र में आती है न कि किसी आवासीय क्षेत्र में।
जस्टिस एस. मनु ने कहा,
"गाइडलाइंस में दो प्रकार के संस्थानों का स्पष्ट उल्लेख है स्कूल और अस्पताल (10 बेड या उससे अधिक)। इसमें किसी व्यापक श्रेणी का प्रयोग नहीं किया गया, जिससे कॉलेजों को भी शामिल किया जा सके। जब CPCB ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि कॉलेजों को संवेदनशील स्थान नहीं माना गया तो किसी अन्य प्राधिकरण के लिए गाइडलाइंस का विस्तार कर कॉलेजों को इसमें शामिल करना उचित नहीं होगा।"
अदालत ने यह भी माना कि नगरपालिका द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र साफ तौर पर दर्शाता है कि यह क्षेत्र किसी निर्दिष्ट आवासीय क्षेत्र में नहीं आता।
कोर्ट ने डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता की अर्जी पर एक माह के भीतर पुनः विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता और तीसरे पक्ष को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए।
केस टाइटल: बिंदु कुनिपाराम्बथ बनाम द जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स एवं अन्य

