केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए चयन नियमों में संशोधन किया, कहा-आवेदन करने के लिए न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता

Praveen Mishra

20 July 2024 4:28 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए चयन नियमों में संशोधन किया, कहा-आवेदन करने के लिए न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता

    केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियमों में संशोधन करने का संकल्प लिया है, जिसमें केरल न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए एक वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया है।

    इसका मतलब यह है कि इच्छुक उम्मीदवारों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट परीक्षा देने के योग्य होने से पहले कम से कम तीन साल तक एक वकील के रूप में अभ्यास करना चाहिए।

    2024 में आयोजित केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में आवेदन करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को जारी अंतिम अधिसूचना के अनुसार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर आवेदन करने के लिए योग्यता के रूप में तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं थी।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story