रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन खारिज करने के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, चुनाव याचिका ही एकमात्र उपाय: कर्नाटक हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
7 May 2024 8:37 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी उम्मीदवार के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्वीकार किया हो तो उसके खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी और ऐसे उम्मीदवार के लिए उपाय चुनाव याचिका दायर करना है।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने वीएस मंजूनाथ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो एक कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में पढ़ाते हैं। उन्होंने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और चित्रदुर्ग (एससी), लोकायुक्त की ओर से 05.04.2024 को दायर आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनका नमांकन खारिज़ कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्हें अस्थायी आधार पर चित्रदुर्ग जिले के होसदुर्गा के सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया है। वह उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र के साथ फॉर्म नंबर 26 जमा किया था।
हालांकि, नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्यरत है और वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, क्योंकि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (i) के तहत लाभ का पद संभाल रहा है।
यह दावा करते हुए कि अस्वीकृति अवैध है क्योंकि वह केवल एक अतिथि व्याख्याता है और उसे जो भुगतान किया जाता है वह केवल एक मानदेय है, उसने उक्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में अपना नाम मुद्रित करने का निर्देश मांगा। सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
पीठ ने सहमति जताते हुए कहा, "याचिकाकर्ता के नामांकन को किसी भी आधार पर खारिज करना चुनाव की प्रक्रिया के दौरान है और यह अदालत चुनाव के बीच याचिका पर विचार नहीं कर सकती है।"
सैयद यासीन बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा, “यहां ऊपर बताए गए तथ्यों और समन्वय पीठ (सुप्रा) द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में, याचिका खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया गया है।"
साइटेशन नंबर: 2024 लाइव लॉ (कर) 210
केस टाइटल: वी एस मंजूनाथ और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य
केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर. 2024 का 11367