'बाइक टैक्सी लग्जरी नहीं, जरूरत है': टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बैन के खिलाफ याचिका दायर की
Praveen Mishra
25 Jun 2025 11:34 PM IST

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि बाइक टैक्सी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है जिससे यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिलती है।
कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
संदर्भ के लिए, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 और उसके तहत नियमों के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को अधिसूचित नहीं करती है, याचिकाकर्ता (ओला, उबर, रैपिडो) बाइक-टैक्सी सेवाओं की पेशकश करने वाले एग्रीगेटर के रूप में काम नहीं कर सकते हैं"।
अदालत ने आगे कहा था कि राज्य के परिवहन विभाग को मोटरसाइकिल को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने या अनुबंध कैरिज परमिट जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि सभी बाइक टैक्सी संचालन छह सप्ताह में बंद हो जाएं। यह तारीख 15 जून तक बढ़ा दी गई थी। जिससे राज्य में 16 जून से बाइक टैक्सियों का संचालन बंद होना था।
आज की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता में से एक बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक गर्ग ने ई-बाइक नीति का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि नीति का उद्देश्य अंतिम छोर परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना था।
गर्ग ने बताया कि राज्य ने 2021 में ई-बाइक टैक्सी नियम लाए थे, 2019 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जिसमें सिफारिश की गई थी कि बेंगलुरु में बाइक-टैक्सी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसका संचालन बंद हो जाना चाहिए। हालांकि राज्य द्वारा 2024 में नियमों को वापस ले लिया गया था, जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से प्रतीत होता है।
अदालत ने पूछा कि क्या राज्य का परिवहन प्राधिकरण बाइक टैक्सियों के किराए को विनियमित करता है। इस पर उन्होंने कहा, "यदि वे विनियमन करना चुनते हैं तो यह कर सकता है। मुझे बाइक के लिए यह 8 रुपये प्रति किमी है"।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि बाइक टैक्सियां यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करती हैं, कभी-कभी जहां कार और एम्बुलेंस कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, बाइक पहुंचने और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होती हैं।
उन्होंने कहा, "बाइक टैक्सी एक आवश्यकता है और एक लक्जरी नहीं है,"
इस बीच, दो बाइक मालिकों वरिकृति महेंद्र रेड्डी और मधु किरण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान चिन्नप्पा ने तर्क दिया, "आज हमारे पास एक परिदृश्य है जहां राज्य कह रहा है कि दोपहिया वाहनों के लिए अनुबंध कैरिज परमिट समाप्त कर दिया जाएगा। क्या यह अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन नहीं है... यदि नियम अनुमति देते हैं तो राज्य मुझे परमिट देने से इनकार नहीं कर सकता है ... केंद्र और राज्य सरकार कानून के विपरीत कार्य नहीं कर सकती है, आप अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत मेरे अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं?"
संदर्भ के लिए, अनुबंध कैरिज परमिट राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं जो एक विशिष्ट अनुबंध के तहत परिवहन के लिए एक वाहन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, आमतौर पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि संबंधित एग्रीगेटर नियम बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि बाइक मालिकों के वाहन को पंजीकृत करने और उन्हें अनुबंध कैरिज परमिट प्रदान करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। राज्य द्वारा परमिट नहीं देना अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि बाइक मालिक एग्रीगेटर्स के प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करने और अपनी बाइक टैक्सी संचालित करने का विकल्प चुन सकते हैं, और राज्य इसे रोक नहीं सकता है।
उन्होंने कहा, 'राज्य यह शिकायत नहीं कर सकता कि कर्नाटक में बाइक टैक्सी से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। हमारे पास इस शहर में यातायात है क्योंकि हर जगह से लोग यहां आते हैं और रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेतक है।
मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

