[Succession Act, 1925] किसी निष्पादक का नाम न देने पर भी वसीयत के लाभार्थी द्वारा याचिका में प्रोबेट दिया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

8 Feb 2024 11:20 AM IST

  • [Succession Act, 1925] किसी निष्पादक का नाम न देने पर भी वसीयत के लाभार्थी द्वारा याचिका में प्रोबेट दिया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी निष्पादक का नाम नहीं दिया गया तो वसीयत में नामित लाभार्थी द्वारा की गई याचिका पर प्रोबेट दिया जा सकता है।

    जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने एम.आर. मोहन और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और प्रोबेट जारी करने के लिए दायर उनकी याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में प्रोबेट/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया, जैसा कि मांगा गया।

    अपीलकर्ताओं ने प्रोबेट में कहा कि अनुसूचित संपत्ति सन्नारंगप्पा की है और उसे उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके बाद वे इसका आनंद ले रहे थे और मालिकों के रूप में इस पर खेती कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया कि सन्नारंगप्पा अविवाहित थे और उनके जीवनकाल के दौरान, याचिकाकर्ताओं के पिता और याचिकाकर्ता प्यार और स्नेह से उनकी देखभाल कर रहे थे।

    यह तर्क दिया गया कि सन्नारंगप्पा ने 200 में वसीयत निष्पादित की थी और उनकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ताओं ने तहसीलदार को 'अकाउंट' हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर याचिकाकर्ताओं के नाम पर अकाउंट लागू करने के बजाय तहसीलदार ने यह कहते हुए इसे खारिज किया कि अकाउंट के हस्तांतरण के उद्देश्य से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिका दायर करने के बाद दो दैनिक समाचार पत्रों में उद्धरण भी जारी किया गया और कोई भी इस मामले का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ और याचिकाकर्ताओं ने वसीयत साबित करने के लिए गवाहों की जांच की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जब तक वसीयत में निष्पादक की नियुक्ति वसीयतकर्ता द्वारा की जाती है, प्रोबेट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

    अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत लाभार्थी को पी.डब्ल्यू 1 और दो गवाहों पी.डब्ल्यू.2 और पीडब्लू 3 के रूप में जांच करके अपीलकर्ताओं द्वारा वसीयत साबित कर दी गई है और निष्पादन भी साबित हो गया तो ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती हुई कि किसी निष्पादक के नामांकन के अभाव में प्रोबेट देने पर विचार नहीं किया जा सकता।

    उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 222(2) और धारा 234 और इस विषय पर केस कानूनों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि न केवल वसीयत में नामित निष्पादक प्रोबेट की मांग कर सकता है, बल्कि अन्य परिस्थितियों के आधार पर भी प्रोबेट की मांग कर सकता है। व्यक्ति भी ऐसी प्रोबेट की मांग कर सकते हैं।

    अपील की अनुमति देते हुए उसने कहा,

    "ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण ही ग़लत है और मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा। इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि रजिस्टर्ड वसीयत अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित की गई और यह साक्ष्य अधिनियम के साथ-साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 और 68 का अनुपालन करके साबित हुआ। जब ऐसा मामला है तो ट्रायल कोर्ट को इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण ही गलत है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ”

    अपीयरेंस: अपीलकर्ताओं के लिए वकील जी पांडुरंगा के लिए वकील सुनील एस राव।

    केस टाइटल: एम आर मोहन कुमार और अन्य तथा शून्य

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