धारा 306 आईपीसी | पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभियोजन रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Aug 2024 5:26 PM IST

  • धारा 306 आईपीसी | पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभियोजन रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने या अन्यथा पति द्वारा उकसाने का मामला केवल साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही पूरी तरह से सुनवाई के बाद ही सुलझाया जा सकता है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मयूख मुखर्जी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा, "पति और पत्नी के जीवन में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच न्यूनतम निकटता होनी चाहिए। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना अचानक नहीं हो सकता। यह लंबे समय से इकट्ठा हुई पीड़ा है जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के विस्फोट के समान है। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या अन्यथा पति द्वारा उकसाने का मामला केवल पूरी तरह से सुनवाई के बाद ही सुलझाया जा सकता है।"

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दंपति ने 2021 में शादी की और बेंगलुरु चले गए। दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए और कई शिकायतों के चलते पत्नी ने 24-02-2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दो दिन बाद पीड़िता के पिता ने ससुराल वालों और पीड़िता के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

    जांच करने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केवल पति के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया।

    अभियोजन को खारिज करने की मांग करने वाले पति ने दावा किया कि पीड़िता अवसाद से पीड़ित थी और यहां तक ​​कि अपनी आत्महत्या के वीडियो में भी उसने परिवार में किसी को दोषी नहीं ठहराया और कहा कि पति या ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह अवसाद के कारण आत्महत्या कर रही थी।

    इसके अलावा, यह भी कहा गया कि पीड़िता की मौत से न तो उकसाया गया था, न ही उकसाया गया था और न ही उसकी मौत से निकटता थी। इसी तरह, शिकायत में दहेज की मांग का एक भी तत्व नहीं था, सिवाय कभी-कभी उत्पीड़न के, जैसा कि पीड़िता ने अपनी डायरी में दर्ज किया है।

    शिकायतकर्ता के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऑडियो की प्रतिलिपि और पीड़िता की डायरी में लिखी बातों से पता चलता है कि पति ने पत्नी पर अत्याचार किया और उसका विवाहेतर संबंध था, यही कारण हैं कि पीड़िता ने आत्महत्या की।

    निष्कर्ष

    पीठ ने शिकायत, आरोपपत्र और आत्महत्या के वीडियो की प्रतिलिपियों को देखा और कहा कि "पत्नी शादी के दिन से या उसके बाद जब वे बेंगलुरु चले गए, तब से ही पति के विवाहेतर संबंध होने का रोना रो रही है। अगर यह काल्पनिक होता, तो यह पूरी तरह से अलग परिस्थिति होती। कल्पना के कारण पीड़िता ने अपनी डायरी में कई पन्ने लिखे और आत्महत्या का वीडियो भी शूट किया। सारा दोष पति पर है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "भड़काना और उकसाना पूरे दिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शादी 10 साल पहले हुई थी। पीड़िता की मौत से पहले, शादी 24 महीने पुरानी थी और वीडियो और डायरी से स्पष्ट है कि इस समय पति की ओर से स्पष्ट रूप से उकसावा था, हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है। ये ऐसे मामले हैं जिनके लिए पूरी तरह से सुनवाई की आवश्यकता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 306 के अपराध की पुष्टि करने के लिए दिए गए कारण आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध पर भी लागू होंगे, क्योंकि आरोप पति द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता का है।

    उक्‍त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    साइटेशनः 2024 लाइवलॉ (कर) 381

    केस टाइटल: मयूख मुखर्जी और कर्नाटक राज्य और एएनआर

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 9707/2023

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