RSS पथसंचलन विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी संयोजक व जिला अधिकारियों की दूसरी बैठक 5 नवंबर को बुलाने का आदेश दिया
Praveen Mishra
30 Oct 2025 8:42 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को आरएसएस कलबुर्गी के संयोजक अशोक पाटिल को 5 नवंबर को एडवोकेट जनरल (AG) के कार्यालय में जिला अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है, जो चित्तापुर कस्बे में प्रस्तावित पथसंचलन से संबंधित होगी।
अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अरुणा श्याम और राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी को भी बैठक में शामिल होकर प्रक्रिया तय करने को कहा। यह दूसरी बैठक है, क्योंकि पहले 24 अक्टूबर को अदालत ने 28 अक्टूबर को शांति समिति की बैठक कराने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.जी.एस. कमल ने कहा कि पहले दी गई बैठक में याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ था, हालांकि उसने अब उपस्थित होने की इच्छा जताई है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर जनध्यान को देखते हुए दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील और AG बैठक का हिस्सा बनें।
राज्य के AG ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई बार बुलाया गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ और अब उसने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का आवेदन दायर किया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता को स्वयं उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि "मैदान में रहने वाले लोग ही स्थिति बेहतर समझते हैं"।
अंत में अदालत ने निर्देश दिया कि यह बैठक 5 नवंबर शाम 5 बजे AG के कार्यालय में आयोजित होगी और कहा कि "यह बैठक भविष्य में चीजों को सही दिशा देने का काम करे"। मामला अब 7 नवंबर को फिर से सुना जाएगा।

