Right To Relief Lost: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1978 से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को 44 साल बाद खारिज किया
Shahadat
15 July 2024 1:52 PM IST
यह देखते हुए कि "कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए 44 साल का समय बहुत लंबा है। इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद राहत पाने का अधिकार खत्म (Right To Relief Lost) हो जाता है," कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 1978 में शुरू की गई और पूरी की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील खारिज की।
चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने विनोद कुमार के द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड मंगाने की प्रार्थना करने वाली अपनी याचिका खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
इसके अलावा, अधिकारियों को कार्यवाही शुरू करने और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11 के तहत अवार्ड पारित करने का निर्देश दें।
एकल न्यायाधीश की पीठ ने देरी के आधार पर याचिका खारिज की, क्योंकि याचिका चौवालीस साल बाद दायर की गई और इसका कारण अस्पष्ट था। अत्यधिक देरी के बारे में पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न पर वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को दिसंबर 2018 के अंतिम सप्ताह में पहली बार पता चला कि मुआवजा नहीं दिया गया।
रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने कहा,
"संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र का उपयोग बासी और लगभग मृत दावे पर विचार करने के लिए नहीं किया जा सकता।"
हालांकि, अदालत ने अपीलकर्ता को मुआवजे की मांग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी-प्रतिवादी को प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी और प्राधिकारी को उक्त पहलू की जांच करने और कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: विनोद कुमार के और कर्नाटक राज्य और अन्य